आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 30

धारा 115ञच का संशोधन

धारा

धारा संख्या

30

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2022

धारा 115ञच का संशोधन

धारा 115ञच का संशोधन

धारा 115ञच का संशोधन

30. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञच के खंड (ख) में, उपखंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2023 से रखे जाएंगे, अर्थात् :—

 '(i) किसी निर्धारिती की दशा में जो धारा 115ञग की उपधारा (4) के खंड (i) में निर्दिष्ट कोई यूनिट है, नौ प्रतिशत की दर से ;

(iक) किसी निर्धारिती की दशा में जो धारा 115ञग की उपधारा (4) के खंड (ii) में निर्दिष्ट कोई सहकारी सोसाइटी है, पंद्रह प्रतिशत की दर से ;'।

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