आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 269(अ)

अधिसूचना तिथि

23/03/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/03/2000

अधिसूचना: का. आ. 269(अ) जारी करने की तारीख: 23/3/2000

                        

अधिसूचना: एसओ 269 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.44EA (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 23/3/2000
(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44EA की उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित इक्विटी शेयरों ने कहा कि खंड के प्रयोजनों के लिए ही लंबी अवधि निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को निर्दिष्ट , अर्थात्: -
(क) इक्विटी शेयर नहीं रुपये से अधिक राशि का सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाना है. किर्लोस्कर पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, पुणे, 30 (तीस) करोड़ Laxmanarao किर्लोस्कर रोड, खडकी, पुणे 411 003 पर अपने पंजीकृत कार्यालय रही:
इस अधिसूचना में निर्दिष्ट पूर्वोक्त इक्विटी शेयरों में निवेश ने कहा कि खंड के प्रावधानों के अनुसार लंबे समय तक राजधानी संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली शुद्ध विचार के बाहर एक निर्धारिती द्वारा किया जाता है बशर्ते कि:
आगे मामले में पैसे में निर्धारिती स्थानान्तरण या धर्मान्तरित (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) उनके आवंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित इस अधिसूचना में निर्दिष्ट पूर्वोक्त इक्विटी,,, प्रारंभिक निवेश किया बशर्ते कि प्रत्येक इक्विटी शेयर में ऐसे निर्धारिती द्वारा कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार सिर "पूंजीगत लाभ 'के तहत कर के दायरे में होगी.
[अधिसूचना संख्या 11281/F.No. 178/91/99-ITA-I]