विशेष आर्थिक जोन के विकास में लगे किसी उपक्रमों या उद्यमों के लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौतियां
विशेष आर्थिक जोन के विकास में लगे किसी उपक्रमों या उद्यमों के लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौतियां
80झकख. (1) जहां किसी निर्धारिती की, जो विकासकर्ता है, सकल कुल आय में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधीन 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् अधिसूचित किसी विशेष आर्थिक जोन के विकास के किसी कारबार से किसी उपक्रम या उद्यम द्वारा व्युत्पन्न कोर्इ लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के शत प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी :
परंतु इस धारा के उपबंध ऐसे निर्धारिती को, जो कोर्इ विकासकर्ता है, जहां विशेष आर्थिक जोन का विकास 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् आरंभ होता है, लागू नहीं होंगे।
(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती का, निर्धारिती के विकल्प पर, उसके द्वारा उस वर्ष से, जिसमें किसी विशेष आर्थिक जोन को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, आरंभ होने वाले पंद्रह वर्षों में से किन्हीं दस क्रमवर्ती वर्षों में दावा किया जा सकेगा :
परन्तु जहां किसी उपक्रम की, जो विकासकर्ता है, किसी निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय की संगणना करने में, धारा 80झक की उपधारा (13) के उपबंधों को लागू करते हुए उसके लाभ और अभिलाभ सम्मिलित नहीं किए गए थे, वहां उपक्रम, जो विकासकर्ता है, दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अनवसित अवधि के लिए ही इस धारा में निर्दिष्ट कटौती का हकदार होगा और उसके पश्चात् वह, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में यथा उपबंधित आय से कटौती के लिए पात्र होगा :
परंतु यह और कि ऐसी दशा में जहां कोर्इ उपक्रम, जो विकासकर्ता है, किसी विशेष आर्थिक जोन का 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् विकास करता है और ऐसे विशेष आर्थिक जोन का प्रचालन और अनुरक्षण किसी अन्य विकासकर्ता को (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में अंतरिती विकासकर्ता कहा गया है) अंतरित करता है, वहां ऐसे अंतरिती विकासकर्ता को उपधारा (1) के अधीन कटौती दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की शेष अवधि के लिए उसी प्रकार अनुज्ञात की जाएगी मानो प्रचालन और अनुरक्षण, अंतरिती विकासकर्ता को इस प्रकार अंतरित नहीं किए गए थे।
(3) धारा 80झक की उपधारा (5) और उपधारा (7) से उपधारा (12) के उपबंध, उपधारा (1) के अधीन कटौतियां अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए विशेष आर्थिक जोन को लागू होंगे।
स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विकासकर्ता" और "विशेष आर्थिक जोन" के वही अर्थ हैं जो उनके विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (छ) और (यक) में उनके हैं।
[वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा संशोधित रूप में]

