प्रेस विज्ञप्ति, 29-11-2012 दिनांकित : प्रेस विज्ञप्ति, 29-11-2012 दिनांकित
परिपत्र सं.
प्रेस विज्ञप्ति, 29-11-2012 दिनांकित
परिपत्र की तिथि
29/11/2012
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
29/11/2012
सामान्य विरोधी बचाव नियम
29-11-2012 दिनांकित प्रेस विज्ञप्ति,
गार (जनरल एंटी परिहार नियम) के प्रावधानों को होल्ड पर नहीं डाल दिया है. वित्त अधिनियम, 2012 में इन प्रावधानों को अप्रैल, 2014 के दिन 1 से प्रभावी हो और उसके बाद निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए लागू नहीं होगी प्रदान की थी.
पार्थसारथि शोम समिति की सिफारिशों में से एक गार 3 साल के लिए टाल दिया जाना चाहिए. समिति इस स्थगन के सुझाव के लिए निम्न कारणों का हवाला दिया गया है:
'गार के कार्यान्वयन के प्रशासनिक आधार पर तीन साल से टाल दिया जा सकता है. गार कर प्रशासन के एक अत्यंत उन्नत साधन है - शक्ति संतुलन में से एक है, बजाय राजस्व पीढ़ी के लिए - अंतरराष्ट्रीय कराधान के महीन पहलुओं में विशेषज्ञ करेंगे जो कर अधिकारियों के गहन प्रशिक्षण की जरूरत है, जिसके लिए '.
यह राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आज वित्त मंत्री श्री एस एस Planimanickam द्वारा कहा गया था.
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