बच्चे या पागल व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण
बच्चे या पागल व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण
305.यदि अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, कोई पागल व्यक्ति, कोई विक्षिप्त व्यक्ति, कोई मूर्ख या नशे की हालत में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी ऐसी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित है, उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास या दस वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

