आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
स्थायी खाता संख्या (पैन) एक दस अंकों की अक्षरांकीय संख्या है, जिसे आयकर विभाग द्वारा लैमिनेटेड कार्ड या ई-पैन के रूप में जारी किया जाता है..आगे देखें
UTIITSL या Protean eGov (पूर्व में NSDL eGov) की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
https://www.pan.utiitsl.com/
https://tinpan.proteantech.in/services/pan/pan-index/
पैन आवेदन केंद्र के माध्यम से -पैन के लिए आवेदन UTIITSL या Protean eGov के पैन आवेदन केंद्र पर जमा किया जा सकता है।
https://psaonline.utiitsl.com/PanPSACenters/forms/applicationCenters
https://tinpan.proteantech.in/Facilitation-center
नए पैन आवेदन के लिए
i. प्रपत्र सं. 93 - व्यक्तियों के लिए (भारतीय नागरिक, एनआरआई व आरएनओआर)
ii. प्रपत्र सं. 94 - गैर-व्यक्तिगत भारतीय संस्थाएँ
iii. प्रपत्र सं. 95 - व्यक्तियों के लिए (भारत का नागरिक नहीं)
iv. प्रपत्र सं. 96 - गैर-व्यक्तिगत विदेशी ईकाईयां
पैन में परिवर्तन/सुधार के लिए
i. पैन सीआर-01 - व्यक्ति के लिए
ii. पैन सीआर-02 - गैर-व्यक्ति के लिए
पैन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ -आगे देखें
स्थाई खाता संख्या की स्थिति
पैन स्थिति सत्यापित करें
पैन स्थिति सत्यापित करने की सुविधा का उपयोग करके, स्थायी खाता संख्या (पैन ) का सत्यापन किया जा सकता है... आगे देखें
अपने निर्धारण अधिकारी को जानें अधिक देखें
1. पैन क्या है?
उत्तर: पैन (स्थायी खाता संख्या - दस अंकों की अक्षरांकीय संख्या) आयकर विभाग द्वारा करदाताओं को आवंटित एक विशिष्ट पहचानकर्ता है। यह विभिन्न वित्तीय और कर संबंधी लेनदेनों के लिए आवश्यक है।
2. पैन के लिए किसे आवेदन करना चाहिए ?
उत्तर: कोई भी व्यक्ति/ईकाई जिसे आयकरविवरणी दाखिल करना आवश्यक हो या आयकर नियमों के अनुसार निर्धारित विशिष्ट वित्तीय लेनदेनों में संलग्न होना हो, उसे पैन के लिए आवेदन करना चाहिए।
3. पैन , टैन से किस प्रकार भिन्न है?
उत्तर: पैन करदाताओं की पहचान करता है, जबकि टैन टीडीएस/टीसीएस अनुपालन के लिए ज़िम्मेदार व्यक्तियों/ईकाईयों की पहचान करता है। जहाँ टैन आवश्यक हो, वहाँ पैनटैन का स्थान नहीं ले सकता।
4. आयकर नियम, 2026 के अंतर्गत पैन आवेदन के लिए कौन से प्रपत्र निर्धारित हैं?
उत्तर: पैन आवेदन के लिए निम्नलिखित प्रपत्र निर्धारित हैं:
i. प्रपत्र 93: व्यक्ति (भारत का नागरिक)
ii. प्रपत्र 94: गैर-व्यक्तिगत भारतीय संस्थाएँ
iii. प्रपत्र 95: व्यक्ति (भारत का नागरिक नहीं)
iv. प्रपत्र 96: गैर-व्यक्तिगत विदेशी संस्थाएँ
v. प्रपत्र सीआर-01: पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार (व्यक्ति)
vi. प्रपत्र सीआर-02: पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार (गैर-व्यक्ति)
5. आवेदक पैन के लिए आवेदन कैसे कर सकता है?
उत्तर: आवेदनों को UTIITSL/Protean eGov के पोर्टलों का प्रयोग करकेऑनलाइनया प्राधिकृत पैन सेवा प्रदाता अर्थात् UTIITSL या Protean eGov के पैन केंद्रों पर जाकर आवेदन जमा किए जा सकते हैं। घरेलू कंपनियाँ/एलएलपी और एफपीआई क्रमशः एमसीए और सेबी के सामान्य आवेदन प्रपत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
6. पैन के लिए आवेदन करने हेतु कौन से सहायक दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
उत्तर: आयकर नियम, 2026 के नियम 158 के अनुसार पैन आवेदन के लिए निम्नलिखित सहायक दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
i. पहचान का प्रमाण
ii. पते का प्रमाण
iii. जन्म तिथि/निगमन तिथि का प्रमाण।
7. क्या आवेदक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति आवेदक की ओर से पैन के लिए आवेदन कर सकता है?
उत्तर: हाँ, कुछ मामलों में, प्राधिकृत प्रतिनिधि(एआर) / प्रतिनिधि निर्धारिती (आरए) आवेदक की ओर से पैन आवेदन दाखिल कर सकते हैं। विवरण के लिए, कृपया प्रपत्रों के साथ जारी निर्देशों का संदर्भ लें।
8. आवेदक की ओर से पैन के लिए आवेदन करते समय प्राधिकृत प्रतिनिधि(एआर) / प्रतिनिधि निर्धारिती (आरए) के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
उत्तर: आवेदक के सहायक दस्तावेज़ों के अतिरिक्त(एआर) /(आरए) के निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
9. यदि आवेदन अपूर्ण या अपर्याप्त हो तो क्या होता है?
उत्तर: अपूर्ण आवेदनों को अमान्य माना जाता है।
10. क्या अंतिम बार जमा करने के बाद पैन आवेदन में संपादन की अनुमति है?
उत्तर: नहीं, अंतिम बार जमा करने के बाद संपादन की अनुमति नहीं है। पैन आवंटन के बाद अलग सुधार अनुरोध के माध्यम से सुधार किए जा सकते हैं।
11. क्या पैन विवरणों में सुधार की अनुमति है?
उत्तर: हाँ, पैन परिवर्तन/सुधार अनुरोध प्रपत्र का उपयोग करके सुधार अनुरोध जमा किए जा सकते हैं।
12. क्या पैन आवेदन के लिए कोई शुल्क है?
उत्तर: हाँ, शुल्क नीचे अनुसार लागू है:
पैन आवेदन का तरीका
कागज़ी आवेदन - वास्तविक विधि का प्रयोग करते हुएऑनलाइनजहाँ वास्तविक पैन आवेदन और दस्तावेज़ UTIITSL/Protean eGov को अग्रेषित किए जाते हैं।
वास्तविक लैमिनेटिड कार्ड सहित वास्तविक लैमिनेटिड कार्ड के बिना
संचार का पता
भारतीय रु. 107/-
रु. 72/-
विदेशी रु.1017/-
डिजिटल आवेदन - कागज़ रहित विधि अर्थात् e-KYC/e-Sign/डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन पैन आवेदन (रु. 5.90 के अतिरिक्त ई-साइन शुल्क सहित)।
रु. 101/-
रु. 66/-
रु. 1011/-
13. पैन आवेदन की स्थिति कैसे देखी जा सकती है?
उत्तर: आवेदक UTIITSL/Protean eGov के निर्धारित पोर्टल पर पावती/संदर्भ संख्या का उपयोग करके स्थिति देख सकते हैं।
14. पैन कार्ड पर कौन से माता-पिता का नाम मुद्रित होगा?
उत्तर: पैन आवेदन में चयन के अनुसार पिता/माता का नाम पैन कार्ड पर मुद्रित होगा।
15. पैन आवेदन प्रपत्र कैसे डाउनलोड करें?
उत्तर: आवेदक प्राधिकृत पैन सेवा प्रदाता अर्थात् UTIITSL/Protean eGov के पोर्टलों से सीधे पैन आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र 93, 94, 95, 96, सीएसएफ) डाउनलोड कर सकते हैं।
16. यदि पैन आवेदन अस्वीकृत हो जाए तो क्या होगा?
उत्तर: यदि पैन आवेदन अपूर्ण या अपर्याप्त जानकारी के कारण अस्वीकृत हो जाता है, तो उसे अमान्य माना जाता है। सही विवरण और आवश्यक सहायक दस्तावेज़ों के साथ नया आवेदन जमा करना होगा।
17. क्या पैन के लिए आवेदन करते समय नाम में संक्षिप्तीकरण की अनुमति है?
उत्तर: नहीं, पैन आवेदन में संक्षिप्तीकरण की अनुमति नहीं है। हालांकि, यदि आवेदक के आधार में संक्षिप्तीकरण हों, तो उसे पैन आवेदन में अनुमत किया जाएगा, बशर्ते आवेदक सहायक दस्तावेज़ों के साथ पूराविस्तारित नाम दे।
18. क्या आधार के नाम में संक्षिप्तीकरण को पैन आवेदनों के लिए माना जाएगा?
उत्तर: हाँ। हालांकि, आवेदक को संक्षिप्त नाम के अलावा सहायक दस्तावेज़ों सहित पूरा विस्तारित नाम प्रदान करना होगा। आधार में दिए गए नाम पैन को कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।
19. क्या पैन के लिए आवेदन करने हेतु पासपोर्ट आवश्यक है?
उत्तर: नहीं। हालांकि, अनिवासी भारतीयों (एनआआई) और सामान्यतः निवासी नहीं (एनओआर) के लिएपासपोर्ट संख्या देना आवश्यक है।
20. क्या पैन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों (गैर-नागरिक)/गैर-व्यक्तियों के लिए कर पहचान संख्या (टीआईएन) आवश्यक है?
उत्तर: हाँ, प्रपत्र 95 और प्रपत्र 96 में व्यक्तियों (गैर-नागरिकों) और गैर-व्यक्तिगत विदेशी ईकाईयों के लिए टीआईएन आवश्यक है।
एफएक्यू (प्रपत्रवार)
क: प्रपत्र 93 - व्यक्ति (भारत का नागरिक):
1. प्रपत्र 93 क्या है?
उत्तर: प्रपत्र 93 उन व्यक्तियों के लिए पैन हेतु आवेदन है जो भारत के नागरिक हैं
2. किसेप्रपत्र 93 का उपयोग करके आवेदन करना चाहिए?
उत्तर: कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और पैन की आवश्यकता है, वह प्रपत्र 93 भरकर पैन के लिए आवेदन कर सकता है।
3. आयकर नियम, 2026 के नियम 158 के अनुसार व्यक्तियों (नागरिकों) के लिए निर्धारित दस्तावेज़ क्या हैं?
उत्तर: निर्धारित दस्तावेज़ों की सूची निम्नानुसार है:
टिप्पणी 1: नाबालिग व्यक्ति के मामले में, नाबालिग के आधार के अतिरिक्त, उस नाबालिग के माता-पिता या संरक्षक में से किसी के भी उपर्युक्त सूचीबद्ध दस्तावेज़ों में से कोई भी पहचान का प्रमाण माना जाएगा।
टिप्पणी 2: भारत से बाहर निवास करने वाले भारतीय नागरिक के मामले में, निवास के देश में बैंक खाता विवरण की प्रति या अनिवासी बाह्य बैंक खाता विवरण की प्रति पते का प्रमाण होगी।
टिप्पणी 3: नाबालिग के मामले में, उस नाबालिग के माता-पिता या संरक्षक में से किसी के भी उपर्युक्त सूचीबद्ध दस्तावेज़ों में से कोई भी पते का प्रमाण माना जाएगा।
4. क्या पैन के लिए आवेदन करने हेतु आधार आवश्यक है?
उत्तर: हाँ, छूट प्राप्त श्रेणी के मामलों को छोड़कर सभी के लिए आधार आवश्यक है।
5. क्या नाबालिग पैन के लिए आवेदन कर सकता है और पैन के लिए आवेदन करने हेतु कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
उत्तर: हाँ। नाबालिग व्यक्ति के मामले में, पैन आरए के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। नाबालिग के आधार और फोटो के अतिरिक्त, आवेदन के लिए आरए का पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण आवश्यक है।
6. पत्र-व्यवहार के लिए कौन सा पता चुना जा सकता है?
उत्तर: पत्र-व्यवहार के लिए निम्नलिखित में से कोई भी पता चुना जा सकता है:
i. आवासीय पता
ii. कार्यालय पता
iii. प्रतिनिधि निर्धारिती का पता, यदि लागू हो
ख: प्रपत्र 94 - गैर-व्यक्ति (ईकाई):
1. प्रपत्र 94 क्या है?
उत्तर: प्रपत्र 94 भारतीय कंपनी या भारत में निगमित ईकाई या भारत में गठित असंगठित ईकाई के लिए पैन आवेदन प्रपत्र है।
2. प्रपत्र 94 का उपयोग करके किसे आवेदन करना चाहिए?
उत्तर: कोई भी भारतीय कंपनी, एलएलपी, फर्म, न्यास, एचूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी जो भारत में निगमित/गठित होंप्रपत्र 94 भरकर पैन के लिए आवेदन कर सकती हैं।
3. प्रपत्र 94 के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
उत्तर: निर्धारित दस्तावेज़ आयकर नियम, 2026 के नियम 158 के उप नियम 8(ख) में निर्दिष्ट हैं।
4. क्या पत्र-व्यवहार का पता कार्यालय के पते से भिन्न हो सकता है?
उत्तर: हाँ, हालांकि ऐसी स्थिति में आवेदक को ऐसे पत्र-व्यवहार के पते का प्रमाण जमा करना होगा।
ग: प्रपत्र 95 - गैर-नागरिक (व्यक्ति):
1. प्रपत्र 95 क्या है?
उत्तर: प्रपत्र 95 उन व्यक्तियों के लिए पैन आवंटन का आवेदन प्रपत्र है जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
2. प्रपत्र 95 का उपयोग करके किसे आवेदन करना चाहिए?
उत्तर: भारत में लेनदेनों के लिए पैन की आवश्यकता वाले विदेशी व्यक्ति प्रपत्र 95 भरकर पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3. आयकर नियम, 2026 के नियम 158 के अंतर्गत प्रपत्र 95 के लिए व्यक्ति (गैर-नागरिक) हेतु निर्धारित दस्तावेज़ क्या हैं?
उत्तर:
क) पासपोर्ट की प्रति; या
ख) भारतीय मूल के व्यक्ति के कार्ड की प्रति; या
ग) जारी भारत की विदेशी नागरिकता कार्ड की प्रति; या
घ) अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या या करदाता पहचान संख्या की प्रति, जिसे आवेदक के स्थित देश में एपोस्टाइल या भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा विधिवत् सत्यापित किया गया हो।
घ) अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या या करदाता पहचान संख्या की प्रति, जिसमें जन्म की तिथि, माह और वर्ष हो और जिसे एपोस्टाइल द्वारा विधिवत् सत्यापित किया गया हो; या
ङ) नगर पालिका प्राधिकरण द्वारा या जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किसी कार्यालय द्वारा या भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र; या
च) किसी विदेशी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म की तिथि, माह और वर्ष सहित जन्म प्रमाणपत्र की प्रति, जिसे एपोस्टाइल द्वारा या आवेदक के स्थित देश में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा विधिवत् सत्यापित किया गया हो।
ङ) निवास देश में बैंक खाते के विवरण की प्रति; या
च) भारत में अनिवासी बाहरी बैंक खाते के विवरण की प्रति; या
छ) भारत में निवास प्रमाण-पत्र की प्रति या राज्य पुलिस प्राधिकरण द्वारा जारी आवासीय परमिट की प्रति; या
ज) विदेशी पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति, जिसमें भारतीय पता दर्शाया गया हो; या
झ) जारी किए गए वीज़ा की प्रति तथा भारतीय कंपनी से नियुक्ति पत्र या अनुबंध की प्रति, तथा नियोक्ता द्वारा जारी भारतीय पते का प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)
घ: प्रपत्र 96 - भारत के बाहर स्थापित या गठित ईकाई
1.प्रपत्र 96 क्या है?
उत्तर: प्रपत्र संख्या 96 एक ऐसा आवेदन पत्र है, जिसका उपयोग भारत के बाहर स्थापित या गठित किसी ईकाई या असंगठित इकाई के लिए पैन आवंटन हेतु किया जाता है।
2. प्रपत्र 96 का प्रयोग करते हुए किसी आवेदन करना चाहिए ?
उत्तर: कोई भी विदेशी कंपनी या भारत के बाहर गठितईकाई या असंगठित इकाई जिसे भारत में लेनदेन के लिए पैन की आवश्यकता है, वह प्रपत्र 96 के माध्यम से आवेदन कर सकती है।
3. क्या भारत के बाहर स्थापित ईकाईयों के लिए टिन अनिवार्य है?
उत्तर: हाँ, यह अनिवार्य है।
स्थाई खाता संख्या पर ट्यूटोरियल - आगे देखें