धारा 342 (1) के अधीन पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा अपनी नियमित आय के किसी भी हिस्से को जमा करने या अलग करने के लिए विवरण प्रस्तुत करना ।
185. (1) धारा 342 (1) के अधीन कर निर्धारन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 263 (1) के अधीन निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले प्ररूप संख्या 109 में प्रस्तुत किया जाएगा।
(2) प्ररूप संख्या 109 में विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के तहत प्रस्तुत किया जाएगा ।

