आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 121

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।

धारा

धारा संख्या

121

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIII - आयकर प्राधिकरण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2002

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।

आयुक्तों की अधिकारिता

15121. [प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।]

 

15. लोप से पूर्व धारा 121 वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1967 से संशोधित की गर्इ थी।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित रूप में]

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