आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 54ज

नर्इ आस्ति अर्जित करने या पूंजी अभिलाभ की रकम का निक्षेप या विनिधान करने के लिए समय का विस्तार

धारा

धारा संख्या

54ज

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1996

नर्इ आस्ति अर्जित करने या पूंजी अभिलाभ की रकम का निक्षेप या विनिधान करने के लिए समय का विस्तार

नर्इ आस्ति अर्जित करने या पूंजी अभिलाभ की रकम का निक्षेप या विनिधान करने के लिए समय का विस्तार
30 नए संपत्ति प्राप्त करने या जमा करने या पूंजी लाभ की राशि निवेश करने के लिए समय की [एक्सटेंशन.
54H.                 वर्गों 54 में किसी बात के होते हुए भी, 54B, 54D 31 मूल संपत्ति के हस्तांतरण के किसी भी कानून और इस तरह के अधिग्रहण के लिए सम्मानित किया मुआवजे की राशि के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से है, जहां [***] और 54F, निर्धारिती द्वारा प्राप्त नहीं है जैसा भी मामला हो इस तरह के हस्तांतरण की तिथि पर, निर्धारिती द्वारा नया संपत्ति प्राप्त करने के लिए अवधि, उन वर्गों में निर्दिष्ट या, जमा करने या संबंध में पूंजी लाभ की राशि निवेश करने के लिए उन धाराओं के तहत निर्धारिती को उपलब्ध अवधि हस्तांतरण की तारीख को प्राप्त नहीं कर रहा है के रूप में इस तरह के मुआवजे के लिए, इस तरह के मुआवजे की प्राप्ति की तारीख से माना जाएगा:
किसी भी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से मूल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में मुआवजे अप्रैल, 1991 के 1 दिन पहले प्राप्त होता है जहां, बशर्ते कि उक्त अवधि या अवधि समाप्त हो गई है, तो दिसंबर के the31st दिन तक विस्तार होगा, 1991.]

 

प्र.30. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/10.
प्र.31.वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए ", 54E" 1992/01/04.

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