आकलन/कर निर्धारण
78 . 143 (1) (क) एक वापसी धारा 139 के तहत बनाया गया है, या उपधारा के तहत एक नोटिस के जवाब में (1) धारा 142 का, -
किसी कर या ब्याज स्रोत पर कटौती की किसी भी कर का समायोजन करने के बाद, की वजह से इस तरह के रिटर्न के आधार पर पाया जाता है (मैं), भुगतान किसी भी अग्रिम कर और किसी भी राशि के प्रावधान को perjudice बिना, फिर, कर या ब्याज के रूप में नहीं तो भुगतान उप धारा (2), एक सूचना राशि तो देय निर्दिष्ट करने निर्धारिती को भेजी जाएगी, और इस तरह सूचना अनुभाग 156 के तहत और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे जारी मांग का नोटिस होना समझा जाएगा, और
किसी भी वापसी ऐसी वापसी के आधार पर कारण है अगर (द्वितीय), यह निर्धारिती को प्रदान किया जाएगा:
द्वारा देय, या करने के लिए वापस कर या ब्याज कंप्यूटिंग में, निर्धारिती, निम्नलिखित समायोजन अर्थात् वापसी, में घोषित आय या नुकसान में किया जाएगा बशर्ते कि: -
(मैं) वापसी, खातों या इसे साथ दस्तावेजों में किसी भी अंकगणितीय त्रुटियों को सुधारा जाएगा;
ऐसे बदले में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, खाते या दस्तावेजों, प्रथम दृष्टया स्वीकार्य लेकिन बदले में दावा किया है, जो नहीं है, जो (ii) किसी भी हानि आगे बढ़ाया, कटौती, भत्ता या राहत,, की अनुमति दी जाएगी;
(Iii) किसी भी हानि आगे बढ़ाया, कटौती, भत्ता या राहत इस तरह वापसी में उपलब्ध जानकारी, खातों या दस्तावेजों के आधार पर, प्रथम दृष्टया अग्राह्य, अस्वीकृत किया जाएगा, जो है, बदले में दावा किया है:
79 [समायोजन पहले परंतुक के तहत किया जाता है, जहां एक सूचना कोई कर या ब्याज कहा समायोजन करने के बाद की वजह से उसके पास से पाया जाता है कि के होते हुए भी, निर्धारिती को भेजी जाएगी आगे कहा कि:]
80 [ 81 [वजह से इस खंड के अधीन किसी कर या हित के लिए एक सूचना आय निर्धारणीय पहले था जिसमें निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की समाप्ति के बाद भेजा जाना नहीं होगा कि] भी प्रदान की.]
(ख) जहां के अधीन किए गए एक आदेश का एक परिणाम के रूप में 82 [उप - धारा (3) इस अनुभाग या धारा 144 की या] खंड 147 या धारा 154 या धारा 155 या धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या अनुभाग 263 या धारा 264, या उपधारा के अधीन किए गए बंदोबस्त के किसी भी आदेश (4) किसी भी पहले आकलन वर्ष के लिए संबंधित खंड 245D की और खंड (क) में निर्दिष्ट रिटर्न दाखिल करने के बाद पारित कर दिया, में कोई भिन्नता है आगे नुकसान, कटौती, भत्ता या बदले में दावा किया राहत ले, और एक परिणाम के रूप में, जिनमें से -
किसी कर या ब्याज की वजह से पाया जाता है (मैं), एक सूचना राशि तो देय निर्दिष्ट करने निर्धारिती को भेजी जाएगी, और इस तरह सूचना अनुभाग 156 के तहत जारी मांग का नोटिस होना समझा जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों करेगा तदनुसार लागू होते हैं, और
किसी भी वापसी की वजह से है अगर (द्वितीय), यह निर्धारिती को प्रदान किया जाएगा:
कारण इस धारा के तहत किसी कर या हित के लिए एक सूचना ऐसे किसी भी आदेश पारित किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं भेजा जा नहीं होगी.
82 [(ग) निर्धारिती एक फर्म के एक भागीदार या व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर के एक संघ का एक सदस्य है और जहां खंड के लिए सबसे पहले परंतुक के अधीन किए गए समायोजन का एक परिणाम के रूप में (एक) की उपधारा (1) फर्म, संस्था या निकाय द्वारा किए गए रिटर्न में घोषित आय या नुकसान में, जैसा भी मामला हो, या उपधारा के अधीन किए गए एक आदेश का एक परिणाम के रूप में हो सकता है के रूप में (3) इस अनुभाग या धारा 144 या धारा 147 या खंड की 154 या धारा 155 या उप - धारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (5) धारा 185 या उपधारा (1) या उपधारा (2) के खंड 186 या धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264, या उपधारा के अधीन किए गए बंदोबस्त के किसी भी आदेश (4) अनुभाग 245D के खंड में निर्दिष्ट रिटर्न दाखिल करने के बाद पारित कर दिया जैसा भी मामला हो (एक), आय या फर्म, संस्था या शरीर के नुकसान में उसकी हिस्सेदारी में किसी भी बदलाव, वहाँ है, या लौट आय में उसकी हिस्सेदारी के शामिल किए जाने के ढंग में, तो -
किसी कर या ब्याज की वजह से पाया जाता है (मैं), एक सूचना राशि तो देय निर्दिष्ट करने निर्धारिती को भेजी जाएगी, और इस तरह सूचना अनुभाग 156 के तहत जारी मांग का नोटिस होना समझा जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों करेगा तदनुसार लागू होते हैं, और
किसी भी वापसी की वजह से है अगर (द्वितीय), यह निर्धारिती को प्रदान किया जाएगा:
कारण इस धारा के तहत किसी कर या हित के लिए एक सूचना ऐसे किसी भी समायोजन कर दिया गया है या किसी भी तरह के आदेश पारित किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं भेजा जा नहीं होगी.]
83 [(1 ए) (क) के अधीन किए गए समायोजन का एक परिणाम के रूप में किसी भी व्यक्ति, कुल आय के मामले में कहां, 84 उप खंड के खंड (क) के लिए [प्रथम] परन्तुक (1) से अधिक है, किसी भी राशि से वापसी में घोषित कुल आय, मूल्यांकन अधिकारी जाएगा, -
(मैं) आगे उप - धारा के तहत देय कर की राशि में वृद्धि (1) ऐसी अतिरिक्त राशि पर देय कर का प्रतिशत बीस की दर से गणना की और करने के लिए सूचना में अतिरिक्त आयकर निर्दिष्ट एक अतिरिक्त आयकर से खंड के उपखंड (i) के तहत भेजे जा (ए) की उपधारा (1);
(Ii) किसी भी वापसी उप - धारा के तहत कारण है जहां (1), उप खंड (i) के तहत गणना की अतिरिक्त आयकर के बराबर राशि से ऐसी वापसी की मात्रा कम हो.
(बी) धारा 154 या धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264, अतिरिक्त आयकर खंड (क) के तहत देय है जिस पर राशि के तहत एक आदेश का एक परिणाम के रूप में वृद्धि की गई है कहां या, कम जैसा भी मामला हो, अतिरिक्त आयकर वृद्धि हुई है, या तदनुसार कम है, और किया जाएगा -
(मैं) अतिरिक्त आय कर में वृद्धि हुई है, जहां एक मामले में, मूल्यांकन अधिकारी निर्धारिती अनुभाग 156 के तहत मांग का नोटिस पर सेवा करेगा;
(Ii) अतिरिक्त आयकर कम हो जाता है, जहां एक मामले में, इस अतिरिक्त राशि का भुगतान किया, यदि कोई हो, वापस किया जाएगा.
स्पष्टीकरण: इस उप - धारा, "कर ऐसी अतिरिक्त राशि पर देय" के प्रयोजनों के लिए, इसका मतलब है -
(I) के अधीन किए गए समायोजन की राशि जहां किसी भी मामले में 85 खंड [प्रथम] परन्तुक (ए) की उपधारा (1) में कुल आय से अधिक, प्रभार्य हो गया होता है कि कर दिया गया समायोजन की राशि थी कुल आय;
(Ii) किसी अन्य मामले में, कुल आय पर टैक्स और प्रभार्य हो गया होता है कि कर के बीच अंतर इस तरह कुल आय समायोजन की राशि से कम हो गया था.]
86 एक निर्धारिती इस अनुभाग के उप - धारा के तहत (5) एक सूचना के जारी होने के बाद धारा 139, या वापसी के अनुदान की उप - धारा के तहत एक संशोधित रिटर्न, यदि कोई हो, (1) प्रस्तुत कहां [(1 बी), इस खंड के उप वर्गों (1) और (1 ए) के प्रावधानों के ऐसे संशोधित वापसी के संबंध में लागू होते हैं और करेगा
(मैं) पहले से ही किसी भी आयकर, अतिरिक्त आयकर या हित के लिए भेजा सूचना में कहा संशोधित रिटर्न और जहां के आधार पर संशोधन किया जाएगा में निर्दिष्ट आयकर, अतिरिक्त आयकर या ब्याज के रूप में देय किसी भी राशि किसी भी तरह के संशोधन का प्रभाव पड़ता है कहा कि अगर सूचना पहले से ही है, तो निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया
(क) पहले से ही भुगतान की गई राशि को बढ़ाने, इस धारा के तहत संशोधन सूचना उसे और ऐसी सूचना से देय अतिरिक्त राशि का उल्लेख निर्धारिती को भेजी जाएगी अनुभाग 156 और इस सब के प्रावधानों के तहत जारी मांग का नोटिस होना समझा जाएगा अधिनियम तदनुसार लागू नहीं होगी;
(ख) पहले से ही भुगतान अतिरिक्त राशि निर्धारिती को वापस किया जाएगा, भुगतान की गई राशि को कम करने;
(Ii) पहले से ही दी वापसी की राशि बढ़ाकर या कहा संशोधित रिटर्न के आधार पर कम और जहां पहले से ही दी वापसी की राशि है, किया जाएगा
(एक) के कारण ही निर्धारिती को धन वापसी की अतिरिक्त राशि उसे भुगतान किया जाएगा, बढ़ाया;
(ख), तो वापस जमा अतिरिक्त राशि निर्धारिती और एक सूचना राशि तो देय, और इस तरह की सूचना के तहत जारी मांग का नोटिस होना समझा जाएगा निर्दिष्ट करने निर्धारिती को भेजी जाएगी द्वारा देय कर होना समझा जाएगा कम अनुभाग 156 और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे:
उप - धारा के तहत एक संशोधित वापसी सुसज्जित किया गया है जो एक निर्धारिती, (5) उपधारा के तहत सूचना की उस पर सेवा के बाद धारा 139 (1) इस भाग की, में अतिरिक्त आय कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा बशर्ते कि खंड के लिए सबसे पहले परंतुक के अधीन किए गए समायोजन के संबंध (ए) की उपधारा (1) और वह संशोधित रिटर्न में कहा समायोजन कर दिया गया है या नहीं, कहा सूचना, में निर्दिष्ट.]
(2) 87 [एक वापसी धारा 139 के तहत बनाया गया है, या उपधारा के तहत एक नोटिस के जवाब में (1) धारा 142 का, मूल्यांकन अधिकारी, वह अगर करेगा] समझता है कि यह आवश्यक या समीचीन सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारिती आय महत्व नहीं दिया है या अत्यधिक हानि अभिकलन नहीं किया गया है या नहीं किसी भी तरीके से कर के तहत भुगतान किया गया है, 88 [***] उसमें निर्दिष्ट किया जा करने के लिए एक तिथि पर, निर्धारिती पर उसे जरूरत एक नोटिस, या तो भाग लेने के लिए अपने कार्यालय या उत्पादन, या वहाँ का उत्पादन होने का कारण करने के लिए, निर्धारिती वापसी के समर्थन में भरोसा कर सकते हैं जिस पर किसी भी सबूत:
88A [इस उप - धारा के तहत कोई नोटिस वापसी सुसज्जित है, जिसमें इस महीने के अंत से बारह महीने की समाप्ति के बाद निर्धारिती पर कार्य किया जाएगा है.]
(3) उप - धारा (2), या के तहत जारी नोटिस में निर्दिष्ट दिन पर जैसे ही हो सकता है बाद में के रूप में, निर्धारिती उत्पादन हो सकता है के रूप में इस तरह के सबूत और मूल्यांकन अधिकारी के रूप में इस तरह के अन्य साक्ष्य सुनने के बाद, निर्दिष्ट अंक पर आवश्यकता हो सकती है और खाते में वह इकट्ठा किया है जो सभी प्रासंगिक सामग्री लेने के बाद, मूल्यांकन अधिकारी, लेखन में एक आदेश से कुल आय या निर्धारिती के नुकसान का आकलन करते हैं, और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर उसके द्वारा देय राशि का निर्धारण करेगा .]
89 [(4) उप - धारा के तहत एक नियमित मूल्यांकन (3) इस अनुभाग या धारा 144 का, किया जाता है -
(क) उप - धारा के तहत निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी कर या ब्याज (1) इस तरह के नियमित आकलन करने की दिशा में भुगतान किया गया है समझा जाएगा;
वापसी नहीं नियमित मूल्यांकन या उपधारा के तहत वापस कर राशि पर देय है अगर (ख) (1) तो वापस किया निर्धारिती द्वारा देय टैक्स नहीं समझा और किया जाएगा नियमित मूल्यांकन, पूरे या अतिरिक्त राशि पर प्रतिदेय राशि से अधिक इस अधिनियम के प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.
इस धारा (5) के प्रावधानों वे तुरंत प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1988 का 4) द्वारा उनके संशोधन से पहले खड़ा था, के लिए और 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी मूल्यांकन के संबंध में लागू नहीं होगी अप्रैल, 1988, या किसी भी पहले निर्धारण वर्ष और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों को इस खंड में संदर्भ के बल और प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए लागू करने में कुछ समय के लिए के रूप में उन प्रावधानों को संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा.]
89a [स्पष्टीकरण: उप - धारा (1) या उपधारा (1) के तहत निर्धारिती को भेजे गए एक सूचना अनुभाग 264 के प्रयोजनों के लिए एक आदेश होना समझा जाएगा.]
७६.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04. धारा 143, कराधान कानून 1971/01/04 और बाद में वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा संशोधन पर प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित रूप 1975/01/04, वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी : 1976/1/4, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980, 1980/1/4 और वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी, 1988/01/04 से प्रभावी, नीचे के रूप में खड़ा था
'143. आकलन - एक वापसी धारा 139 के तहत किया गया है कहाँ (1) (क), मूल्यांकन अधिकारी, वापसी के समर्थन में कोई सबूत के उसके द्वारा निर्धारिती या उत्पादन की उपस्थिति की आवश्यकता के बिना, कुल के एक आकलन कर सकते हैं के रूप में बदले में घोषित आय या नुकसान के लिए इस तरह के समायोजन करने के बाद आय या निर्धारिती की हानि किसी भी अगर यह उनके साथ,, वापसी और खातों और दस्तावेजों के संदर्भ में, खंड (ख) के तहत किए जाने की आवश्यकता है, और के लिए कर रहे हैं उपखंड में निर्दिष्ट समायोजन के प्रयोजनों (चतुर्थ) खंड (ख), भी आकलन का रिकॉर्ड, यदि कोई हो, पिछले साल की, और उसे करने के लिए निर्धारिती द्वारा देय या रिफंडेबल राशि निर्धारित करने के लिए संदर्भ के साथ पर इस तरह के आकलन का आधार.
(ख) खंड के अंतर्गत कुल आय या निर्धारिती के नुकसान का आकलन करने में (एक), मूल्यांकन अधिकारी बदले में घोषित आय या नुकसान के लिए निम्न समायोजन करना होगा, कि, वह करेगा, कहने के लिए है -
(मैं) वापसी में किसी भी अंकगणितीय त्रुटियों को सुधारने, खातों और doeuments, खंड में निर्दिष्ट (एक);
(Ii) [***]
(Iii) [***]
(चतुर्थ) (2) धारा 32 की, कटौती खंड (द्वितीय) की उपधारा (3) के खंड 32A या खंड (द्वितीय) की उपधारा में निर्दिष्ट उपधारा में निर्दिष्ट भत्ता के कारण प्रभाव दे (2) धारा 33 या खंड (द्वितीय) की उपधारा (2) उप - धारा की धारा 33A या खंड (i) (2) धारा 35 या उप - धारा (1) धारा 35 क के उपबन्धों के (1) 35 दिन की धारा या उपधारा (1) के खंड 35E या (1) धारा 36 की उपधारा के तहत आगे बढ़ाया किसी भी हानि (1) धारा 72 की उप - धारा के खंड (नौ) को पहले परंतुक की या उप - धारा (2) धारा 73 या उपधारा (1) या उपधारा (3) उप - धारा की धारा 74 (3) के खंड 74A और उप - धारा (3) के में निर्दिष्ट कमी की खंड 80J, जल्दी निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए, यदि कोई हो, नियमित आकलन में, प्रत्येक मामले में, गणना के रूप में.
(2) जहां एक वापसी धारा 139 के अधीन किए गए, और कर दिया गया है
(एक) एक आकलन के उप - धारा के तहत बनाया गया है (1), निर्धारिती इस तरह के मूल्यांकन के परिणाम में जारी मांग की नोटिस की सेवा करने की तारीख से एक महीने के अंदर बनाता है, मूल्यांकन अधिकारी मूल्यांकन पर आपत्ति करने के लिए एक आवेदन, या
(ख) या नहीं, एक आकलन के उप - धारा के तहत किया गया है (1), मूल्यांकन अधिकारी यह इस में निर्धारिती या प्रमाण प्रस्तुत की उपस्थिति की आवश्यकता द्वारा वापसी की शुद्धता और पूर्णता को सत्यापित करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझता ओर,
मूल्यांकन अधिकारी या तो, उसमें निर्दिष्ट किया जा करने के लिए एक तिथि पर, निर्धारिती उसे जरूरत एक नोटिस पर सेवा करेगा निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में भाग लेने के लिए या निर्माण करने के लिए, या उत्पादित वहाँ होने का कारण करने के लिए, निर्धारिती में भरोसा कर सकते हैं जिस पर किसी भी सबूत वापसी का समर्थन:
एक आकलन इस तरह की सूचना खंड के अधीन निर्धारिती द्वारा एक आवेदन के अनुसरण में जहां सिवाय इस उपधारा के तहत उप - धारा (1), नोटिस के तहत बनाया गया है, जहां एक मामले में (एक) जारी नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उपायुक्त के पूर्व अनुमोदन ऐसे नोटिस जारी करने के लिए प्राप्त किया गया है, जब तक:
उप - धारा के अधीन किए गए मूल्यांकन (1) धारा के तहत एक आवेदन से निर्धारिती द्वारा पर आपत्ति है जहां एक मामले में (एक), निर्धारिती पूरे के सम्मान या किसी भी भाग में डिफ़ॉल्ट में होना नहीं माना जाएगा कि आगे प्रदान की इस तरह की राशि खंड (ख के उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी समायोजन से संबंधित नहीं है के रूप में कर की राशि का अब तक में, निर्धारिती द्वारा विवादित है जो कि उप - धारा के तहत मूल्यांकन के अनुसरण में की मांग ) की उपधारा (1), और आगे कोई ब्याज (2) इस तरह के विवादित राशि के संबंध में खंड 220 की उपधारा के तहत प्रभार्य होगा.
(3) उप - धारा (2), या के तहत जारी नोटिस में निर्दिष्ट दिन पर जैसे ही हो सकता है बाद में के रूप में, निर्धारिती उत्पादन हो सकता है के रूप में इस तरह के सबूत और मूल्यांकन अधिकारी के रूप में इस तरह के अन्य साक्ष्य सुनने के बाद, निर्दिष्ट अंक पर आवश्यकता हो सकती है और खाते में सभी प्रासंगिक सामग्री लेने के बाद वह इकट्ठा किया है जो -
(क) कोई मूल्यांकन उपधारा के तहत किया गया है, जहां एक मामले में (1), मूल्यांकन अधिकारी, लेखन में एक आदेश से कुल आय या निर्धारिती के नुकसान का आकलन करेगा, और द्वारा देय राशि का निर्धारण उसे या इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर उसे वापस नहीं की जाएगी;
(ख) एक आकलन के उप - धारा के तहत बनाया गया है, जहां एक मामले में (1), इस तरह के मूल्यांकन के लिए या तो (क) उप - धारा (2) या मूल्यांकन अधिकारी की धारा के तहत एक आवेदन से निर्धारिती द्वारा पर आपत्ति कर दिया गया है इस तरह के आकलन के किसी भी सामग्री के संबंध में, मूल्यांकन अधिकारी, लेखन में एक आदेश से, गलत अपर्याप्त या अधूरा कुल आय या निर्धारिती के नुकसान का एक ताजा आकलन करते हैं, और उसके द्वारा देय या राशि का निर्धारण करेगा राय है कि है इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर उसे रिफंडेबल.
विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(1) उप - धारा के तहत एक आकलन (1), एक सामग्री के संबंध में, गलत अपर्याप्त या अधूरा होना समझा जाएगा अगर
(क) उप - धारा के तहत निर्धारित कुल आय की राशि (1) निर्धारिती कर करने के लिए इस अधिनियम के तहत ठीक से प्रभार्य है जिस पर कुल आय की राशि से अधिक है या छोटा होता है; या
(ख) उप - धारा के तहत निर्धारित देय कर की राशि (1) निर्धारिती द्वारा इस अधिनियम के तहत ठीक से देय कर की राशि से अधिक है या छोटा होता है; या
(ग) उप - धारा के तहत निर्धारित रूप में किसी भी नुकसान की राशि (1) एक उचित अभिकलन पर इस अधिनियम के तहत अवधार्य, यदि कोई हो, नुकसान की राशि से अधिक है या छोटा होता है; या
मामला, अन्य रूप में हो सकता (डी) उप - धारा के तहत निर्धारित रूप में किसी भी मूल्यह्रास भत्ता, विकास छूट या किसी भी अन्य भत्ता या कटौती की राशि (1) मूल्यह्रास भत्ता, विकास छूट या, की राशि से अधिक है या छोटी है भत्ता या इस अधिनियम के तहत उचित रूप से स्वीकार्य कटौती; या
किसी भी अगर (ई) उप - धारा के तहत निर्धारित के रूप में वापसी की राशि (1) के कारण एक उचित अभिकलन पर इस अधिनियम के तहत, धन वापसी की राशि से अधिक है या छोटा होता है; या
(च) निर्धारिती उप - धारा के तहत मूल्यांकन किया गया है, जिसमें स्थिति (1) निर्धारिती इस अधिनियम के तहत ठीक से निर्धारणीय है जिसमें स्थिति से अलग है;
(2) एक निर्धारिती के संबंध में "स्थिति", एक व्यक्ति, एक हिंदू अविभाजित परिवार, या व्यक्तियों के किसी अन्य श्रेणी के रूप में निर्धारिती के वर्गीकरण की धारा 2 के खंड (31) में निर्दिष्ट और निर्धारिती एक फर्म है, जहां का मतलब , एक पंजीकृत फर्म या एक अपंजीकृत फर्म के रूप में अपनी वर्गीकरण. '
77 वे प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, अप्रैल, 1988 और किसी भी पहले निर्धारण वर्ष ख़बरदार आय के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए आकलन के संबंध में लागू नहीं होगी के प्रारंभ से पहले खड़ा था के रूप में धारा 143 के प्रावधानों टैक्स (कठिनाइयों को हटाने के) आदेश, 1989.
७८.यह भी 1976/05/07 सर्कुलर नं 201, देखें., सर्कुलर नंबर 230, 27-10-1977 को अपील: 15-5-1981 [लोक लेखा समिति का 114 वां रिपोर्ट [1982-83], पीपी 16-17 स्रोत] दिनांकित निर्देश सं 1395,. CDTAC की 12 वीं बैठक के कार्यवृत्त से संबंधित निष्कर्षों सर्कुलर नंबर 1 [सी., 17-8-1967 को आयोजित नहीं, 9 (17) -IT/50], 24-4-1950 दिनांकित, सर्कुलर नं 18 (एक्स्ट्रा लार्ज-37), सर्कुलर नंबर 47, 28-4-1955 दिनांक 17-12-1952, परिपत्र कोई दिनांक 26-11-1973 दिनांकित. 125,, सर्कुलर नंबर 36 19-11-1958 दिनांकित (एक्स्ट्रा लार्ज -52), सर्कुलर नंबर 50 (एक्स्ट्रा लार्ज-43), पत्र [एफ, 28-12-1956 दिनांकित सं 91/41/67-ITJ (25)], पत्र [एफ, 1967/03/07 दिनांकित सं 81/27/65-IT (ख)], 18-5-1965 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 14 (एक्स्ट्रा लार्ज-35), 1955/11/04 16-1 दिनांक 1942 के सर्कुलर नंबर 3, दिनांक - 1942 और 1991/04/06 सर्कुलर नं 601,.
79 प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
80प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
81 प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1989, प्रभावी द्वारा "आगे दिए गए" के लिए एवजी 1989/01/04.
82 डाला, Ibid.
83 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04.
84 प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
85 डाला, Ibid.
८६1989/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1990, द्वारा डाला.
87 एवजी के लिए "उपधारा में निर्दिष्ट एक मामले में (1), अगर निर्धारण अधिकारी" प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी से 1989/01/04.
88. "वह होगा", लोप ibid.
88A. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/10. पिछले प्रतिस्थापन के लिए, परंतुक के तहत के रूप में पढ़ा:
"इस उपधारा के तहत कोई नोटिस है, जो भी वापसी सुसज्जित है जो में वापसी सुसज्जित है जिसमें वित्तीय वर्ष या महीने के अंत से छह महीने की समाप्ति की समाप्ति के बाद निर्धारिती पर कार्य किया जाएगा बशर्ते कि बाद में. "
८९ .प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
89a. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/10.

