अधिसूचना संख्या 08/2017 [फा.सं.203/04/2016--आईटीए-II]
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 08/2017 [फा.सं.203/04/2016--आईटीए-II]
अधिसूचना तिथि
31/01/2017
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/01/2017
(भाग-II में प्रकाशित होने के लिए, भारत के राजपत्र की धारा 3 की उप-धारा (ii))
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
नर्इ दिल्ली, 31 जनवरी, 2017
अधिसूचना
इसे एतद्द्वारा सामान्य सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि संगठन मैसर्स क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन, वेल्लौर (पैन - AAATC1278N) को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न 'विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संस्थान' की श्रेणी में निर्धारण वर्ष 2016-2017 से आयकर नियम, 1962 (कथित नियम) के नियम 5ग तथा 5ड़ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (कथित अधिनियम) की धारा 35 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ii) के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
(i) अनुमोदित संगठन को दी गर्इ राशि को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग में लाया जाएगा
(ii) अनुमोदित संगठन इसके फैक्लटी सदस्यों अथवा नामांकित विद्यार्थियों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान का निर्वहन करेगा
(iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में के लिए पृथक बही खाते को अनुरक्षित करेगा, अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त खातों को उसमें प्रतिबिंबित करेगा, ऐसे बही खातों को कथित अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) हेतु स्पष्टीकरण में निर्दिष्टानुसार एक लेखागार द्वारा अंकेक्षित करेगा तथा कथित अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आय की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि तक मामले पर क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को ऐसे लेखागार द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित ऐसी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा
(iv) अनुमोदित संगठन प्राप्त दान के पृथक तत्वों को अनुरक्षित रखेगा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त राशि जैसे दान, को मूल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विशेष तौर पर प्रयोग करेगा तथा अंकेक्षक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित ऐसे विवरण की एक प्रति को उक्त के संदर्भ के लिए अंकेक्षण की रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगा।
(v) अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ii) के अंतर्गत संगठन द्वारा प्राप्त किए जा रहे दान को केवल मूल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ही विशेष रूप से प्रयोग किया जाएगा और नाकि अस्पताल की गतिविधियों, मरीजों के इलाज, सामान्य शैक्षणिक गतिविधियां (अनुसंधान को छोड़कर) से संबंधित गतिविधियां अथवा संगठन की किसी अन्य वस्तु के लिए नहीं।
(vi) अनुमोदित संगठन धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक, आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें शामिल होगा -
• पिछले वर्ष के दौरान इसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य पर एक ब्यौरेवार टिप्पणी
• वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित अनुसंधान लेख का एक संक्षेपण
• वर्ष के दौरान पंजीकृत अथवा प्रयुक्त कोर्इ पेटेंट अथवा अन्य समकक्ष अधिकार
• ऐसे कार्यक्रम के लिए वित्तीय आवंटन और आने वाले वर्ष के दौरान किए जाने वाले अनुसंधान परियोजनाओं का कार्यक्रम
2. केंद्र सरकार अनुमोदन को निरस्त करेगा यदि अनुमोदित संगठन -
(क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में संदर्भित पृथक बही खातों को अनुरक्षित करने में असफल रहता है; अथवा
(ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में संदर्भित इसकी अंकेक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में असफल रहता हो; अथवा
(ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में संदर्भित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए लागू राशि तथा प्राप्त दान का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता हो; अथवा
(घ) इसके अनुसंधान गतिविधियों को समाप्त करता हो अथवा इसकी गतिविधियां वास्तविक न पार्इ जाती हो; अथवा
(ड़) कथित नियमों के नियम 5ग तथा 5ड़ के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ii) के प्रावधानों के साथ अनुपालन तथा पुष्टि में विफल हो।
(अंकिता पांडे)
अवर सचिव, भारत सरकार
अधिसूचना सं. 08/2017
(एफ. नं. 203/04/2016/आर्इटीए-II)
सेवा में
प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
मायापुरी, नर्इ दिल्ली
निम्न को अग्रेषित :
1. मुख्य संगठन, मैसर्स क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन, वेल्लौर
2. मुख्य आयकर आयुक्त (र्इ), दिल्ली
3. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
4. आयकर आयुक्त (र्इ), चेन्नर्इ
5. विधि एंव न्याय मंत्रालय (संशोधन प्रभाग), नर्इ दिल्ली
6. वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर प्रकाशित करने के लिए वेबमैनेजर, नर्इ दिल्ली
7. आर्इटीसीसी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (4 प्रतियां)
8. संबंधित फाइल
9. गार्ड फाइल
(अंकिता पांडे)
अवर सचिव, भारत सरकार

