आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
परिचय
पेंशन वह आवधिक या एकमुश्त भुगतान है, जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात्, या कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् उसके परिवार को, पूर्व में दी गई सेवाओं के प्रतिफल के रूप में प्रदान किया जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा प्राप्त पेंशन, शीर्षक "वेतन" के अंतर्गत करयोग्य है। हालाँकि, कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन शीर्षक "अन्य स्रोतों से आय" के अंतर्गत करयोग्य है।
पेंशन आय का कार्यक्षेत्र
पेंशन के निम्नलिखित प्रकार कराधान के लिए प्रासंगिक है :
अरूपांतरित पेंशन - कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जाने वाली आवधिक पेंशन
रूपांतरित पेंशन - पेंशन के किसी भाग को समर्पित करने के बदले प्राप्त एकमुश्त राशि।
पारिवारिक पेंशन - कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् उसके परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त पेंशन।
पेंशन का कर उपचार
(क) अरूपांतरित पेंशन
जब पेंशन का भुगतान नियमित आवधिक अंतराल पर किया जाता है, तो उसे "अरूपांतरित पेंशन " कहा जाता है।
मासिक पेंशन के मामले में, पेंशनधारी द्वारा प्राप्त राशि उसके हाथों शीर्षक "वेतन" के अंतर्गत करयोग्य है और इसे उसी प्रकार माना जाता है, जैसे किसी नियोक्ता से प्राप्त वेतन आय।
• सशस्त्र बलों के विकलांग कर्मियों के मामले में छूट
सशस्त्र बलों के विकलांग कर्मियों के मामले में एक विशेष छूट उपलब्ध है। पूर्ण विकलांगता पेंशन, जिसमें दोनो सेवा घटक और विकलांगता घटक शामिल है, आयकर से पूर्णता करमुक्त है, बशर्ते कि व्यक्ति को सैन्य सेवा से संबद्ध या उससे उत्पन्न शारीरिक विकलांगता के कारण सेवा से अमान्य घोषित किया गया हो।
यह छूट उन कर्मियों को उपलब्ध नहीं है, जिन्होंने अधिवर्षिता या अन्य किसी कारण से सेवानिवृत्ति ली हो।
चूँकि ऐसी विकलांगता पेंशन करमुक्त होती है, इसलिए प्राप्त की गई ऐसी राशि को स्रोत पर कर कटौती के प्रयोजन के लिए वेतन आय में शामिल किए जाने की शामिल किए जाने की आवश्यकता नही है।
(ख) रूपांतरित पेंशन
रूपांतरित पेंशन उस विकल्प को संदर्भित करता है, जिसके अंतर्गत पेंशनधारक अपनी मासिक पेंशन के किसी हिस्से को समर्पित करके उसके बदले एकमुश्त राशि प्राप्त करता है।
सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन का 40% तक परिवर्तन करने की अनुमति होती है, जबकि रक्षा कर्मी अपनी पेंशन का अधिकतम 50% तक परिवर्तन कर सकते हैं।
परिवर्तनीय पेंशन पर प्राप्त होने वाली एकमुश्त राशि मुख्यतः परिवर्तन कारकों पर निर्भर करती है और इसकी गणना निम्नानुसार की जाती है—
आयु कारक × परिवर्तन प्रतिशत × 12 × मूल वेतन, जहाँ मूल वेतन का अर्थ उच्चतर अंतिम आहरित वेतन अथवा सेवानिवृत्ति से पूर्व के अंतिम 10 महीनों के औसत वेतन है।
यद्यपि पेंशन का परिवर्तित मूल्य आय की प्रकृति का होता है, तथापि यह आयकर अधिनियम की धारा 10(10क) के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमाओं तक यह करमुक्त होता है।
(क) सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट
केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों, केन्द्रीय/राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगमों के कर्मचारियों तथा रक्षा सेवाओं के सदस्यों द्वारा प्राप्त रूपांतरित पेंशन पूर्णतः आयकर मुक्त है।
(ख) अन्य कर्मचारियों के लिए छूट
गैर-सरकारी कर्मचारी के मामले में रूपांतरित पेंशन की करयोग्यता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि सेवानिवृत्ति के समय उसे उपदान हुआ है या नहीं।
यदि वह उपदान प्राप्त करता है तो रूपांतरित पेंशन के पूर्ण मूल्य का 1/3 भाग करमुक्त होगा। अन्यथा परिवर्तन पेंशन का 50 करमुक्त है। शेष राशि उस वर्ष में वेतन के तौर पर कर हेतु वसूलनीय है जिसमें वह प्राप्त होती है।
(ग) पारिवारिक पेंशन
कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन, प्राप्तकर्ता के हाथों शीर्षक "अन्य स्रोतों से आय" के अंतर्गत करयोग्य है।
हालाँकि, ऐसी पारिवारिक पेंशन से कटौती की अनुमति है, जो पेंशन का एक तिहाई का कम से कम या रू. 15,000 होगी। जहाँ परिवार के सदस्य की आय की गणना धारा 115खकग के अंतर्गत नई कर व्यवस्था के अंतर्गत दी जाती है, वहाँ रू. 15,000 की मौद्रिक सीमा बढ़ाकर रू25,000 कर दी गई है।
रक्षा कर्मियों के कानूनी वारिसों को पारिवारिक पेंशन पर छूट
संघ के सशस्त्र बलों, जिसमें अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं, के किसी सदस्य की संचालनात्मक कर्तव्यों के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में, उसकी विधवा, संतान या नामांकित उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन पर छूट उपलब्ध है। ऐसे मामलों में ऐसी प्राप्त पारिवारिक पेंशन आयकर हेतु वसूलनीय नही है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या वार्षिकी से प्राप्त पेंशन
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली उन व्यक्तियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जो अन्यथा किसी सांविधिक पेंशन के पात्र नहीं होते। यह व्यक्ति के कार्यकाल के दौरान नियमित बचत को प्रोत्साहित करती है, ताकि सेवानिवृत्ति पर नियमित आय सुनिश्चित हो सके।
इसके लाभों को नाबालिगों तक विस्तारित करने हेतु सरकार ने एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत माता-पिता या अभिभावक नाबालिग की ओर से एनपीएस खाता खोल सकते हैं और उसमें अंशदान कर सकते हैं। व्यस्कता प्राप्त करने पर, अंशदानकर्ता या तो योजना से बाहर निकल सकता है अथवा खाते को नियमित एनपीएस टियर-I खाते के रूप में जारी रख सकता है।
एनपीएस से प्राप्त पेंशन या वार्षिकी, प्राप्तकर्ता के हाथों में पूर्णतः करयोग्य है।
पेंशन आय से कटौतियाँ
मानक कटौती
मानक कटौती उस पेंशनधारी के लिए उपलब्ध है जिसकी पेंशन शीर्षक "वेतन" के अंतर्गत करयोग्य है। यह कटौती समर्थित प्रमाण के बिना स्वतः अनुमत है। मानक कटौती की राशि रू. 50,000 है।
नोट : रू. 75,000 की उच्च मानक कटौती उपलब्ध होगी यदि कर की गणना धारा 115खकग(1क) अर्थात नई कर व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध हो।
धारा 89 के अंतर्गत राहत
धारा 89 के अंतर्गत राहत का दावा रूपांतरित पेंशन के मूल्य या एकमुश्त प्राप्त पेंशन बकाया के संबंध में किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रपत्र सं. 10ङ प्रस्तुत की जाए।