आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80जजग

निर्यात कारबार के लिए प्रतिधारित लाभों की बाबत कटौती

धारा

धारा संख्या

80जजग

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1986

निर्यात कारबार के लिए प्रतिधारित लाभों की बाबत कटौती

निर्यात कारबार के लिए प्रतिधारित लाभों की बाबत कटौती

5 मुनाफे के संबंध में [कटौती निर्यात व्यापार के लिए बनाए रखा.

80HHC. (1) एक आकलन किया, एक भारतीय कंपनी या एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति () भारत में निवासी जा रहा है, जो इस खंड पर लागू करने के लिए किसी भी सामान या माल के भारत से बाहर निर्यात के कारोबार में लगी हुई है, जहां करेगा, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन, की कुल आय की गणना में, की अनुमति दी जानी मूल्यांकन, एक राशि की कटौती, नहीं इस तरह के माल या माल के निर्यात से मूल्यांकन से व्युत्पन्न लाभ के पचास प्रतिशत से अधिक:

इस उपधारा के तहत दावा किया कटौती की राशि के बराबर राशि कटौती के लिए उपयोग किया जा करने की अनुमति दी और एक रिजर्व खाते में जमा किया जा रहा है जिनके संबंध में पिछले वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाता है बशर्ते कि मूल्यांकन के व्यापार के प्रयोजनों.

इस तरह के सामान या भारत से बाहर निर्यात माल की बिक्री से प्राप्त आय परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में मूल्यांकन से प्राप्य हैं अगर (2) (क) खंड, खंड (ख) में निर्दिष्ट उन लोगों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं या माल, पर लागू होता है.

(ख) इस भाग अर्थात्, निम्नलिखित माल या माल पर लागू नहीं होता: -

(मैं) खनिज तेल; और

(Ii) खनिजों और अयस्कों.

(3) उपधारा के प्रयोजनों के लिए (1), भारत के बाहर माल या माल के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ, किया जाएगा -

(एक) व्यापार का आकलन द्वारा किए गए एक मामले में जहां माल या माल सिर के मुनाफे और कारोबार की Gams या के तहत अभिकलन के रूप में इस खंड में, व्यवसाय के लाभ लागू होता है की भारत के बाहर निर्यात के लिए विशेष रूप से होते हैं पेशे ";

(ख) व्यापार का आकलन द्वारा किए गए एक मामले में जहां भारत के बाहर विशेष रूप से Expart शामिल नहीं करता है (वह माल या माल जो इस खंड के तहत अभिकलन के रूप में (व्यापार के लाभ के लिए भालू जो राशि लागू होता है सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ) का मूल्यांकन द्वारा किए गए कारोबार का कुल कारोबार करने के लिए निर्यात कारोबार भालू के रूप में उसी अनुपात.

विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" रिजर्व द्वारा इलाज किया जा रहा समय के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के प्रयोजनों के लिए, और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के लिए परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में भारत की डूब गया, जो विदेशी मुद्रा का मतलब ;

(ख) "निर्यात कारोबार" किसी भी माल या माल इस खंड लागू होता है और जो भारत के बाहर निर्यात कर रहे हैं, लेकिन माल भाड़ा या के परिवहन के कारण बीमा शामिल नहीं है जो करने के परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में मूल्यांकन से बिक्री आय प्राप्य का मतलब माल या परे माल 6 सीमा शुल्क स्टेशन के सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में परिभाषित किया.]

 

प्र.5.    वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1986/01/04, मूल खंड, 1983/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा सम्मिलित रूप, के रूप में नीचे खड़ा था:

निर्यात कारोबार के संबंध में 'कटौती.

80HHC. (1) भारत में निवासी है, जो एक भारतीय कंपनी या एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति () किया जा रहा है का मूल्यांकन है, किसी भी सामान या माल जो इस खंड पर लागू करने के लिए एक आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान भारत से बाहर निर्यात, वहां करेगा, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में है, अर्थात् मूल्यांकन, निम्नलिखित कटौतियों की कुल आय की गणना में, की अनुमति दी जाए: -

(क) पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के माल या माल के निर्यात कारोबार का एक प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती; और

(ख) पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के माल या माल के निर्यात कारोबार तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान निर्यात इस तरह के सामान का कारोबार या व्यापार से अधिक की राशि के पांच प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती.

इस तरह के सामान या भारत से बाहर निर्यात माल की बिक्री से प्राप्त आय परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में मूल्यांकन से प्राप्य हैं अगर (2) (क) यह खंड [खंड (ख) में निर्दिष्ट उन लोगों की तुलना में अन्य] सभी माल या माल पर लागू होता है.

(ख) माल या माल, अर्थात् (क) कर रहे हैं निम्नलिखित खंड में निर्दिष्ट: -

(I) कृषि प्राथमिक वस्तुओं, वृक्षारोपण का उत्पादन नहीं किया जा रहा;

(Ii) खनिज तेल;

(Iii) खनिजों और अयस्कों; और

(Iv) केन्द्रीय सरकार के रूप में इस तरह के अन्य सामान या माल, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.

आकलन किया था जब तक कि (3) खंड के अधीन कोई कटौती (बी) की उपधारा (1) जो इस खंड पर लागू करने के लिए भारत माल या माल के बाहर निर्यात किया, तुरंत पूर्ववर्ती पिछले वर्ष के दौरान, की अनुमति दी जाएगी.

विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46), और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के प्रयोजनों के लिए परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इलाज किया जा रहा है समय के लिए है, जो विदेशी मुद्रा का मतलब ;

(ख) "निर्यात कारोबार" भारत से बाहर निर्यात किसी भी माल या माल की बिक्री से प्राप्त आय का मतलब है, लेकिन (भाड़ा या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में परिभाषित के रूप में सीमा शुल्क स्टेशन परे माल या माल के परिवहन के कारण बीमा शामिल नहीं है 1962 के 52).

प्र.6.   धारा 2 (13) किसी भी सीमा शुल्क बंदरगाह, सीमा शुल्क हवाई अड्डे या भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के रूप में "सीमा शुल्क स्टेशन" को परिभाषित करता है;

 

 

[1986 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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