कुछ इंटरकोर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती
17 कुछ इंटरकोर्पोरेट लाभांश के संबंध में [कटौती.
80M. 18 एक निर्धारिती की सकल कुल आय, एक घरेलू कंपनी जा रहा है, एक घरेलू कंपनी से लाभांश की तरफ से किसी भी आय भी शामिल है जहां [(एल), के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी , निर्धारिती की कुल आय, करने के बराबर राशि का लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय में से कटौती कंप्यूटिंग में
(एक) का गठन किया है और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी से लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय के संबंध में (1956 का 1), फरवरी, 1975, की 28 वीं दिन के बाद और निर्माण या उत्पादन में विशेष रूप से या लगभग विशेष रूप से लगे हुए आइटम 2 और 3 में निर्दिष्ट लेख या चीजों में से किसी एक या एक से अधिक की, मद 4 [छोड़कर मिश्र धातु, निंदनीय और एसजी आयरन कास्टिंग), आइटम 7) समावेशी दोनों (15 करने के लिए, आइटम 17 और 18, मद 23 (रेफ्रेक्ट्रीज को छोड़कर) और आइटम 24, 26 19 [27, 20 [28] 29 20 [30] और 33] नौवीं अनुसूची की सूची में. |
ऐसी आय की सारी; |
| (ख) लाभांश के अलावा अन्य लाभांश की जिस तरह से इस तरह के आय के संबंध में खंड में संदर्भित करने के लिए (एक) | साठ प्रति ऐसी आय का प्रतिशत.] |
21 [(2) इस धारा के तहत कटौती के लिए भी हकदार है पर लागू होता है जो एक कंपनी कहां खंड 80K उप - धारा के तहत कटौती (1) लाभांश के माध्यम से आय के संबंध में अनुमति दी जाएगी, द्वारा कम करने के लिए उसमें रूप में भेजा के तहत कटौती की राशि अनुभाग 80K .]
प्र.17. इस विषय मूल सेकंड से निपटा गया. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला गया था जो 85A 1965/01/04. वर्तमान सेकंड. 80M सेकंड के स्थान पर डाला गया था. 85A, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 के द्वारा, प्रभावी 1968/01/04.
प्र.18. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1977/01/04. मूल उप - धारा (1) 1968/01/04 और प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1968 के द्वारा संशोधित किया गया था 1972/01/04 और वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
प्र.19. वित्त अधिनियम, 1981 से प्रभावी द्वारा "27 और 29" के लिए एवजी 1982/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
प्र.21. उप सेकंड के लिए एवजी. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी (2) और स्पष्टीकरण 1972/01/04. इससे पहले, उप सेकंड. (2) और स्पष्टीकरण मूल उप सेकंड के लिए प्रतिस्थापित किया गया था. (2) वित्त अधिनियम, 1970 के द्वारा, प्रभावी 1971/01/04.
[वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा संशोधित]

