फर्म के आकलन की सूचना
फर्म के आकलन की सूचना.
158. एक पंजीकृत फर्म का आकलन किया जाता है, या एक अपंजीकृत फर्म के खंड (ख) के प्रावधानों के तहत मूल्यांकन किया है जब भी खंड 183 , आयकर अधिकारी का आकलन अपनी कुल आय की राशि और प्रभाजन लिखित रूप में एक आदेश से फर्म को सूचित करेगा उसके कई सहयोगियों के बीच.
[वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित]

