|
लिखत का विवरण |
उचित स्टाम्प-ड्यूटी |
|
(1) |
(2) |
| 1. |
किसी ऋण की अभिस्वीकृति, जिसकी राशि या मूल्य बीस रुपए से अधिक हो, किसी ऋणी द्वारा या उसकी ओर से लिखित या हस्ताक्षरित, ताकि ऐसे ऋण का साक्ष्य किसी पुस्तक में (बैंकर पास-बुक के अलावा) या किसी अलग कागज पर दिया जा सके, जब ऐसी पुस्तक या कागज ऋणदाता के कब्जे में छोड़ दिया गया हो: बशर्ते कि ऐसी अभिस्वीकृति में ऋण चुकाने का कोई वादा या ब्याज चुकाने या कोई माल या अन्य संपत्ति देने का कोई अनुबंध न हो। |
एक आना। |
| 2. |
प्रशासन-बांड, जिसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 (1865 का 10) की धारा 256, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 6, प्रोबेट और प्रशासन अधिनियम, 1881 (1881 का 5) की धारा 78, या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अधिनियम, 1889 (1889 का 7) की धारा 9 या धारा 10 के अंतर्गत दिया गया बांड शामिल है - |
|
|
| (क) |
|
जहां राशि 1,000 रुपये से अधिक नहीं है। |
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इतनी राशि के लिए बॉन्ड (सं. 15) के समान शुल्क। |
|
|
पांच रुपये |
| 3. |
दत्तक-विलेख, अर्थात्, कोई भी दस्तावेज (वसीयत के अलावा) जो दत्तक-ग्रहण को दर्ज करता है या गोद लेने का अधिकार प्रदान करता है या प्रदान करने का अभिप्राय रखता है। अधिवक्ता, अधिवक्ता के रूप में प्रविष्टि देखें (सं. 30) |
दस रुपये। |
|
|
|
| 4. |
शपथ-पत्र, जिसमें कानून द्वारा शपथ लेने के स्थान पर प्रतिज्ञान या घोषणा करने की अनुमति प्राप्त व्यक्तियों के मामले में प्रतिज्ञान या घोषणा भी शामिल है। छूट लिखित में शपथ पत्र या घोषणा जब की जाती है-
| (क) |
|
भारतीय सेना अधिनियम, 1911 (1911 का 8) या भारतीय वायु सेना अधिनियम, 1932 (1932 का 14) के तहत नामांकन की शर्त के रूप में; |
| (ख) |
|
किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष दाखिल या उपयोग किए जाने के तत्काल प्रयोजन के लिए; या |
| (ग) |
|
या किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या धर्मार्थ भत्ता प्राप्त करने में समर्थ बनाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए। |
|
एक रुपया |
| 5. |
समझौता ज्ञापन अथवा अनुबंध |
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|
| (क) |
|
यदि विनिमय के बिल की बिक्री से संबंधित है; |
|
दो आना। |
|
| (ख) |
|
यदि यह किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में सरकारी प्रतिभूति या शेयर की बिक्री से संबंधित है; |
|
अधिकतम दस रुपए के अधीन रहते हुए, प्रतिभूति या शेयर के मूल्य के प्रत्येक 10,000 रुपए या उसके भाग के लिए एक आना। |
|
| (ग) |
|
यदि इसके लिए अन्यथा प्रदान नहीं किया गया है |
छूट समझौता ज्ञापन या अनुबंध-
| (क) |
|
विशेष रूप से माल या वाणिज्य वस्तु की बिक्री के लिए या उससे संबंधित, जो संख्या 43 के तहत प्रभार्य नोट या ज्ञापन नहीं है; |
| (ख) |
|
किसी ऋण के लिए या उससे संबंधित केन्द्रीय सरकार को निविदाओं के रूप में किया गया; |
पट्टा समझौता। पट्टा (सं. 35) देखें। |
आठ आने। |
| 6. |
शीर्षक-पत्र, गिरवी या गिरवी जमा करने से संबंधित अनुबंध, अर्थात, किसी भी दस्तावेज से संबंधित अनुबंध को प्रमाणित करने वाला कोई भी दस्तावेज -
| (1) |
|
शीर्षक-पत्र या दस्तावेज जमा करना जो किसी भी संपत्ति (विपणन योग्य प्रतिभूति के अलावा) के शीर्षक का गठन करता है या उसका साक्ष्य है; या |
| (2) |
|
चल संपत्ति का बंधक या गिरवी रखना, |
जहां ऐसी जमाराशि, गिरवी या प्रतिज्ञा, ऋण या किसी मौजूदा या भविष्य के ऋण के रूप में अग्रिम या अग्रिम दिए जाने वाले धन की अदायगी के लिए सुरक्षा के रूप में की गई है - |
|
|
| (क) |
|
यदि ऐसा ऋण या कर्ज मांग पर या समझौते को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की तारीख से तीन महीने से अधिक समय के भीतर चुकाया जाना है; |
|
सुरक्षित राशि के लिए विनिमय पत्र [सं. 13(ख)] के समान शुल्क। |
|
| (ख) |
|
यदि ऐसा ऋण या कर्ज ऐसे लिखत की तारीख से तीन महीने से अधिक समय के भीतर चुकाया जाना है। |
छूट माल का बंधक या गिरवी रखने का लिखत, यदि अप्रमाणित हो। |
सुरक्षित राशि के लिए विनिमय पत्र [सं. 13(ख)] पर देय शुल्क का आधा। |
| 7. |
एक शक्ति के निष्पादन में स्वीकृति, चाहे वह न्यासियों की हो या संपत्ति की, चल या अचल, जहां किसी भी लेखन द्वारा किया गया है जो वसीयत नहीं है। |
पंद्रह रुपये। |
| 8. |
किसी वाद के दौरान न्यायालय के आदेश के अलावा किसी अन्य तरीके से किया गया मूल्यांकन या आकलन— |
|
|
| (क) |
|
जहां राशि 1,000 रुपये से अधिक नहीं है |
|
इतनी राशि के लिए बॉन्ड (सं. 15) के समान शुल्क। |
|
| (ख) |
|
किसी भी अन्य मामले में। |
छूट
| (क) |
|
मूल्यांकन या आकलन केवल एक पक्ष की जानकारी के लिए किया जाता है, तथा यह किसी भी प्रकार से पक्षों के बीच समझौते या कानून के तहत बाध्यकारी नहीं होता है। |
| (ख) |
|
जमींदार को किराये के तौर पर कितनी राशि देनी है, यह जानने के लिए फसलों का मूल्य निर्धारण। |
|
पांच रुपये। |
| 9. |
प्रशिक्षुता विलेख, जिसमें किसी भी प्रशिक्षु, क्लर्क या सेवक की सेवा या ट्यूशन से संबंधित हर लेखन शामिल है, जिसे किसी भी पेशे, व्यापार या रोजगार को सीखने के लिए किसी भी मास्टर के पास रखा गया है, जो क्लर्कशिप के लेख नहीं हैं (सं. 11) |
पांच रुपये। |
|
छूट प्रशिक्षु अधिनियम, 1850 (1850 का 19) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित प्रशिक्षुता के दस्तावेज, या जिनके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी लोक दान के अधीन या उसके द्वारा प्रशिक्षु बनाया जाता है। |
|
| 10. |
कंपनी के संविधान के अनुच्छेद। छूट किसी भी एसोसिएशन के अनुच्छेद जो लाभ के लिए गठित नहीं है और भारतीय कंपनी अधिनियम, 1882 (1882 का 6) की धारा 26 के तहत पंजीकृत नहीं है। कंपनी का सहयोग का ज्ञापन (सं. 39) भी देखें। |
पच्चीस रुपये। |
| 11. |
लिपिकीय पद के अनुच्छेद या अनुबंध जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में वकील के रूप में प्रवेश पाने के लिए पहली बार क्लर्क के रूप में काम करने के लिए बाध्य होता है। |
दो सौ पचास रुपये। |
|
सौंपा हुआ काम। जैसा भी मामला हो, क्रय-विलेख (सं. 23), स्थानांतरण (सं. 62) और पट्टे का स्थानांतरण (सं. 63) देखें। अटॉर्नी। अटॉर्नी के रूप में प्रविष्टि (सं.30) और पावर-ऑफ-अटॉर्नी (सं.48) देखें। दत्तक ग्रहण का प्राधिकरण दत्तक-पत्र (नं. 3) देखें। |
|
| 12. |
पंचाट, अर्थात् मध्यस्थ या पंच द्वारा लिखित रूप में दिया गया कोई निर्णय, जो विभाजन का निर्देश देने वाला पंचाट न हो, किसी वाद के दौरान न्यायालय के आदेश से भिन्न किसी निर्देश पर दिया गया निर्णय - |
|
|
| (क) |
|
जहां उस संपत्ति का मूल्य, जिससे पुरस्कार संबंधित है, ऐसे पुरस्कार में निर्धारित रूप से 1,000 रुपये से अधिक नहीं है; |
|
इतनी राशि के लिए बॉन्ड (सं. 15) के समान शुल्क। |
|
छूट बम्बई जिला नगरपालिका अधिनियम, 1873 (बम्बई अधिनियम VI, 1873), धारा 81, या बम्बई वंशानुगत कार्यालय अधिनियम, 1874 (बम्बई अधिनियम III, 1874), धारा 18 के अंतर्गत पारित पंचाट। |
पांच रुपये। |
| 13. |
विनिमय पत्र [धारा 2(2) द्वारा परिभाषित, बांड, बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है—
| (क) |
|
** ** ** |
| [(ख) |
|
जहां मांग के अलावा अन्य आधार पर भुगतान योग्य हो- |
|
|
|
| ( i) |
|
जहाँ तिथि या दृष्टि के तीन महीने के भीतर भुगतान योग्य हो - |
|
|
यदि बिल या नोट की राशि 500 रुपये से अधिक नहीं है; |
|
[तीस पैसे]। |
|
|
|
यदि यह 500 रुपये से अधिक है, किन्तु 1,000 रुपये से अधिक नहीं है; |
|
[साठ पैसे]। |
|
|
|
तथा प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 रुपये या 1,000 रुपये से अधिक उसके भाग के लिए; |
|
[साठ पैसे]। |
|
| (ii) |
|
जहाँ भुगतान तिथि या दृष्टि के तीन महीने से अधिक, किन्तु छह महीने से अधिक नहीं, के बाद देय हो। |
|
|
|
|
|
यदि बिल या नोट की राशि 500 रुपये से अधिक नहीं है; |
|
[साठ पैसे]। |
|
|
|
यदि यह 500 रुपये से अधिक है, किन्तु 1,000 रुपये से अधिक नहीं है; |
|
[एक रुपया बीस पैसे]। |
|
|
|
तथा प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 रुपये या 1,000 रुपये से अधिक उसके भाग के लिए; |
|
[एक रुपया बीस पैसे]। |
|
| (iii) |
|
जहां देय छह महीने से अधिक है लेकिन तारीख या दृष्टि के बाद, नौ महीने से अधिक नहीं है- |
|
|
|
|
|
यदि बिल या नोट की राशि 500 रुपये से अधिक नहीं है; |
|
[नब्बे पैसे]। |
|
|
|
यदि यह 500 रुपये से अधिक है, किन्तु 1,000 रुपये से अधिक नहीं है; |
|
[एक रुपया अस्सी पैसे] |
|
|
|
तथा प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 रुपये या 1,000 रुपये से अधिक उसके भाग के लिए; |
|
[एक रुपया अस्सी पैसे] |
|
| (iv) |
|
जहां नौ महीने से अधिक देय है, लेकिन तारीख या दृष्टि के बाद एक साल से अधिक नहीं है- |
|
|
|
|
|
यदि बिल या नोट की राशि 500 रुपये से अधिक नहीं है; |
|
|
यदि यह 500 रुपये से अधिक है, किन्तु 1,000 रुपये से अधिक नहीं है; |
|
[एक रुपया पच्चीस पैसे] [दो रुपये पचास पैसे]। |
|
|
|
तथा प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 रुपये या 1,000 रुपये से अधिक उसके भाग के लिए; |
|
[दो रुपये पचास पैसे]। |
|
| (ग) |
|
जहां तिथि या दृष्टि के बाद एक वर्ष से अधिक समय पर देय है- |
|
|
|
|
|
यदि बिल या नोट की राशि 500 रुपये से अधिक नहीं है; |
|
[दो रुपये पचास पैसे]। |
|
|
|
यदि यह 500 रुपये से अधिक है, किन्तु 1,000 रुपये से अधिक नहीं है; |
|
[पाँच रुपये]। |
|
|
|
तथा प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 रुपये या 1,000 रुपये से अधिक उसके भाग के लिए। |
|
[पाँच रुपये]।] |
| 14. |
लदान बिल (जिसमें एक लदान बिल के माध्यम से भी शामिल है)। |
[एक रुपया]। |
|
छूट
| (क) |
|
लदान बिल तब कहा जाता है जब उसमें वर्णित माल भारतीय पत्तन अधिनियम, 1889 (1889 का 10) के अधीन परिभाषित किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर प्राप्त किया जाता है, और उसे उसी पत्तन की सीमाओं के भीतर किसी अन्य स्थान पर परिदत्त किया जाना होता है; |
|
ध्यान दें- यदि लदान बिल को भागों में तैयार किया गया है, तो उसके लिए उचित स्टाम्प सेट के प्रत्येक भाग द्वारा वहन किया जाना चाहिए। |
|
| (ख) |
|
लदान-पत्र जब [भारत] से बाहर निष्पादित किया जाता है और [भारत] में वितरित की जाने वाली संपत्ति से संबंधित होता है। |
|
|
| 15. |
बांड [धारा 2(5) द्वारा परिभाषित, जो डिबेंचर (सं. 27) नहीं है और इस अधिनियम या न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 7) द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया गया है] |
|
|
जहां सुरक्षित राशि या मूल्य 10 रुपये से अधिक नहीं है। |
दो आना |
|
जहां यह 10 रुपये से अधिक और 50 रुपये से अधिक नहीं है |
चार आना |
|
|
|
|
|
|
|
यथावत् |
50 |
यथावत् |
100 |
आठ आना |
|
यथावत् |
100 |
यथावत् |
200 |
एक रुपया। |
|
यथावत् |
200 |
यथावत् |
300 |
एक रुपया आठ आना |
|
यथावत् |
300 |
यथावत् |
400 |
दो रुपये। |
|
यथावत् |
400 |
यथावत् |
500 |
दो रुपये आठ आना |
|
यथावत् |
500 |
यथावत् |
600 |
तीन रुपये। |
|
यथावत् |
600 |
यथावत् |
700 |
तीन रुपये आठ आना |
|
यथावत् |
700 |
यथावत् |
800 |
चार रुपये। |
|
यथावत् |
800 |
यथावत् |
900 |
चार रुपये आठ आना . |
|
यथावत् |
900 |
यथावत् |
1000 |
पांच रुपये। |
|
|
|
|
तथा प्रत्येक 500 रुपये या उसके भाग के लिए 1,000 रुपये से अधिक |
दो रुपये आठ आना |
|
प्रशासनिक बांड (संख्या 2), पोतबंधक ऋण बांड (संख्या 16), सीमा शुल्क बांड (संख्या 26), क्षतिपूर्ति बांड (संख्या 34), रिस्पोंडेंटिया बांड (संख्या 56), सुरक्षा बांड (संख्या 57) देखें। छूट बॉन्ड, जब निष्पादित किया जाता है-
| (क) |
|
बंगाल सिंचाई अधिनियम, 1876 (1876 का बंगाल अधिनियम III), धारा 99 के अनुसार बनाए गए नियमों के अंतर्गत नामित मुखिया, उस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों के उचित पालन के लिए; |
| (ख) |
|
कोई भी व्यक्ति यह गारंटी देने के उद्देश्य से कि किसी धर्मार्थ औषधालय या अस्पताल या सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु के लिए निजी दान से प्राप्त स्थानीय आय प्रति माह निर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी। |
|
|
| 16. |
पोतबंधक बांड, अर्थात् ऐसा कोई भी दस्तावेज जिसके द्वारा किसी समुद्री जहाज का स्वामी जहाज की सुरक्षा पर धन उधार लेता है ताकि वह जहाज को सुरक्षित रख सके या उसकी यात्रा को जारी रख सके। |
समान राशि के बांड (सं. 15) के समान ही शुल्क। |
| 17. |
रद्दीकरण - (किसी भी उपकरण सहित जिसके द्वारा पहले से निष्पादित किया गया कोई भी उपकरण रद्द कर दिया जाता है) का अविश्वास, यदि सत्यापित किया जाता है और अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है। |
पांच रुपये। |
|
रिलीज (सं. 55), निपटान का निरसन (सं. 58ख), पट्टे का समर्पण (सं. 61), न्यास का निरसन (सं. 64ख) भी देखें। |
|
| 18. |
किसी सिविल या राजस्व न्यायालय, या कलेक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची गई किसी संपत्ति के क्रेता को दिया गया बिक्री प्रमाणपत्र (प्रत्येक संपत्ति के संबंध में जिसे अलग-अलग लॉट के रूप में रखा गया है और बेचा गया है) - |
|
|
(a) जहां क्रय-राशि 10 रुपए से अधिक न हो; |
दो आना। |
|
(ख) जहां क्रय-राशि 10 रुपये से अधिक हो, किन्तु 25 रुपये से अधिक न हो; |
चार आना |
|
(ग) किसी भी अन्य मामले में |
क्रय राशि के बराबर प्रतिफल के लिए क्रय-विलेख (सं. 23) के समान ही शुल्क। |
| 19. |
प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज [(अनुच्छेद 27 और 56 क के तहत कवर किए गए प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज को छोड़कर)] जो धारक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में किसी भी शेयर, स्क्रिप या स्टॉक के अधिकार या शीर्षक को प्रमाणित करता है, या किसी ऐसी कंपनी या निकाय में या उसके शेयरों, स्क्रिप या स्टॉक का मालिक बनने का अधिकार या शीर्षक प्रमाणित करता है। [***] |
दो आना। |
| 20. |
चार्टर-पार्टी, अर्थात् कोई भी दस्तावेज (टग-स्टीमर के किराये के लिए समझौते को छोड़कर) जिसके द्वारा किसी जहाज या उसके किसी निर्दिष्ट मुख्य भाग को चार्टरकर्ता के निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किराए पर दिया जाता है, चाहे उसमें दंड का खंड शामिल हो या नहीं। |
एक रुपया। |
| 21. |
** ** ** |
|
| 22. |
संयोजन-विलेख, अर्थात्, किसी देनदार द्वारा निष्पादित कोई भी लिखत जिसके द्वारा वह अपनी संपत्ति अपने लेनदारों के लाभ के लिए हस्तांतरित करता है, या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर संयोजन या लाभांश का भुगतान लेनदारों को सुरक्षित किया जाता है, या जिसके द्वारा निरीक्षकों के पर्यवेक्षण में या लाइसेंस पत्रों के तहत, अपने लेनदारों के लाभ के लिए देनदार के व्यवसाय को जारी रखने के लिए प्रावधान किया जाता है। |
दस रुपये। |
| 23. |
क्रय-विलेख [जैसा कि धारा 2(10) द्वारा परिभाषित है], जो संख्या 62 के तहत प्रभारित या छूट प्राप्त स्थानांतरण नहीं है,— |
|
|
जहां ऐसे क्रय-विलेख के लिए प्रतिफल की राशि या मूल्य, जैसा कि इसमें निर्धारित है, 50 रुपए से अधिक नहीं है; |
आठ आने। |
|
जहां यह 50 रुपये से अधिक हो, परंतु 100 रुपये से अधिक न हो। |
एक रुपया। |
|
यथावत् |
100 |
यथावत् |
200 |
दो रुपये। |
|
यथावत् |
200 |
यथावत् |
300 |
तीन रुपये। |
|
यथावत् |
300 |
यथावत् |
400 |
चार रुपये। |
|
यथावत् |
400 |
यथावत् |
500 |
पांच रुपये। |
|
यथावत् |
500 |
यथावत् |
600 |
छह रुपये। |
|
यथावत् |
600 |
यथावत् |
700 |
सात रुपये। |
|
यथावत् |
700 |
यथावत् |
800 |
आठ रुपये। |
|
यथावत् |
800 |
यथावत् |
900 |
नौ रुपये। |
|
यथावत् |
900 |
यथावत् |
1000 |
दस रुपये। |
|
तथा प्रत्येक 500 रुपये या उसके भाग के लिए 1,000 रुपये से अधिक छूट
| [(क)] |
|
भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1847 (1847 का 20), धारा 5 के अंतर्गत की गई प्रविष्टि द्वारा कॉपीराइट का हस्तांतरण। |
| [(ख) |
|
इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, अनुच्छेद संख्या 23क के अंतर्गत आने वाले किसी दस्तावेज के संबंध में भुगतान किए गए शुल्क के हिस्से को इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी संघ राज्य क्षेत्र में लेनदेन के पूरा होने से संबंधित किसी तत्संबंधी दस्तावेज के संबंध में भुगतान योग्य शुल्क की गणना करते समय बाहर रखा जाएगा।] |
सह-साझेदारी विलेख। साझेदारी (सं.46) देखें |
पांच रुपये। |
| [23क |
आंशिक निष्पादन के स्वरूप में संपत्ति का क्रय-विलेख संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 53क के अंतर्गत किसी संघ राज्य क्षेत्र में आंशिक निष्पादन की प्रकृति में अचल संपत्ति के अंतरण के लिए अनुबंध। |
क्रय-विलेख के रूप में शुल्क का नब्बे प्रतिशत (सं. 23)।] |
| 24. |
प्रतिलिपि या उद्धरण, किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से, सत्य प्रतिलिपि या उद्धरण के रूप में प्रमाणित किया गया है और न्यायालय शुल्क से संबंधित वर्तमान कानून के अंतर्गत प्रभार्य नहीं है- |
|
|
| ( i) |
|
यदि मूल मुद्रा पर शुल्क नहीं लगता था या जिस शुल्क से वह मुद्रा लगती थी वह एक रुपये से अधिक नहीं है; |
|
आठ आना |
|
| (ii) |
|
किसी भी अन्य मामले में। |
|
एक रुपया। |
|
छूट
| (क) |
|
किसी भी कागज की प्रतिलिपि जिसे किसी सार्वजनिक अधिकारी को किसी सार्वजनिक कार्यालय में या किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड के लिए बनाने या प्रस्तुत करने के लिए कानून द्वारा स्पष्ट रूप से अपेक्षित किया गया है। |
|
|
|
| (ख) |
|
जन्म, बपतिस्मा, नामकरण, समर्पण, विवाह, तलाक, मृत्यु और अंत्येष्टि से संबंधित किसी भी रजिस्टर की प्रतिलिपि या उद्धरण। |
|
|
| 25. |
किसी ऐसे लिखत का प्रतिपक्ष या प्रतिरूप जिस पर शुल्क लगाया जा सकता है और जिसके संबंध में उचित शुल्क चुकाया जा चुका है,— |
|
|
| (क) |
|
यदि मूल लिखत पर देय शुल्क एक रुपए से अधिक नहीं है; |
|
वही शुल्क जो मूल पर देय है। |
|
| (ख) |
|
किसी भी अन्य मामले में। |
छूट किसी कृषक को दिए गए किसी पट्टे का प्रतिरूप, जब ऐसा पट्टा शुल्क से मुक्त हो। |
एक रुपया। |
| 26. |
सीमा शुल्क बांड— |
|
|
| (क) |
|
जहां राशि 1,000 रुपये से अधिक नहीं है; |
|
इतनी राशि के लिए बॉन्ड (सं. 15) के समान शुल्क। |
|
| (ख) |
|
किसी भी अन्य मामले में। |
|
पांच रुपये। |
| [27. |
डिबेंचर—[धारा 2 (10क) द्वारा परिभाषित] (धारा 9क और 9ख देखें) |
|
|
| (क) |
|
डिबेंचर जारी करने के मामले में; |
|
0.005% |
|
| (ख) |
|
डिबेंचर के हस्तांतरण और पुनः जारी करने के मामले में। |
|
0.0001%] |
| 28. |
माल के संबंध में डिलीवरी आदेश [(स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों में लेनदेन के निपटान के संबंध में डिलीवरी आदेश को छोड़कर)], अर्थात्, कोई भी उपकरण जो उसमें नामित किसी व्यक्ति, या उसके समनुदेशिती, या उसके धारक को किसी भी गोदी या बंदरगाह में या किसी भी गोदाम में, जिसमें माल किराए या किराये पर संग्रहीत या जमा किया जाता है, या किसी भी घाट पर, किसी भी माल की डिलीवरी के लिए हकदार बनाता है, ऐसे उपकरण पर ऐसे माल के मालिक द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षर किए जाते हैं, जब ऐसी संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण होता है, जब ऐसे माल का मूल्य बीस रुपये से अधिक होता है। स्वामित्व-पत्र जमा करना। शीर्षक-पत्र, गिरवी या गिरवी जमा करने से संबंधित अनुबंध देखें (सं. 6) साझेदारी का समाधान। साझेदारी (सं. 46) देखें। |
एक आना। |
| 29. |
तलाक - तलाक का साधन, अर्थात ऐसा कोई भी साधन जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विवाह का विघटन करता है। दहेज -- का लिखत निपटान (सं. 58) देखें। प्रतिलिपि। प्रतिपक्ष (सं. 25) देखें। |
एक रुपया |
| 30. |
भारतीय बार काउंसिल अधिनियम, 1926 (1926 का 38) के अधीन किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता, वकील या एटॉर्नी के रूप में प्रवेश, या लेटर्स पेटेंट या लीगल प्रैक्टिशनर्स अधिनियम, 1884 (1884 का 9) द्वारा ऐसे न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना। |
|
|
| (क) |
|
किसी अधिवक्ता या वकील के मामले में |
|
पांच सौ रुपये। |
|
छूट किसी अधिवक्ता, वकील या एटॉर्नी का किसी उच्च न्यायालय की नामावली में प्रवेश, जब वह पहले किसी उच्च न्यायालय में नामांकित रहा हो। |
दो सौ पचास रुपये। |
| 31. |
सम्पति का आदान-प्रदान - निष्कर्षण का दस्तावेज़। प्रतिलिपि (सं. 24) देखें। |
ऐसे लिखत में निर्धारित अधिकतम मूल्य की संपत्ति के मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए क्रय-विलेख (सं. 23) के समान कर्तव्य। |
| 32. |
अतिरिक्त प्रभार- साधन, अर्थात् बंधक संपत्ति पर अतिरिक्त प्रभार लगाने वाला कोई भी साधन- |
|
|
| (क) |
|
जब मूल बंधक अनुच्छेद संख्या 40 के खंड (क) में निर्दिष्ट विवरण में से एक है (अर्थात कब्जे के साथ)। |
|
ऐसे लिखत द्वारा सुरक्षित अतिरिक्त प्रभार की राशि के बराबर विचार के लिए एक क्रय-विलेख (सं. 23) के रूप में समान शुल्क। |
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| (ख) |
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जब ऐसा बंधक अनुच्छेद संख्या 40 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकार का हो (अर्थात कब्जे के बिना) - |
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| ( i) |
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यदि आगे के प्रभार के प्रलेख के निष्पादन के समय संपत्ति का कब्जा दे दिया जाता है, या ऐसे प्रलेख के तहत देने पर सहमति हो जाती है; |
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क्रय-विलेख (सं. 23) के समान शुल्क, जो प्रभार की कुल राशि (मूल बंधक और पहले से किए गए किसी अन्य प्रभार सहित) के बराबर प्रतिफल के लिए है, जिसमें से ऐसे मूल बंधक और आगे के प्रभार पर पहले से चुकाए गए शुल्क को घटाया जाता है। |
|
| (ii) |
|
यदि कब्जा नहीं दिया गया तो |
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ऐसे उपकरण द्वारा सुरक्षित आगे के प्रभार की राशि के लिए बांड (सं. 15) के समान शुल्क। |
| 33. |
जीआईएफटी- यह निपटान (संख्या 58) या वसीयतनामा या हस्तांतरण (संख्या 62) का साधन नहीं है। किराये का अनुबंध या सेवा के लिए अनुबंध। अनुबंध (सं. 5) देखें। |
ऐसे लिखत में निर्धारित संपत्ति के मूल्य के बराबर विचार के लिए एक क्रय-विलेख (संख्या 23) के रूप में समान शुल्क। |
| 34. |
क्षतिपूर्ति बांड निरीक्षण-विलेख, संयोजन-विलेख (सं. 22) देखें। बीमा। बीमा पॉलिसी (सं. 47) देखें। |
समान राशि के लिए सुरक्षा-बांड (सं. 57) के समान शुल्क। |
| 35. |
पट्टा, जिसमें उप-पट्टा या उप-पट्टा और किराये पर देने या उप-पट्टे पर देने का कोई समझौता शामिल है - |
|
|
| (क) |
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जहां ऐसे पट्टे द्वारा किराया तय किया जाता है और कोई प्रीमियम नहीं दिया जाता है या वितरित नहीं किया जाता है - |
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| ( i) |
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जहां पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिए होना अपेक्षित होता है ; |
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ऐसे पट्टे के अंतर्गत देय या वितरण योग्य संपूर्ण राशि के लिए बांड (सं. 15) के समान शुल्क। |
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| (ii) |
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जहाँ पट्टा एक वर्ष से कम नहीं बल्कि तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए होना अभिप्रेत है; |
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आरक्षित औसत वार्षिक किराए की राशि या मूल्य के लिए बांड (संख्या 15) के समान शुल्क। |
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| (iii) |
|
जहाँ पट्टा तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए होना अभिप्रेत है; |
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आरक्षित औसत वार्षिक किराए की राशि या मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए क्रय-विलेख (संख्या 23) के समान शुल्क। |
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| (iv) |
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जहाँ पट्टा किसी निश्चित अवधि के लिए होना अभिप्रेत नहीं है; |
|
औसत वार्षिक किराए की राशि या मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए क्रय-विलेख (संख्या 23) के समान शुल्क जो पट्टे के इतने लंबे समय तक जारी रहने पर पहले दस वर्षों के लिए भुगतान या वितरित किया जाएगा। |
|
| (v) |
|
जहाँ पट्टा चिरस्थायी होना अभिप्रेत है; \ |
|
पट्टे के पहले पचास वर्षों के संबंध में भुगतान की जाने वाली या वितरित की जाने वाली किराए की पूरी राशि के पांचवें हिस्से के बराबर प्रतिफल के लिए क्रय-विलेख (संख्या 23) के समान शुल्क। |
|
| (ख) |
|
जहाँ पट्टा जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम राशि के लिए दिया जाता है और जहाँ कोई किराया आरक्षित नहीं है; |
|
ऐसे जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम की राशि या मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए क्रय-विलेख (संख्या 23) के समान शुल्क जो पट्टे में निर्धारित किया गया है। |
|
| (ग) |
|
जहाँ पट्टा जुर्माने या प्रीमियम के लिए या आरक्षित किराए के अलावा अग्रिम धन के लिए दिया जाता है। |
|
उस शुल्क के अतिरिक्त जो ऐसे पट्टे पर देय होता यदि कोई जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम का भुगतान या वितरण नहीं किया गया होता, ऐसे जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम की राशि या मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए क्रय-विलेख (संख्या 23) के समान शुल्क, जो पट्टे में निर्धारित किया गया हैः |
|
|
बशर्ते कि किसी भी मामले में जब पट्टे के लिए किसी समझौते पर पट्टे के लिए आवश्यक विज्ञापन मूल्य की मुहर लगी हो और ऐसे समझौते के अनुसरण में पट्टे को बाद में निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे पट्टे पर शुल्क आठ साल से अधिक नहीं होगा। |
|
छूट
| (क) |
|
पट्टा, जो किसी कृषक के मामले में और खेती के उद्देश्यों के लिए (खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए पेड़ों के पट्टे सहित) किसी भी जुर्माने या प्रीमियम के भुगतान या वितरण के बिना निष्पादित किया जाता है, जब एक निश्चित अवधि व्यक्त की जाती है और ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होती है, या जब आरक्षित औसत वार्षिक किराया एक सौ रुपये से अधिक नहीं होता है। |
| (ख) |
|
** ** ** |
|
|
| 36. |
[किसी भी कंपनी या प्रस्तावित कंपनी द्वारा जुटाए जाने वाले किसी भी ऋण के संबंध में आवंटन पत्र।] |
दो आना। |
| 37. |
ऋण पत्र, अर्थात, कोई भी साधन जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे को उस व्यक्ति को श्रेय देने के लिए अधिकृत करता है जिसके पक्ष में यह लिखा जाता है। गारंटी पत्र। समझौता (संख्या 5) देखें। |
[एक रुपया]। |
| 38. |
लाइसेंस पत्र, अर्थात्, देनदार और उसके लेनदारों के बीच कोई समझौता जिसके अनुसार, पत्र निर्दिष्ट समय के लिए उनके दावों को निलंबित कर देगा और देनदार को अपने विवेक से व्यवसाय करने की अनुमति देगा। |
दस रुपये। |
| 39. |
कंपनी का संघ का ज्ञापन— |
|
|
| (क) |
|
यदि भारतीय कंपनी अधिनियम, 1882 (1882 का 6) की धारा 37 के तहत संघ के लेखों के साथ; |
|
पंद्रह रुपये। |
|
छूट तो लाभ के लिए गठित और भारतीय कंपनी अधिनियम, 1882 (1882 का 6) की धारा 26 के तहत पंजीकृत किसी भी संघ का ज्ञापन। |
चालीस रुपये। |
| 40. |
बंधक-विलेख, जो शीर्षक-विलेख, गिरवी या गिरवी (सं. 6), बॉटमरी बांड (सं. 16), फसल बंधक (सं. 41), रिस्पोंडेंटिया बांड (सं. 56), या सुरक्षा बांड (सं. 57) जमा करने से संबंधित समझौता नहीं है - |
|
|
| (क) |
|
जब ऐसे विलेख में सम्मिलित संपत्ति या संपत्ति के किसी भाग का कब्जा बंधककर्ता द्वारा दिया जाता है या दिए जाने पर सहमति होती है; |
|
ऐसे विलेख द्वारा सुरक्षित राशि के बराबर प्रतिफल के लिए क्रय-विलेख (सं. 23) के समान शुल्क। |
|
| (ख) |
|
जब पूर्वोक्त रूप से कब्जा नहीं दिया गया हो या देने पर सहमति नहीं हुई हो; |
|
|
स्पष्टीकरण.- कोई बंधककर्ता, जो बंधकदार को बंधक रखी गई संपत्ति या उसके किसी भाग का किराया या पट्टा वसूलने के लिए मुख्तारनामा देता है, इस अनुच्छेद के अर्थ में कब्जा देने वाला समझा जाएगा। |
|
ऐसे विलेख द्वारा सुरक्षित राशि के लिए बांड (सं.15) के समान कर्तव्य। |
|
| (ग) |
|
जब कोई संपार्श्विक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति, या उपर्युक्त उद्देश्य के लिए आगे आश्वासन के रूप में, जहां मूल या प्राथमिक प्रतिभूति विधिवत् स्टाम्पित है - |
|
|
|
|
|
प्रत्येक सुरक्षित राशि के लिए 1,000 रुपये से अधिक नहीं, |
|
आठ आना |
|
|
|
तथा प्रत्येक 1,000 रुपये या उससे अधिक सुरक्षित उसके भाग के लिए। |
छूट
| (1) |
|
भूमि सुधार ऋण अधिनियम, 1883 (1883 का 19) या कृषक ऋण अधिनियम, 1884 (1884 का 12) के अधीन अग्रिम राशि लेने वाले व्यक्तियों द्वारा या ऐसे अग्रिम राशि के पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में उनके जमानतदारों द्वारा निष्पादित लिखत। |
|
आठ आना |
|
| (2) |
|
विनिमय पत्र के साथ दिया जाने वाला दृष्टिबंधक पत्र। |
|
|
| 41. |
फसल का बंधक, जिसमें किसी फसल के बंधक पर लिए गए ऋण की वापसी को सुरक्षित करने के लिए किसी समझौते को प्रमाणित करने वाला कोई भी दस्तावेज शामिल है, चाहे बंधक के समय फसल अस्तित्व में हो या न हो - |
|
|
| (क) |
|
जब ऋण का पुनर्भुगतान लिखत की तारीख से तीन महीने से अधिक नहीं है- |
|
|
|
|
|
प्रत्येक प्रतिभूति राशि के लिए जो 200 रुपये से अधिक नहीं है, |
|
एक आना। |
|
|
|
और प्रत्येक 200 रुपये या उसके हिस्से के लिए जो 200 रुपये से अधिक प्रतिभूति है; |
|
एक आना। |
|
| (ख) |
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जब ऋण तीन महीने से अधिक, लेकिन अठारह महीने से अधिक नहीं, लिखत की तारीख से चुकाने योग्य है- |
|
|
|
|
|
प्रत्येक प्रतिभूति राशि के लिए जो 100 रुपये से अधिक नहीं है, |
|
दो आना। |
|
|
|
और प्रत्येक 100 रुपये या उसके हिस्से के लिए जो 100 रुपये से अधिक प्रतिभूति है। |
|
दो आना। |
| 42. |
नोटरी अधिनियम, अर्थात, कोई भी साधन, समर्थन, नोट, प्रमाणन, प्रमाण पत्र या प्रविष्टि जो एक प्रदर्शनकारी (संख्या 50) नहीं है, जो एक नोटरी पब्लिक द्वारा अपने कार्यालय के कर्तव्यों के निष्पादन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या हस्ताक्षरित है जो कानूनी रूप से एक नोटरी पब्लिक के रूप में कार्य करता है। बिल या नोट का विरोध (संख्या 50) भी देखें। |
एक रुपया। |
| 43. |
किसी दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने प्रधान को भेजी गई स्मृति सूचना, जिसमें ऐसे प्रधान के कारण खरीद या बिक्री की सूचना दी जाती है - |
|
|
| (क) |
|
बीस रुपये से अधिक मूल्य की किसी भी वस्तु का; |
|
दो आना। |
|
| (ख) |
|
बीस रुपये से अधिक मूल्य की किसी स्टॉक या विपणन योग्य प्रतिभूति का। |
|
अधिकतम दस रुपए के अधीन रहते हुए, स्टॉक या प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक 10,000 रुपए या उसके भाग के लिए एक आना। |
| 44. |
एक जहाज के मालिक द्वारा विरोध पत्र। यह भी देखें जहाज़ के मालिक का विरोध (सं. 51) पैसे के भुगतान का आदेश विनिमय पत्र देखें (सं. 13) |
आठ आने। |
| 45. |
विभाजन—[धारा 2(15) द्वारा परिभाषित] का लिखत । |
संपत्ति के अलग किए गए हिस्से या शेयरों के मूल्य की राशि के लिए बांड (सं. 15) के समान शुल्क। ध्यान दें- संपत्ति के विभाजन के बाद बचा सबसे बड़ा हिस्सा (या, यदि समान मूल्य के दो या अधिक शेयर हैं और किसी अन्य शेयर से छोटे नहीं हैं, तो ऐसे समान शेयरों में से एक) वह माना जाएगा जिससे अन्य शेयर अलग किए गए हैं: बशर्ते कि—
| (क) |
|
जब संपत्ति को अलग-अलग विभाजित करने के लिए एक समझौते वाले विभाजन के एक दस्तावेज को निष्पादित किया जाता है और ऐसे समझौते के अनुसरण में विभाजन किया जाता है, तो ऐसे विभाजन को प्रभावी करने वाले दस्तावेज पर प्रभार्य शुल्क को पहले दस्तावेज के संबंध में भुगतान किए गए शुल्क की राशि से कम कर दिया जाएगा, |
|
|
किन्तु आठ आने से कम नहीं होगी; |
| (ख) |
|
जहां भूमि को राजस्व बंदोबस्त पर तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए रखा जाता है और पूर्ण मूल्यांकन का भुगतान किया जाता है, शुल्क के प्रयोजन के लिए मूल्य की गणना वार्षिक राजस्व के पांच गुना से अधिक नहीं की जाएगी; |
| (ग) |
|
जहां किसी राजस्व-प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित विभाजन करने के लिए अंतिम आदेश, या विभाजन का निर्देश देने वाले मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट, विभाजन लिखत के लिए अपेक्षित स्टांप से स्टांपित है, और ऐसे आदेश या पंचाट के अनुसरण में विभाजन लिखत बाद में निष्पादित की जाती है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क आठ आने से अधिक नहीं होगा। |
|
| 46. |
साझेदारी— एक—लिखत— |
|
|
| (क) |
|
जहां साझेदारी की पूंजी 500 रुपये से अधिक नहीं है; |
|
दो रुपये आठ आना |
|
|
दस रुपये। |
|
बी- का विघटन |
पांच रुपये। |
|
बंधक या गिरवी, स्वामित्व-पत्र, गिरवी या गिरवी जमा करने से संबंधित अनुबंध देखें (सं. 6)। |
|
| 47. |
बीमा पॉलिसी— |
|
|
A. समुद्री बीमा (अनुभाग 7 देखें) (1) किसी यात्रा के लिए या उस पर- |
यदि अकेले तैयार किया जाए |
यदि दो प्रतियों में तैयार किया गया हो, तो प्रत्येक भाग के लिए। |
|
| ( i) |
|
जहां प्रीमियम या विचार पॉलिसी द्वारा बीमाकृत राशि के [***] आठवें प्रतिशत की दर से अधिक नहीं है; |
|
[पाँच पैसे]। |
[पाँच पैसे]। |
|
| (ii) |
|
किसी अन्य मामले में, पॉलिसी द्वारा बीमाकृत एक हजार पांच सौ रुपए की प्रत्येक पूर्ण राशि तथा एक हजार पांच सौ रुपए के किसी आंशिक भाग के संबंध में; |
|
[पाँच पैसे]। |
[पाँच पैसे]। |
|
( 2 ) समय के लिए-
| (iii) |
|
पॉलिसी द्वारा बीमाकृत एक हजार रुपए की प्रत्येक पूर्ण राशि तथा एक हजार रुपए के किसी आंशिक भाग के संबंध में - |
|
|
|
|
जहां बीमा छह माह से अनधिक समय के लिए किया जाएगा; |
[दस पैसे]। |
[पाँच पैसे]। |
|
जहां बीमा छह माह से अधिक तथा बारह माह से अनधिक अवधि के लिए किया जाएगा। |
[दस पैसे]। |
[पाँच पैसे]। |
|
B. अग्नि बीमा और बीमा की अन्य श्रेणियां, जो इस अनुच्छेद में अन्यत्र शामिल नहीं हैं, माल, व्यापारिक वस्तुएं, व्यक्तिगत प्रभाव, फसलें और अन्य संपत्ति को नुकसान या क्षति के विरुद्ध कवर करती हैं— ( 1 ) मूल पॉलिसी के संबंध में- |
|
|
| ( i) |
|
जब बीमा राशि 5,000 रुपये से अधिक न हो; |
|
[पच्चीस पैसे] |
|
| (ii) |
|
किसी अन्य मामले में; और |
|
[पचास पैसे]। |
|
(2) किसी मूल पॉलिसी के नवीकरण पर प्रीमियम के भुगतान हेतु प्रत्येक रसीद के संबंध में। ग. दुर्घटना और बीमारी बीमा— |
मूल पॉलिसी के संबंध में देय शुल्क का आधा हिस्सा, संख्या 53 के अंतर्गत प्रभार्य राशि, यदि कोई हो, के अतिरिक्त। |
|
| (क) |
|
रेल दुर्घटना के विरुद्ध, केवल एक यात्रा के लिए वैध। |
|
[पाँच पैसे]। |
|
छूट
|
|
जब किसी रेलवे में इंटरमीडिएट या तीसरे दर्जे से यात्रा करने वाले यात्री को जारी किया जाता है; |
|
|
|
| (ख) |
|
किसी अन्य मामले में - अधिकतम राशि के लिए जो किसी एकल दुर्घटना या बीमारी के मामले में देय हो सकती है जहां ऐसी राशि 1,000 रुपये से अधिक नहीं है, और जहां ऐसी राशि 1,000 रुपये से अधिक है, प्रत्येक 1,000 रुपये या उसके भाग के लिए। |
|
[दस पैसे]: बशर्ते कि दुर्घटना से मृत्यु के विरुद्ध बीमा पॉलिसी के मामले में, जब देय वार्षिक प्रीमियम प्रति 1,000 रुपये पर [2.50 रुपये] से अधिक नहीं है, ऐसे लिखत पर शुल्क प्रत्येक 1,000 रुपये या उसके भाग के लिए [पांच पैसे] होगा, जो इसके अंतर्गत देय अधिकतम राशि का होगा। |
|
सीसी। बीमाकर्ता द्वारा या उसके अधीन नियोजित कर्मकारों को दुर्घटना के कारण हुई क्षति का भुगतान करने के दायित्व के विरुद्ध या कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अंतर्गत प्रतिकर का भुगतान करने के दायित्व के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा, प्रीमियम के रूप में देय प्रत्येक 100 रुपए या उसके भाग के लिए। |
[पाँच पैसे]। |
|
घ. जीवन बीमा [या समूह बीमा या अन्य बीमा] जिसके लिए विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, सिवाय ऐसे पुनर्बीमा के, जैसा कि इस अनुच्छेद के प्रभाग ई में वर्णित है— |
यदि अकेले तैयार किया जाए |
यदि दो प्रतियों में तैयार किया गया हो, तो प्रत्येक भाग के लिए |
|
| ( i) |
|
प्रत्येक बीमा राशि के लिए 250 रुपये से अधिक नहीं; |
|
[दस पैसे] |
[पाँच पैसे] |
|
| (ii) |
|
250 रुपये से अधिक किन्तु 500 रुपये से अधिक नहीं प्रत्येक बीमा राशि के लिए; |
|
[दस पैसे] |
[पाँच पैसे] |
|
| (iii) |
|
500 रुपये से अधिक किन्तु 1,000 रुपये से अधिक नहीं प्रत्येक बीमा राशि के लिए तथा 1,000 रुपये या उससे अधिक उसके भाग के लिए भी। |
|
[बीस पैसे] |
[दस पैसे] |
|
|
[नोट- यदि समूह बीमा की पॉलिसी का नवीकरण किया जाता है या अन्यथा संशोधित किया जाता है, जिससे बीमा राशि पहले से बीमाकृत राशि, जिस पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया है, से अधिक हो जाती है, तो इस प्रकार बीमाकृत अतिरिक्त राशि पर उचित स्टाम्प लगाया जाना चाहिए।] |
|
छूट [ [जीवन बीमा पॉलिसियाँ—
| (क) |
|
केन्द्र सरकार के प्राधिकार के तहत जारी डाक जीवन बीमा नियमों के अनुसार डाकघर महानिदेशक द्वारा प्रदान किया गया; तथा |
| (ख) |
|
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत।] |
|
|
|
ड़. किसी बीमा कंपनी द्वारा पुनर्बीमा, जिसने इस अनुच्छेद के खंड ए या खंड बी में निर्दिष्ट प्रकृति की पॉलिसी किसी अन्य कंपनी के साथ मूल बीमा पर बीमित राशि के एक निश्चित हिस्से के भुगतान के खिलाफ क्षतिपूर्ति या गारंटी के रूप में दी है। |
मूल बीमा के संबंध में देय शुल्क का एक-चौथाई किन्तु [पाँच पैसे] से कम या [पचास पैसे] से अधिक नहीं: [ [बशर्ते कि यदि देय शुल्क की कुल राशि पांच [***] पैसे का गुणज नहीं है, तो कुल राशि को पांच [***] पैसे के अगले उच्चतर गुणज में पूर्णांकित किया जाएगा]। |
|
सामान्य छूट बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए कवर पत्र या अनुबंध पत्र: बशर्ते कि, जब तक ऐसे पत्र या अनुबंध पर ऐसी पॉलिसी के लिए इस अधिनियम द्वारा निर्धारित स्टाम्प नहीं लगा होगा, तब तक उसके अधीन कोई भी बात दावा योग्य नहीं होगी, और न ही वह उसमें उल्लिखित पॉलिसी के वितरण को बाध्य करने के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपलब्ध होगी। |
|
| 48. |
पावर ऑफ अटॉर्नी [धारा 2(21) द्वारा परिभाषित], प्रॉक्सी नहीं (सं.52) - |
|
|
| (क) |
|
जब किसी एकल लेनदेन के संबंध में एक या एक से अधिक दस्तावेजों का पंजीकरण प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य से या एक या एक से अधिक ऐसे दस्तावेजों के निष्पादन को स्वीकार करने के लिए निष्पादित किया जाता है; |
|
आठ आने। |
|
| (ख) |
|
जब प्रेसीडेंसी लघु वाद न्यायालय अधिनियम, 1882 (1882 का 15) के अंतर्गत मुकदमों या कार्यवाहियों में अपेक्षित हो; |
|
आठ आने। |
|
| (ग) |
|
खंड (क) में उल्लिखित मामले के अलावा किसी एकल लेनदेन में कार्य करने के लिए एक या अधिक व्यक्ति को अधिकृत करते समय; |
|
एक रुपया। |
|
| (घ) |
|
जब पांच से अनधिक व्यक्तियों को एक से अधिक लेन-देन में संयुक्त रूप से या पृथक रूप से या सामान्य रूप से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है; |
|
पांच रुपये। |
|
| (ड़) |
|
जब पांच से अधिक किन्तु दस से अनधिक व्यक्तियों को एक से अधिक लेन-देन में संयुक्त रूप से और पृथक रूप से या सामान्य रूप से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है; |
|
दस रुपये। |
|
| (च) |
|
जब विचारार्थ दिया जाता है और वकील को किसी अचल संपत्ति को बेचने के लिए प्राधिकृत किया जाता है; |
|
प्रतिफल की राशि के लिए क्रय-विलेख (सं. 23) के समान शुल्क । |
|
| (छ) |
|
किसी भी अन्य मामले में। |
स्पष्टीकरण.- इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए एक से अधिक व्यक्ति, जब एक ही फर्म से संबंधित हों, एक व्यक्ति माने जाएंगे। |
प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक रुपया अधिकृत ध्यान दें--"पंजीकरण" शब्द में भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1877 (1877 का 3) के तहत पंजीकरण के लिए प्रासंगिक प्रत्येक कार्य शामिल है। |
| 49. |
वचन पत्र [धारा 2(22) द्वारा परिभाषित]—
|
|
|
| ( i) |
|
जब राशि या मूल्य 250 रुपये से अधिक न हो; |
|
[पाँच पैसे] |
|
| (ii) |
|
जब राशि या मूल्य 250 रुपये से अधिक हो, किन्तु 1,000 रुपये से अधिक न हो; |
|
[दस पैसे] |
|
| (iii) |
|
किसी भी अन्य मामले में। |
|
[पंद्रह पैसे।] |
|
| [(ख) |
|
जहां मांग के अलावा अन्य आधार पर भुगतान किया जाना हो। |
|
मांग के अलावा अन्य आधार पर देय समान राशि के लिए विनिमय पत्र (अनुसूची 1 की संख्या 13) पर लागू शुल्क का पांचवां हिस्सा।] |
| 50. |
बिल या नोट का विरोध, अर्थात नोटरी पब्लिक या विधिपूर्वक नोटरी के रूप में कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गई कोई घोषणा, जो बिल ऑफ एक्सचेंज या वचन पत्र के अनादर को प्रमाणित करती है। |
एक रुपया। |
| 51. |
जहाज के मालिक द्वारा विरोध, अर्थात्, हानियों के समायोजन या औसत की गणना की दृष्टि से उसके द्वारा तैयार की गई जहाज की यात्रा के विवरण की कोई घोषणा, तथा उसके द्वारा लिखित रूप में जहाज को न लादने या न उतारने के लिए चार्टरकर्ताओं या प्राप्तकर्ताओं के विरुद्ध की गई प्रत्येक घोषणा, जबकि ऐसी घोषणा नोटरी पब्लिक या विधिपूर्वक उस रूप में कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा सत्यापित या प्रमाणित की गई हो। |
एक रुपया। |
|
जहाज़ के मालिक द्वारा विरोध का नोट (सं. 44) भी देखें। |
|
| 52. |
प्रॉक्सी किसी भी व्यक्ति को जिला या स्थानीय बोर्ड या नगर आयुक्तों के निकाय के सदस्यों के किसी एक चुनाव में, या (क) किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय के सदस्यों, जिनके स्टॉक या फंड शेयरों में विभाजित हैं और हस्तांतरणीय हैं, (ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण, या (ग) किसी संस्था के मालिकों, सदस्यों या निधियों के अंशदाताओं की किसी एक बैठक में वोट देने का अधिकार देता है। |
[पंद्रह पैसे।] |
| 53. |
रसीद [जैसा कि धारा 2(23) द्वारा परिभाषित है] किसी भी धन या अन्य संपत्ति के लिए जिसकी राशि या मूल्य [पाँच हज़ार रुपये] से अधिक है। छूट रसीद-
| (क) |
|
किसी विधिवत् स्टाम्पित लिखत पर पृष्ठांकित या उसमें निहित, या धारा 3 के परन्तुक के अधीन छूट प्राप्त कोई लिखत (सरकार की ओर से निष्पादित लिखत) या मांग पर देय कोई चेक या विनिमय पत्र जिसमें अभिव्यक्त प्रतिफल-धन की प्राप्ति, या उसके द्वारा सुरक्षित किसी मूलधन, ब्याज या वार्षिकी या अन्य आवधिक भुगतान की प्राप्ति को स्वीकार किया गया हो; |
|
[एक रुपया।] |
|
| (ख) |
|
बिना किसी प्रतिफल के किसी भी धनराशि के भुगतान के लिए; |
|
|
|
| (ग) |
|
सरकारी राजस्व में मूल्यांकित भूमि के लिए किसी कृषक द्वारा लगाए गए किसी भी किराए के भुगतान के लिए, या [मद्रास, बॉम्बे और आंध्र राज्यों में] [जैसा कि वे 1 नवंबर, 1956 से तुरंत पहले अस्तित्व में थे] इनाम भूमि के लिए; |
|
|
|
| (घ) |
|
[भारतीय] सेना, नौसेना या वायु सेना के गैर-कमीशन या छोटे अधिकारियों, सैनिकों, नाविकों या वायुसैनिकों द्वारा वेतन या भत्ते के लिए, जब वे ऐसी क्षमता में सेवा कर रहे हों, या घुड़सवार पुलिस कांस्टेबलों द्वारा; |
|
|
|
| (ड़) |
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परिवार प्रमाण पत्र धारकों द्वारा उन मामलों में दिया जाता है जहां वह व्यक्ति जिसके वेतन या भत्ते से रसीद में शामिल राशि आवंटित की गई है, [उक्त बलों में से किसी का] गैर-कमीशन या पेटी अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक है, और ऐसी क्षमता में सेवा कर रहा है; |
|
|
|
| (च) |
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ऐसे व्यक्तियों द्वारा पेंशन या भत्ते के लिए जो गैर-कमीशन या पेटी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या एयरमैन के रूप में अपनी सेवा के संबंध में पेंशन या भत्ते प्राप्त कर रहे हैं और किसी अन्य क्षमता में सरकार की सेवा नहीं कर रहे हैं; |
|
|
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| (छ) |
|
किसी मुखिया या लम्बरदार द्वारा भूमि राजस्व या उसके द्वारा एकत्रित करों के लिए दिया गया; |
|
|
|
| (ज) |
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किसी बैंकर के हाथों में जमा धन या प्रतिभूतियों के लिए दिया गया, जिसका लेखा-जोखा होना चाहिए: |
बशर्ते कि यह उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य से या उसके हाथों से प्राप्त नहीं किया गया हो, जिसे इसका लेखा-जोखा दिया जाना है: |
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यह भी प्रावधान है कि यह छूट किसी शेयर के आबंटन पत्र के लिए या उस पर भुगतान की गई या जमा की गई किसी राशि की रसीद या पावती पर या किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय या ऐसी प्रस्तावित या आशयित कंपनी या निकाय के किसी स्क्रिप या शेयर पर या विपणन योग्य प्रतिभूति वाले डिबेंचर के संबंध में विस्तारित नहीं होगी। बीमा पॉलिसी [सं. 47बी(2)] भी देखें। |
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| 54. |
गिरवी रखी गई संपत्ति का पुनः क्रय-विलेख — |
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| (क) |
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यदि जिस मूल्य पर संपत्ति गिरवी रखी गई थी वह 1,000 रुपये से अधिक नहीं है; |
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पुन क्रय-विलेख में निर्धारित प्रतिफल की राशि के लिए क्रय-विलेख (सं. 23) के समान शुल्क । |
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दस रुपये। |
| 55. |
रिलीज, अर्थात कोई भी लिखत (धारा 23ए द्वारा प्रदान की गई रिलीज नहीं) जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर या किसी निर्दिष्ट संपत्ति के खिलाफ दावा त्याग देता है - |
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| (क) |
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यदि दावे की राशि या मूल्य 1,000 रुपये से अधिक नहीं है; |
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बांड (सं. 15) के समान ही दायित्व, जो रिलीज में निर्धारित राशि या मूल्य के लिए होगा। |
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पांच रुपये। |
| 56. |
रिस्पोंडेन्शिया बांड, अर्थात्, किसी जहाज पर लदे या लादे जाने वाले माल पर ऋण सुरक्षित करने वाला कोई भी दस्तावेज, तथा गंतव्य बंदरगाह पर माल के पहुंचने पर पुनर्भुगतान करना। किसी भी न्यास या व्यवस्था का रूपांतरण। देखें निपटान (सं. 58); न्यास (सं. 64) |
सुरक्षित ऋण की राशि के लिए बांड (सं. 15) के समान शुल्क। |
| [ 56क |
डिबेंचर के अलावा अन्य प्रतिभूति (धारा 9ए और 9बी देखें)–– |
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| (क) |
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डिबेंचर के अलावा अन्य प्रतिभूति जारी करना; |
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0.005% |
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| (ख) |
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डिलीवरी के आधार पर डिबेंचर के अलावा अन्य सुरक्षा का हस्तांतरण; |
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0.015% |
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| (ग) |
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गैर-डिलीवरी आधार पर डिबेंचर के अलावा अन्य सुरक्षा का हस्तांतरण; |
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0.003% |
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| (i) |
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फ्यूचर्स (इक्विटी और कमोडिटी) |
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0.002% |
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| (ii) |
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विकल्प (इक्विटी और कमोडिटी) |
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0.003% |
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| (iii) |
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मुद्रा और ब्याज दर डेरिवेटिव्स |
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0.0001% |
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0.002% |
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0% |
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| (च) |
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कॉर्पोरेट बॉन्ड पर रेपो |
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0.00001%] |
| 57. |
सुरक्षा बांड या बंधक विलेख, किसी कार्यालय के उचित निष्पादन के लिए सुरक्षा के रूप में निष्पादित किया जाता है, या उसके आधार पर प्राप्त धन या अन्य संपत्ति का हिसाब देने के लिए या किसी अनुबंध के उचित प्रदर्शन को सुरक्षित करने के लिए ज़मानत द्वारा निष्पादित किया जाता है, - |
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| (क) |
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जब सुरक्षित राशि 1,000 रुपये से अधिक न हो; |
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सुरक्षित राशि के लिए बांड (सं. 15) के समान शुल्क । |
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पांच रुपये। |
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छूट बांड या अन्य लिखत, जब निष्पादित किया जाता है - |
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| (क) |
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बंगाल सिंचाई अधिनियम, 1876 (1876 का बंगाल अधिनियम 3), धारा 99 के अनुसार बनाए गए नियमों के अंतर्गत नामित मुखियाओं द्वारा, 1876 का अधिनियम 3), धारा 99, उस अधिनियम के तहत उनके कर्तव्यों के उचित प्रदर्शन के लिए; |
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| (ख) |
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किसी व्यक्ति द्वारा यह गारंटी देने के प्रयोजन के लिए कि किसी धर्मार्थ औषधालय या अस्पताल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता वाली वस्तु के लिए निजी अंशदान से प्राप्त स्थानीय आय प्रति माह निर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी; |
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| (ग) |
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बॉम्बे सिंचाई अधिनियम, 1879 की धारा 70 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की धारा 3क के तहत; |
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| (घ) |
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भूमि सुधार ऋण अधिनियम, 1883 (1883 का 19) या कृषक ऋण अधिनियम, 1884 (1884 का 12) के अधीन अग्रिम राशि लेने वाले व्यक्तियों द्वारा, या उनके जमानतदारों द्वारा, ऐसे अग्रिम राशि के पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित; |
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| (ड़) |
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किसी कार्यालय के उचित निष्पादन या उसके आधार पर प्राप्त धन या अन्य संपत्ति के उचित लेखा-जोखा को सुरक्षित करने के लिए [सरकार] के अधिकारियों या उनके जमानतदारों द्वारा निष्पादित किया जाता है। |
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| 58. |
निपटान- |
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क.—दहेज का लिखत (जिसमें दहेज का विलेख भी शामिल है)। |
बांड (सं. 15) के समान कर्तव्य, जो ऐसे निपटान में निर्धारित संपत्ति की राशि या मूल्य के बराबर राशि के लिए है: बशर्ते कि जहां निपटान के लिए किसी करार पर निपटान के लिखत के लिए अपेक्षित स्टांप लगा दिया गया हो और ऐसे करार के अनुसरण में निपटान का कोई लिखत बाद में निष्पादित किया गया हो, वहां ऐसे लिखत पर शुल्क आठ आने से अधिक नहीं होगा। |
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छूट
| (क) |
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मुसलमानों के बीच विवाह के अवसर पर निष्पादित मेहर का विलेख |
| (ख) |
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** ** ** |
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B. —निरसन— न्यास (सं. 64) भी देखें। |
बांड (सं. 15) के समान ही कर्तव्य, जिसकी राशि, निरस्तीकरण दस्तावेज में निर्धारित संबंधित संपत्ति की राशि या मूल्य के बराबर होगी, परंतु दस रुपए से अधिक नहीं होगी। |
| 59. |
भारतीय कंपनी अधिनियम, 1882 (1882 का 6) के तहत धारक को जारी किए गए शेयर वारंट। छूट जब शेयर वारंट किसी कंपनी द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1882 (1882 का 6) की धारा 30 के अनुसरण में जारी किया जाता है, तो उसका प्रभाव केवल तभी होगा जब उस शुल्क के लिए संयोजन के रूप में कलेक्टर या स्टांप-राजस्व को भुगतान किया जाएगा -
| (क) |
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कंपनी की संपूर्ण सब्सक्राइब्ड पूंजी का डेढ़ प्रतिशत, या |
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वारंट में निर्दिष्ट शेयरों की नाममात्र राशि के बराबर प्रतिफल के लिए क्रय-विलेख (सं. 23) पर देय शुल्क का डेढ़ गुना। |
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| (ख) |
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यदि कोई कंपनी, जिसने उक्त शुल्क या संयोजन का पूर्ण भुगतान कर दिया है, बाद में अपनी अभिदत्त पूंजी में वृद्धि जारी करती है - तो इस प्रकार जारी की गई अतिरिक्त पूंजी का डेढ़ प्रतिशत। |
एससीआरआईपी। प्रमाणपत्र (सं. 19) देखें। |
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| 60. |
किसी भी जहाज पर माल के क्रय-विलेख के लिए या उससे संबंधित शिपिंग आदेश। |
एक आना। |
| 61. |
पट्टा समर्पण- |
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(a) जब वह शुल्क जिसके साथ पट्टा प्रभार्य है, पांच रुपये से अधिक नहीं है; |
वह शुल्क जिसके साथ ऐसा पट्टा प्रभार्य है। |
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(ख) किसी भी अन्य मामले में। छूट पट्टे का अभ्यर्पण, जब ऐसा पट्टा शुल्क से मुक्त हो। |
पांच रुपये। |
| 62. |
स्थानांतरण (चाहे प्रतिफल सहित या बिना प्रतिफल सहित) - |
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| (ग) |
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किसी बांड, बंधक-विलेख या बीमा पॉलिसी द्वारा सुरक्षित किसी भी हित का,— |
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| ( i) |
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यदि ऐसे बांड, बंधक-विलेख या पॉलिसी पर शुल्क पांच रुपए से अधिक नहीं है; |
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वह कर्तव्य जिसके साथ ऐसा बांड, बंधक-विलेख या बीमा पॉलिसी प्रभार्य है। |
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पांच रुपये। |
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| (घ) |
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प्रशासक जनरल अधिनियम, 1874 (1874 का 2), धारा 31 के तहत किसी भी संपत्ति का; |
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दस रुपये। |
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| (ड़) |
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किसी न्यास-संपत्ति का, एक ट्रस्टी से दूसरे ट्रस्टी को या एक ट्रस्टी से लाभार्थी को बिना किसी प्रतिफल के हस्तांतरण |
छूट अनुमोदन द्वारा स्थानान्तरण-
| (क) |
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विनिमय पत्र, चेक या वचन पत्र का; |
| (ख) |
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लदान पत्र, डिलीवरी आदेश, माल के लिए वारंट, या माल के शीर्षक के अन्य व्यापारिक दस्तावेज़; |
| (ग) |
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बीमा पॉलिसी की; |
| (घ) |
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केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का। |
धारा 8 भी देखें |
पाँच रुपए या ऐसी छोटी राशि जो इस अनुच्छेद के खंड (क) से (ग) के अंतर्गत प्रभार्य हो। |
| 63. |
पट्टे का हस्तांतरण, उप-पट्टे के माध्यम से नहीं बल्कि असाइनमेंट के माध्यम से किया जाएगा। छूट किसी भी पट्टे का हस्तांतरण शुल्क से मुक्त होगा। |
"हस्तांतरण के प्रतिफल के बराबर प्रतिफल के लिए क्रय-विलेख (क्रमांक 23) के अनुसार ही वही शुल्क देय होगा। |
| 64. |
न्यास - |
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A. घोषणा - किसी संपत्ति की, या उसके संबंध में, जब वह वसीयत के अलावा किसी लिखित रूप में की गई हो |
बांड (सं. 15) के समान ही शुल्क, जिसकी राशि संबंधित संपत्ति की राशि या मूल्य के बराबर होगी, जैसा कि दस्तावेज में दर्शाया गया है, परंतु पन्द्रह रुपए से अधिक नहीं होगी। |
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B. किसी संपत्ति का, या उसके संबंध में, निरसन जब वसीयत के अलावा किसी अन्य साधन द्वारा किया जाता है। निपटान (सं. 58) भी देखें। मूल्यांकन। मूल्यांकन (सं. 8) देखें। वकील वकील के रूप में प्रविष्टि देखें (सं. 30)। |
बांड (सं. 15) के समान ही शुल्क, जो कि दस्तावेज में निर्धारित संबंधित संपत्ति की राशि या मूल्य के बराबर राशि के लिए होगा, परंतु दस रुपए से अधिक नहीं होगा। |
| 65. |
माल के लिए वारंट, अर्थात्, कोई भी ऐसा दस्तावेज जो उसमें नामित किसी व्यक्ति, या उसके समनुदेशिती, या उसके धारक के किसी गोदी, गोदाम या घाट में या उसके ऊपर पड़े किसी माल में संपत्ति के हक को प्रमाणित करता है, ऐसा दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित या प्रमाणित होता है जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल हो सकता है। |
चार आना |