आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 107

धारा 19 के संशोधन

धारा

धारा संख्या

107

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1991

धारा 19 के संशोधन

धारा 19 के संशोधन

धारा 19 का संशोधन.

107 ब्याज कर अधिनियम की धारा 19 में, अक्टूबर, 1991, के 1 दिन से प्रभावी -

(क) उप - धारा (1) में, -

(मैं) शब्द "आयकर अधिकारी" के लिए, "अधिकारी का आकलन" शब्द रखे जाएँगे;

(Ii) विवरण के लिए, निम्न स्पष्टीकरण अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

'स्पष्टीकरण. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह एतद्द्वारा घोषित कि, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किया जाता है -

(क) "रिकॉर्ड" में शामिल होगा और आयुक्त द्वारा परीक्षा के समय में उपलब्ध इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेखों को शामिल किया है हमेशा के लिए समझा जाएगा;

इस उपधारा में निर्दिष्ट किसी आदेश किसी भी अपील का विषय है, जहां माना जाता है और इस तरह की अपील में यह निर्णय लिया गया नहीं था के रूप में (ख), इस उपधारा के तहत आयुक्त की सत्ता ऐसे सभी मामलों को विस्तार करेगा. ';

(ख) उप - धारा (3), स्पष्टीकरण में, शब्द के बाद, कोष्ठक और चित्रा "उप - धारा (2),", शब्द और अंक "निर्धारिती करने का अवसर देने में लगने वाले समय reheard होने के लिए के रूप में इस अधिनियम की धारा 21 की हैसियत से इस अधिनियम को लागू, और "डाला जाएगा आयकर अधिनियम की धारा 129, के प्रावधान के तहत.

 

 

[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991]

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