आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना एनसी-70/2012 [का.आ. 2398(अ)], तिथि 9-10-2012

अधिसूचना तिथि

09/10/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/10/2012

अधिसूचना एनसी-70/2012 [का.आ. 2398(अ)], तिथि 9-10-2012

धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (बी) बहां के साथ पढ़ा - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - डी CACUS-शिक्षा केन्द्र, मणिपुर

अधिसूचना सं. 70/2012 [एफ सं. V.27015/3/2012-SO 2012/09/10 दिनांक (NAT.COM)] / तो 2398 (ई),

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या इतनी 2545 (ई) धारा के लिए स्पष्टीकरण की (1) (ख) खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी किए गए 6 अक्टूबर 2009, दिनांक आयकर अधिनियम की 35AC, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 10 में अधिसूचित किया था, डी CACUS शिक्षा केन्द्र (विकास द्वारा "अस्पताल का विस्तार मेडिकल साइंसेज अस्पताल के श्री साई इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर कहा जाता है" संचार, कला और संस्कृति, विज्ञान, अर्थशास्त्र और शिक्षा केन्द्र का), Ningthoukhong बाजार क्षेत्र, बिश्नुपुर जिला, मणिपुर - 795126, वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;

जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन कहा परियोजना या स्कीम. रुपये के लिए 24.52 करोड़. 44.47 करोड़;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना डी CACUS शिक्षा केन्द्र (संचार, कला और संस्कृति, विज्ञान, अर्थशास्त्र और शिक्षा केन्द्र के विकास), Ningthoukhong बाज़ार से बाहर किया जा रहा है जो "अस्पताल का विस्तार मेडिकल साइंसेज अस्पताल के श्री साई इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर कहा जाता है" क्षेत्र, बिश्नुपुर जिला, मणिपुर - 795126, 2012-13 यानी वित्तीय वर्ष 2012-13 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि, 2013-14 और 2014-15 के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.

(ख) आगे कहा कि अधिसूचना संख्या हरजाना अतः 2545 (ई), अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव को 6 अक्टूबर 2009, दिनांक: -

कहा अधिसूचना में, सीरियल नंबर 10 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित . 24.52 करोड़ "पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. 44.47 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.

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