आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

252

अधिसूचना तिथि

12/09/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/09/2006

अधिसूचना: 252 जारी करने की तिथि: 12/9/2006

अधिसूचना सं. 252/2006, 2006/12/09 दिनांक


आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उपखंड (चतुर्थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा सूचित कि ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय "राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव, हरियाणा" (बाद में "संस्था") का आकलन साल बाद की स्थिति के लिए 2005-2006 2007-2008 तक विषय के लिए निर्धारणीय के रूप में ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा:

  1. संस्था पूर्ण और विशेष रूप में इसे स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए और अपने आय से अधिक पंद्रह फीसदी पर या अप्रैल, 2002, 1 दिन के बाद जमा है, जहां एक मामले में अपने आय को लागू करने, या आवेदन के लिए जमा करेंगे अपनी आय का पंद्रह प्रतिशत से अधिक राशि के संचय की अवधि भी मामले में पांच साल से अधिक नहीं होगी;

  2.  संस्था के किसी भी एक या अधिक की तुलना में अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य और आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में बनाए रखा है) ने अपने फंड का निवेश या जमा नहीं करेंगे धारा 11 की उप - धारा (5) में निर्दिष्ट रूपों या मोड;

  3.  व्यापार संस्था और खाते से अलग किताबें इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;

  4.  संस्था नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार इनकम टैक्स प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;

  5. संस्था का विघटन, अपने अधिशेष और परिसंपत्तियों की स्थिति में है कि इसी तरह के उद्देश्यों के साथ एक संगठन को दी जाएगी.

यह सूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ताओं को और न कोई अन्य रसीद या ऐसे प्राप्तकर्ताओं की आय पर लागू होता है. कर देयता या, अन्यथा संस्था की आय का अलग से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा.

[एफ सं 197/63/2006-ITA.I]