अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 16] के प्रयोजनों के लिए परिस्थितियाँ और शर्तें ।
281. (1) अधिनियम की अनुसूची 3 (सारणी क्रम संख्या 16) के प्रयोजनों के लिए, संघ के सशस्त्र बलों (अर्धसैनिक बलों सहित) के किसी सदस्य की अभियान संबंधी कर्तव्यों के दौरान मृत्यु की परिस्थितियाँ निम्नलिखित होंगी:-
| (क) | आतंकवादियों या असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हिंसा, अपहरण या हमले, या | |
| (ख) | चरमपंथियों या असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्रवाई; या | |
| (ग) | अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में शत्रु की कार्रवाई, या | |
| (घ) | विदेश में शांतिरक्षा मिशन के दौरान की गई कार्रवाई, या | |
| (ङ) | सीमा पर झड़पें; या | |
| (च) | दुश्मन की बारूदी सुरंगों सहित बारूदी सुरंगों को बिछाना या हटाना, जिसमें बारूदी सुरंगों के निष्कासन के अभियान भी सम्मिलित हैं; या | |
| (छ) | अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा के निकट अभियान संबंधी क्षेत्रों में दुश्मन या स्वयं की सेनाओं द्वारा बिछाए गए अभियान-उन्मुखी बारूदी सुरंग क्षेत्रों को बिछाते समय या उन्हें हटाते समय या उनसे निपटते समय बारूदी सुरंगों में विस्फोट; या | |
| (ज) | प्राकृतिक आपदाओं और बचाव अभियानों से निपटने में नागरिक बलों की सहायता करने में; और | |
| (झ) | प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए आंदोलन, दंगे या विद्रोह को दबाने में नागरिक शक्ति की सहायता करने में। |
(2) विभाग का प्रमुख, जहाँ सशस्त्र बलों (अर्धसैनिक बलों सहित) के मृतक सदस्य ने अंतिम बार सेवा की थी, या सेवा मुख्यालय, यह प्रमाणित करेगा कि ऐसे सदस्य की मृत्यु उपनियम (1) में उल्लिखित परिस्थितियों में अभियान संबंधी कर्तव्यों के दौरान हुई थी।

