आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना सं. 6/2015

अधिसूचना तिथि

04/05/2016

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/05/2016

 अधिसूचना सं. 6/2015

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर निदेशालय (पद्धति)

 

अधिसूचना सं. 6/2015

 

नर्इ दिल्ली 4 मर्इ, 2016

 

आयकर नियम, 1962 के नियम 31क(5) तथा नियम 31कक(5) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अंतर्गत कर के एकत्रीकरण के विवरण तथा धारा 200 के उप-धारा (3) के अंतर्गत कर के कटौती के विवरण को ऑनलाइन जमा करने के लिए प्रक्रिया

 

आयकर नियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 206ग की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अंतर्गत कर के संग्रहण के विवरण तथा धारा 200 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कर की कटौती के विवरण से संबंधित प्रावधान क्रमश: आयकर नियम, 1962 (अधिनियम) के नियम 31क तथा नियम 31कक में निर्धारित हैं। नियमों के नियम 31क के उप-नियम (5) तथा नियम 31कक के नियम (5) के अनुसार, आयकर महानिदेशक (पद्धति) प्रक्रिया, प्रारूप तथा मानक को विवरण के सत्यापन तथा प्रस्तुति के उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट करेगा तथा ऐसे निर्दिष्ट मानक में विवरणों की प्रस्तुति तथा सत्यापन के संबंध में दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

2. नियमों के नियम 31क के उप-नियम (5) तथा नियम 31कक के उप-नियम (5) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) एतद्द्वारा र्इ-दाखिलीकरण पोर्टल में पंजीकरण की निम्नलिखित प्रक्रिया, विवरणों के विवरण तथा जमा को तैयार करने की प्रक्रिया निम्नानुसार हैं :

3. कटौतीकर्ता/संग्राहक के पास र्इ-दाखिलकरण पोर्टल के माध्यम से र्इ-टीडीएस/टीसीएस विवरणियों को दाखिल करने अथवा टिन सुविधा केंद्रों पर जमा करने का विकल्प होगा। र्इ-दाखिलीकरण पोर्टल के माध्यम से र्इ-टीडीएस/टीसीएस विवरण को जमा करने के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार है:

 क. पंजीकरण : कटौतीदाता/संग्राहक के पास वैध टैन होना चाहिए तथा "र्इ-टीडीएस/र्इ-टीसीएस विवरणी" को दाखिल करने के लिए "कर कटौतीदाता एवं संग्राहक" के तौर पर र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट (https:/incometaxindiaefiling.gov.in) में पंजीकरण करना आपेक्षित है।

 ख. तैयारी : विवरण को मान्यकृत करने के लिए फाइल मान्यकरण यूटिलिटी (FVU) तथा टीडीएस/टीसीएस को तैयार करने के लिए विवरणी उपक्रम उपयोगिता (आरपीयू) को टिन-एनएसडीएल वेबसाइट (https://www.tin-nsdl.com) से डाउनलोड किया जा सकता है। विवरण को जिप फाइल के तौर पर अपलोडिड तथा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का प्रयोग करते हुए जमा किया जाना आपेक्षित हैं। जिप्ड फाइल के लिए हस्ताक्षरित फाइल डीएससी प्रबंधन उपयोगिता (र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट https:/incometaxindiaefiling.gov.in पर 'डाउनलोड' के अंतर्गत उपलब्ध) का प्रयोग करते हुए उत्सर्जित होगी।

 ग. कटौतीदाता/संग्राहक को टैन का प्रयोग करते हुए र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट पर लॉगिन करना तथा टीडीएस  अपलोड टीडीएस पर जाना अनिवार्य है। कटौतीदाता/संग्राहक को हस्ताक्षर फाइल (उक्त पैरा (ख) में सृजित) के साथ "जिप" फाइल के अपलोड करना आपेक्षित हैं। एक बार अपलोडिड करने पर, विवरण की स्थिति "अपलोडिड" के तौर पर दर्शाया जाएगा। अपलोडिड फाइल को र्इ-दाखिलीकरण पोर्टल पर प्रसंस्कृत तथा मान्यकृत किया जाएगा। मान्यकरण पर स्थिति या तो "स्वीकृत" अथवा "अस्वीकृत" होगी जो अपलोड के समय से 24 घंटों के भीतर प्रतिबिंबित होगी। अपलोडिड फाइल की स्थिति टीडीएस दाखिल टीडीएस फाइल को देखें पर दर्शार्इ जाएगी। फाइल "अस्वीकृत" होने की स्थिति में, अस्वीकृत करने का कारण प्रदर्शित होगा।

 

(गोपाल मुखर्जी)

प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति), सीबीडीटी

 

निम्न को प्रति :

  1. पीपीएस से अध्यक्ष तथा सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली

  2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/मुख्य आयुक्त/आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में समस्त अधिकारियों के बीच वितरित करने के प्रतिवेदन के साथ

  3. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संयुक्त सचिव (टीपीएल)-1 व II/मीडिया समन्वयक तथा अधिकारिक प्रवक्ता

 4. डीआर्इटी (आर्इटी)/डीआर्इटी (अंकेक्षण)/डीआर्इटी (सर्तकता)/एडीजी (पद्धति) 1,2,3,4,5/डीआर्इटी (सीपीसी) बैंगलोर, डीआर्इटी (सीपीसी-टीडीएस) गाजियाबाद

  5. एडीजी (पीआर, पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान हेतु अनुरोध सहित

  6. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड टीपीएल तथा आर्इटीए प्रभाग

  7. भारतीय सनदी लेखागार संस्थान, आर्इपी एस्टेट, नर्इ दिल्ली

  8. वैब मैनेजर, "incometaxindia.gov.in" वेबसाइट पर चस्पा करने के लिए

  9. "www.irsofficersonline.gov.in" तथा आयकर महानिदेशक (पद्धति) पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ

10. आर्इटीबीए पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए आर्इटीबीए प्रकाशक

 

(संजीव सिंह)

अपर महानिदेशक (पद्धति)-2, सीबीडीटी