प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।
आयुक्तों की अधिकारिता
15121. [प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।]
15. लोप से पूर्व धारा 121 वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1967 से संशोधित की गर्इ थी।
[वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित रूप में]

