का.आ. 48(अ) : अधिसूचना: का. आ. 48(अ) जारी करने की तारीख: 1/2/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 48(अ)
अधिसूचना तिथि
01/02/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
01/02/1999
अधिसूचना: एसओ 48 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस. 120 (1), एस.120 (2)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/01/02
उप वर्गों (1) और (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन बनाता है वित्त मंत्रालय ने 548 (ई) में भारत सरकार, असाधारण भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 में प्रकाशित दिनांक 9 जुलाई 1990,, उप - धारा (द्वितीय), अर्थात्, 9 जुलाई 1990 दिनांक: ---
---: कहा अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा
"27. आयकर कलकत्ता का आयकर (Inv.) के महानिदेशक (मैं) के निदेशक,. (Inv.), आयकर पूर्व के कलकत्ता (द्वितीय) आयुक्त, कलकत्ता. (सेंट्रल)-I, कलकत्ता. (Iii) आयुक्त का आयकर (सेंट्रल) द्वितीय, कलकत्ता. आयकर (iv) आयुक्त (केन्द्रीय), पटना. "
[अधिसूचना संख्या 10779 / एफ 187/1/99-ITA सं. मैं]

