कुछ कंपनियों के संबंध में विशेष प्रावधान
43 [अध्याय बारहवीं बी
कुछ कंपनियों के संबंध में विशेष प्रावधान
कुछ कंपनियों के संबंध में विशेष प्रावधान.
115J. (1) कुछ होते हुए भी किया जा रहा है एक निर्धारिती के मामले में एक कंपनी जहां इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में निहित 44 [(पीढ़ी या बिजली के वितरण के कारोबार में लगी कंपनी के अलावा अन्य)], कुल आय, के रूप में गणना 1988 1 अप्रैल दिन को या उसके बाद शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले साल, के संबंध में इस अधिनियम के तहत 45 [लेकिन, 1991 1 अप्रैल दिन पहले] (प्रासंगिक पिछले वर्ष के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) अपने किताब लाभ का कम से कम तीस फीसदी है, प्रासंगिक पिछले साल के लिए टैक्स को ऐसे निर्धारिती प्रभार्य की कुल आय में इस तरह के पुस्तक लाभ का प्रतिशत तीस के बराबर राशि होना समझा जाएगा.
46 [(1 ए) हर निर्धारिती, एक कंपनी जा रहा है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए, कंपनी अधिनियम भागों द्वितीय और अनुसूची VI की III के प्रावधानों के अनुसार प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए अपने लाभ और हानि खाते तैयार करेगा, 1956 (1956 का 1).]
प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में दिखाए गए विवरण के रूप में. के लिए इस खंड के प्रयोजनों, "पुस्तक लाभ" शुद्ध लाभ का मतलब 47 से वृद्धि हुई है, [उप - धारा (1 ए) के तहत तैयार]
(एक) का भुगतान किया या देय आयकर की राशि, और वजह प्रावधान; या
(ख) किसी भी भंडार के लिए किया जाता मात्रा 48 [(धारा में निर्दिष्ट भंडार के अलावा अन्य 80HHD 49 [या (1) अनुभाग 33AC की उप - धारा])], जो भी नाम से बुलाया; या
(ग) का पता लगाया देनदारियों के अलावा अन्य देनदारियों, बैठक के लिए किए गए प्रावधानों को अलग सेट राशि या मात्रा में; या
(घ) सहायक कंपनियों के घाटे के लिए प्रावधान के माध्यम से राशि; या
(ई) राशि या भुगतान या प्रस्तावित लाभांश की मात्रा; या
(च) राशि या अध्याय III के प्रावधानों के किसी भी जो करने के लिए किसी भी आय से सम्बद्ध व्यय की मात्रा 50 [लागू होता है; या]
51 [(छ) यह है कि धारा (4) उप - धारा में निर्दिष्ट के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है, जहां खंड 80HHD, के तहत रिजर्व खाते से निकाली गई राशि;]
(ज) कि राशि की अवधि के भीतर का उपयोग नहीं किया गया हद तक, खंड 80HHD तहत रिजर्व खाते में जमा राशि (4) उस अनुभाग के उप - धारा में निर्दिष्ट;]
52 [(हा) राशि (3) खंड 33AC की उप - धारा के तहत मुनाफा नहीं समझा;]
53 लाभ और हानि खाते में [(एफ) को खंड (क) में निर्दिष्ट किसी राशि डेबिट या है, तो जैसा भी मामला हो,, खंड (जी) और (ज) में निर्दिष्ट राशि जमा नहीं है], और, द्वारा कम के रूप में -
(I) भंडार से निकाली गई राशि 48 [(धारा 80HHD में निर्दिष्ट भंडार के अलावा अन्य)] या प्रावधान, ऐसे किसी भी राशि के लिए श्रेय दिया जाता है, तो 54 [लाभ और हानि खाते:
परंतु, कि इस खंड (प्रासंगिक पिछले वर्ष सहित) किसी भी पिछले एक साल में एक निर्धारिती के लिए लागू है जहां, 1 अप्रैल दिन को या उसके बाद शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक साल में किए गए बनाया भंडार या प्रावधानों से निकाली गई राशि 1988 में इस तरह वर्ष की किताब लाभ इस स्पष्टीकरण के अधीन (कहा राशि वापस ले लिया गया था, जिसमें से) उन भंडार या प्रावधानों द्वारा बढ़ा दी गई है जब तक कि किताब लाभ से कम नहीं होगा, या]
किसी भी तरह की राशि लाभ और हानि खाते में जमा है अगर (द्वितीय) आय की राशि जो अध्याय III के प्रावधानों के किसी भी लागू होता है, के लिए; या
55 [(iii) (एफ) (क) खंड में निर्दिष्ट मात्रा से शुद्ध लाभ में वृद्धि और (मैं) खंड में निर्दिष्ट मात्रा द्वारा शुद्ध लाभ को कम करने के बाद पर पहुंचे और (द्वितीय) के रूप में मात्रा [] व्यापार के कारण, जिसमें से मुनाफे अनुभाग 80HHC या अनुभाग 80HHD के तहत कटौती के लिए पात्र हैं; जैसा भी मामला हो तो, हालांकि, इस तरह मात्रा में, उप - धारा (3) या खंड 80HHC या उप - धारा (3) खंड 80HHD की उप धारा (3) में निर्दिष्ट तरीके से गणना कर रहे हैं कि; या]
56-57 [(चतुर्थ)] नुकसान की राशि या अगर पहले परंतुक के खंड के प्रावधानों (ख) उप के रूप में प्रासंगिक पिछले वर्ष के लाभ के खिलाफ बंद सेट किए जाने की आवश्यकता होगी जो ह्रास की राशि खंड (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 के (1956 का 1), लागू कर रहे हैं.
(2) उप - धारा में समाहित कुछ भी नहीं (1) उप - धारा (2) धारा 32 की या के प्रावधानों के तहत अगले वर्ष या साल के लिए आगे ले जाने के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के संबंध में मात्रा के निर्धारण को प्रभावित करेगा उप - धारा (3) धारा 32A या खंड (ख) (1) के खंड 72 या अनुभाग 73 या धारा 74 या उप - धारा (3) के खंड 74A या उप - धारा (3) के खंड 80J की उप - धारा की .]
प्र 43 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
प्र.44. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.45. वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
प्र.46.वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.47. वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा "पार्ट्स द्वितीय और कंपनी अधिनियम को छठी अनुसूची, 1956 (1956 का 1) की तृतीय के प्रावधानों के अनुसार तैयार" के लिए एवजी 1989/01/04.
प्र 48 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.49. प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
प्र.50. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा "लागू" के लिए एवजी 1989/01/04.
51 डाला, Ibid.
52.प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
५३.एवजी के लिए प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा "किसी भी तरह की राशि डेबिट किया जाता है, तो" 1989/01/04.
54 1988/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1989, के द्वारा, "या लाभ और हानि खाता" के लिए एवजी.
55 दत्ताजीप्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
56-57. Relettered, Ibid.

