- कर कटौती खाता संख्या का अर्थ
- कर कटौती खाता संख्या के लिए आवेदन करने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति
- कर कटौती खाता संख्या की प्रासंगिकता
- (क) स्रोत पर कर संग्रहण अर्थात् विवरणी
- (ख) स्रोत पर कर संग्रहण के भुगतान के लिए चालान
- (ग) स्रोत पर कर संग्रहण प्रमाणपत्र
- (घ) अन्य दस्तावेज जिन्हें निर्धारित किया जा सकता हैं
- जुर्माना
- कर कटौती खाता संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया
- कर कटौती खाता संख्या को प्राप्त करने के लिए शुल्क
कर कटौती खाता संख्या का अर्थ
कर कटौती खाता संख्या आयकर विभाग द्वारा जारी एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है (इसके बाद इसे 'टैन' कहा जाएगा)। टैन उन सभी व्यक्तियों को प्राप्त करना आवश्यक है जो स्रोत पर कर ('टीडीएस') काटने के लिए जिम्मेदार हैं, सिवाय उस व्यक्ति के मामले में जो धारा 194-झक /धारा 194-झख /धारा 194ड़/धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा) के तहत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।।
नीचे कर कटौती खाता संख्या का उदहारण दिया गया है।
DELM12345L
कर कटौती खाता संख्या के प्रथम 3 अक्षर क्षेत्राधिकार कोड दर्शाते हैं, चतुर्थ अक्षर कर कटौती खाता संख्या धारक का शुरूआती नाम है। कर कटौती खाता संख्या की अगले 5 अंक 00001 से 99999 के बीच सिस्टम द्वारा उत्पन्न अंक हैं तथा अंतिम अक्षर अर्थात् दसवां अक्षर वर्णानुक्रमक जांच अंक हैं।
कर कटौती खाता संख्या के लिए आवेदन करने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति
प्रत्येक व्यक्ति जो स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी है, उसे टैन प्राप्त करना आवश्यक है। हालाँकि, जिस व्यक्ति को धारा 194-झक/धारा 194-झख/धारा 194ड़/धारा 194ध (निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा) के तहत कर कटौती की आवश्यकता होती है, वह टैन के स्थान पर पैन का उपयोग कर सकता है क्योंकि उसे टैन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
कर कटौती खाता संख्या की प्रासंगिकता
निम्नलिखित दस्तावेजों में कर कटौती खाता संख्या को उद्धृत करना अनिवार्य है:
जुर्माना :
यदि एक व्यक्ति कर कटौती खाता संख्या के लिए आवेदन करने में अथवा उद्धृत करने में अथवा उक्त निर्दिष्ट दस्तावेजों में गलत कर कटौती खाता संख्या उद्धृत करता है तो उस पर रू. 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
जुर्माना :
यदि एक व्यक्ति कर कटौती खाता संख्या के लिए आवेदन करने में अथवा उद्धृत करने में अथवा उक्त निर्दिष्ट दस्तावेजों में गलत कर कटौती खाता संख्या उद्धृत करता है तो उस पर रू. 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
कर कटौती खाता संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया
कर कटौती खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन किसी भी कर सूचना तंत्र सुविधा केंद्र (टिन-एफसी) में प्रपत्र सं. 49ख में प्रतिरूप में किया जा सकेगा। कर सूचना तंत्र - सुविधा केंद्र का पता केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड-कर सूचना तंत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वैकल्पिक रूप से एक व्यक्ति केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड-कर सूचना तंत्र वेबसाइट पर कर कटौती संख्या के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
कर कटौती खाता संख्या को प्राप्त करने के लिए शुल्क
रू. 65 (रू. 55 आवेदन शुल्क +18 प्रतिशत जीएसटी) का शुल्क टैन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रसंस्करण शुल्क के तौर पर दिया जाना चाहिए।
- केंद्र सरकार के ऋण हेतु टीसीएस को जमा करने के लिए नियत तिथि
- जहां कर उसी दिन जब कर एकत्रित हुआ है, को आयकर चालान की प्रस्तुति के बिना दिया जाता है।
- जहां कर का भुगतान माह जिसमें कर एकत्रित हुआ है, की समाप्ति से 7 दिन को अथवा उससे पहले आयकर चालान सहित संलग्न होता है।
- स्रोत पर कर संग्रहण की विधि :
- परिणाम यदि चूक स्रोत पर कर संग्रहण के भुगतान में की जाती है
- क) ब्याज उदग्रहण : यदि स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति इसे एकत्रित नहीं करता अथवा एकत्र करने के पश्चात् सरकार को भुगतान करने में विफल रहता है तो वह
- तिथि जिस पर ऐसा कर संग्रहनीय था के मुकाबले तिथि जिस पर कर को वास्तविक रूप से एकत्रित किया गया है, से ऐसे कर की राशि पर माह अथवा उसके भाग पर 1 प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- तिथि जिस पर ऐसा कर एकत्रित किया गया से तिथि जिस पर ऐसा कर वास्तव में दिया गया तक ऐसे कर की राशि या उस राशि के हिस्से पर 1.5 प्रतिशत की दर से
-
टिप्पणी: ऐसा ब्याज हर तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरण की प्रस्तुति से पहले दिया जाएगा
-
ख) जुर्माने का उदग्रहण : यदि कोई व्यक्ति पूर्ण अथवा कर के किसी भाग को एकत्रित करने में विफल होता है तो ऐसा व्यक्ति धारा 271गक के अंतर्गत जुर्माने के रूप में कर, जो ऐसा व्यक्ति एकत्रित करने में विफल होता है, की राशि के समान कुल पैसों को देने के लिए उत्तरदायी होगा।
-
ग) अभियोजन : यदि एक व्यक्ति उसके द्वारा एकत्रित कर को केंद्र सरकार के ऋण को जमा करने में विफल होता है तो वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास के साथ दंडनीय होगा जो जुर्माने सहित कम से कम तीन माह की होगी लेकिन जिसे सात वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
केंद्र सरकार के ऋण हेतु टीसीएस को जमा करने के लिए नियत तिथि
स्रोत पर कर संग्रहण निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के ऋण हेतु जमा की जाएगी :
1) यदि कर सरकारी कार्यालय द्वारा संग्रहण किया जाता है :
2) जहां कर माह, जिसमें कर एकत्रित होता है, के अंतिम दिन से एक सप्ताह के भीतर गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा एकत्रित होता है।
स्रोत पर कर संग्रहण की विधि :
स्रोत पर कर संग्रहण निम्नलिखित विधियों में केंद्र सरकार के ऋण हेतु जमा किया जाएगा :
1) ई-भुगतान : ई-भुगतान निम्न के लिए अनिवार्य है :
क) समस्त निगमित निर्धारिती
ख) समस्त निर्धारिती (कंपनी के अलावा) जिनके लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के प्रावधान प्रयोज्य है
2) वास्तविक विधि : प्राधिकृत बैंक शाखा में चालान सं. 281 की प्रस्तुति द्वारा
टिप्पणी :
जब कर सरकारी कार्यालय द्वारा एकत्रित होता है तो इसे आयकर चालान की प्रस्तुति के बिना तथा केवल बही समायोजन करके केंद्र सरकार हेतु राशि को प्रेषित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, इसे निर्धारित समय-सीमा के साथ एनएसडीएल को प्रपत्र सं. 24छ को प्रस्तुत करना होगा।
परिणाम यदि चूक स्रोत पर कर संग्रहण के भुगतान में की जाती है
एक संग्राहक को निम्नलिखित परिणामों का सामना करना होगा यदि वह स्रोत पर कर संग्रहण करने में अथवा इसके संग्रहण करने के पश्चात् उसे केंद्र सरकार के खाते हेतु जमा करने में विफल रहता है
- श्रेणी-1
- श्रेणी-2
- श्रेणी-3
- कलाई घड़ियाँ
- कला सामग्री जैसे प्राचीन वस्तुएँ, पेंटिंग्स और मूर्तियाँ
- संग्रहणीय वस्तुएँ, जिनमें सिक्के और डाक टिकट शामिल हैं
- नौकाएँ, रोइंग बोट्स, कैनो और हेलिकॉप्टर
- धूप का चश्मा
- हैंडबैग और पर्स
- जूतों की एक जोड़ी
- स्पोर्ट्सवियर और उपकरण, जैसे गोल्फ किट या स्की पहनावा
- होम थिएटर सिस्टम
- घुड़दौड़ या पोलो के लिए उपयोग में लाए जाने वाले घोड़े
- श्रेणी-4
- श्रेणी- 5
- श्रेणी- 6
स्रोत पर कर संग्रहण दरें
श्रेणी-1
प्रत्येक व्यक्ति, विक्रेता के तौर पर, क्रेता के खाते में विक्रेता द्वारा देययोग्य राशि को खाते में डालने के समय अथवा कथित क्रेता द्वारा ऐसी राशि की प्राप्ति के समय, जो भी पहले हो, आयकर के रूप में ऐसी राशि के कथित तालिका के कॉलम (2) में अनुरूप प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्रतिशत के समान राशि नीचे तालिका के कॉलम (1) में निर्दिष्ट किसी भी प्रकार के उत्पाद के खरीददार से एकत्रित करेगा:
| उत्पाद का प्रकार | दर (% में) |
| मानवीय उपयोग के लिए मादक पेय | 1 |
| तेंदू पत्ते | 5 |
| वानिकी पट्टे के अंतर्गत प्राप्त टिंबर या अन्य कोई वानिकी उत्पाद (तेंदु पत्ते के तौर पर नही) | 2 |
| वन पट्टेदारी को छोड़कर किसी अन्य विधि द्वारा प्राप्त टिम्बर | 2 |
| स्क्रैप | 1 |
| कोयला अथवा लिग्नाइट अथवा लौह अयस्क के तौर पर खनिज | 1 |
श्रेणी-2
प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यापार के उद्देश्य के लिए किसी पार्किंग लॉट अथवा टोल प्लाजा अथवा खदान अथवा स्रोत के प्रयोग के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (बाद में इस धारा में "लाईसेंस अथवा पट्टेदार" के रूप में संदर्भित) को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे पार्किंग लॉट अथवा टोल प्लाजा अथवा खदान अथवा स्रोत के पूर्ण अथवा किसी भाग में ब्याज अथवा किसी अधिकार का स्थानांतरण अथवा अनुबंध करता है अथवा लाइसेंस अथवा पट्टेदारी की वृत्ति देता हो, को आयकर के रूप में ऐसी राशि के कथित तालिका के कॉलम (3) में अनुरूप प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्रतिशत के समान राशि नीचे तालिका के कॉलम(2) में निर्दिष्ट प्रकार के ऐसे लाईसेंस, अनुबंध अथवा पट्टेदारी के लाईसेंस अथवा पट्टेदारी से लाईसेंस अथवा पट्टेदारी, जो भी पहले हो, से ऐसी राशि की प्राप्ति के समय लाईसेंस अथवा पट्टेदारी के खाते में लाईसेंस अथवा पट्टेदारी द्वारा देययोग्य राशि को खाते में जमा कराते समय करेंगे।
| अनुबंध अथवा लाईसेंस अथवा पट्टेदारी आदि का प्रकार | दर (% में) |
| पार्किंग लॉट | 2 |
| टोल प्लाजा | 2 |
| खदान तथा स्रोत | 2 |
श्रेणी-3
प्रत्येक व्यक्ति, विक्रेता के तौर पर, जो रू.10,00,000 से अधिक की राशि के मोटर वाहन या किसी प्रकार के अन्य अधिसूचित उत्पाद (प्रभावी तिथि 01.01.2025) की बिक्री के प्रतिफल के तौर पर किसी राशि को प्राप्त करता हो तो ऐसी राशि की प्राप्ति के समय, खरीददार से आयकर के तौर पर बिक्री प्रतिफल के 1 प्रतिशत के बराबर राशि को एकत्रित किया जाएगा।
ध्यान दें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने निम्नलिखित 10 वस्तुओं को अधिसूचित किया है, जिन पर 22-04-2025 से धारा 206ग(1च) के अंतर्गत 1 प्रतिशत टीसीएस लागू होगा [अधिसूचना संख्या 36/2025]
श्रेणी-4
प्रत्येक व्यक्ति, प्राधिकृत डीलर के तौर पर, आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना के अंतर्गत प्रेषण से 5 प्रतिशत की दर पर कर को एकत्रित करेगा :
ध्यान दें:
(क) यदि प्रेषण की राशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो कोई टीसीएस आवश्यक नहीं है।
(ख) जहां राशि को शिक्षा या चिकित्सा उपचार को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रेषित किया जाता है तो कर रू. 10 लाख के अतिरिक्त प्रेषित राशि के 20 प्रतिशत की दर पर एकत्रित किया जाएगा ।
श्रेणी- 5
प्रत्येक व्यक्ति, विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज का विक्रेता होने के नाते, 10 लाख तक के भुगतान पर 5% की दर से कर एकत्र करेगा और 10 लाख रुपये से अधिक पर 20% टीसीएस लगेगा।
श्रेणी- 6
प्रत्येक व्यक्ति, एक विक्रेता के तौर पर जो किसी उत्पाद की बिक्री के लिए प्रतिफल के तौर पर किसी राशि को प्राप्त करता हो वह 0.1 प्रतिशत की दर पर कर एकत्रित करेगा यदि किसी पिछले वर्ष में ऐसी बिक्री की कुल कीमत रू. 50 लाख से अधिक हो
ध्यान दें : यह प्रावधान प्रभावी तिथि 01.04.2025 से लागू नही होगा
विवरणी दाखिल न करने वालों के लिए उच्च दर पर कर संग्रहण**
वित्त अधिनियम, 2021 के माध्यम से उच्च दर पर कर संग्रहण के लिए एक नई धारा 206गगक को शामिल किया गया है यदि एकत्रीकरण करनेवाला निर्दिष्ट समय के अंदर विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है। यह प्रावधान लागू होगा और कर इस प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित उच्च दरों पर एकत्रित किया जाएगा यदि निम्नलिखित शर्ते पूरी होती हैं :
क) संग्रहण करने वाले ने उस पिछले वर्ष के तुरंत पहले के पिछले वर्षों से प्रासंगिक निर्धारण वर्षों के लिए आय की विवरणी को प्रस्तुत न किया हो जिसमें कर को एकत्रित किया जाना आवश्यक है।
ख) 5 प्रतिशत
टिप्पणी 1 :
क) एक अनिवासी जिसके पास भारत में पीई नहीं है।
ख) एक व्यक्ति जिसे उक्त पिछले वर्ष से संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।
टिप्पणी 3 : यदि धारा 206गग और धारा 206गगक के प्रावधान लागू होते हैं जो कि कलेक्टी ने कलेक्टर को न तो अपना पैन प्रस्तुत किया ना ही निर्दिष्ट अवधि के लिए आय की अपनी विवरणी प्रस्तुत की, कर धारा 206गग या धारा 206गगक, जो अधिक हो, में दी गई दरों पर एकत्रित किया जाएगा।
** धारा 206गगक के प्रावधान प्रभावी तिथि 01.04.2025 से हटा दिया गया है
- स्रोत पर कर संग्रहण विवरण की प्रस्तुति हेतु उत्तरदायी व्यक्ति
- स्रोत पर कर संग्रहण विवरण को दाखिल करने के लिए प्रपत्र
- स्रोत पर कर संग्रहण विवरण दाखिल करने की नियत तिथि
- स्त्रोत पर कर संग्रहण विवरण की इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुति
- (क) डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप से विवरण की प्रस्तुति; अथवा
- (ख) प्रपत्र 27क में अथवा इलैक्ट्रानिक प्रपत्र 27 क में विवरण के सत्यापन अथवा इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापन सहित इलैक्ट्रॉनिक विवरण की प्रस्तुति
स्रोत पर कर संग्रहण विवरण की प्रस्तुति हेतु उत्तरदायी व्यक्ति
स्रोत पर कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को उसके संबंध में तिमाही विवरण प्रस्तुत करना आपेक्षित हैं
स्रोत पर कर संग्रहण विवरण को दाखिल करने के लिए प्रपत्र
त्रैमासिक स्रोत पर कर संग्रहण विवरण प्रपत्र सं. 27ड़थ में प्रस्तुत किया जाएगा
स्रोत पर कर संग्रहण विवरण दाखिल करने की नियत तिथि
स्रोत पर कर संग्रहण विवरण दाखिल करने की नियत तिथि निम्नानुसार हैं :—
| वित्तीय वर्ष की त्रैमासिक समाप्ति | नियत तिथि |
| 30 जून | वित्तीय वर्ष की 15 जुलाई |
| 30 सितम्बर | वित्तीय वर्ष का 15 अक्टूबर |
| 31 दिसंबर | वित्तीय वर्ष की 15 जनवरी |
| 31 मार्च | वित्त वर्ष जिसमें संग्रहण किया गया के ठीक आगामी वित्त वर्ष की 15 मई |
स्त्रोत पर कर संग्रहण विवरण की इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुति
त्रैमासिक स्रोत पर कर संग्रहण विवरण निम्नलिखित किसी भी विधि में इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा:
अपील
आयकर देयता पहले निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित होती है। निर्धारण अधिकारी की विभिन्न कार्यवाहियों द्वारा असंतुष्ट करदाता आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील कर सकता है। इसके अतिरिक्त अपील को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अधिमत किया जा सकता है। पर्याप्त कानूनी प्रश्न पर, आगे की अपील उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जा सकती है चाहें तो उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी की जा सकती है। अपीलीय प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अपील संबंधी प्रक्रियाएं निम्नानुसार परिभाषित है:

