No.402/92/2006-MC (2011 का 10) : प्रेस विज्ञप्ति No.402/92/2006-MC (2011 का 10), 28-5-2011 दिनांकित
परिपत्र सं.
No.402/92/2006-MC (2011 का 10)
परिपत्र की तिथि
28/05/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/05/2011
भारत और तंजानिया के बीच DTAA पर हस्ताक्षर
No.402/92/2006-MC (2011 का 10)
वित्त भारत / मंत्रालय की सरकार
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नई दिल्ली 28 मई दिनांकित, 2011
प्रेस विज्ञप्ति
भारत गणराज्य की सरकार दोहरे कराधान से बचने के लिए और डार es पर 27 मई, 2011 को आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए तंजानिया के संयुक्त गणराज्य के साथ एक दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) पर हस्ताक्षर किए सलाम.समझौते के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की उपस्थिति में तंजानिया के संयुक्त गणराज्य की ओर से भारत सरकार की ओर से और श्री परेरा एएमई Silima, वित्त उप मंत्री द्वारा श्री के.वी. भागीरथ, भारत के उच्चायुक्त द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और तंजानिया श्री Kikwete के राष्ट्रपति.
DTAA एक उद्यम की गतिविधियों स्रोत राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान का गठन अगर व्यापार के लाभ स्रोत राज्य में कर योग्य होगा कि प्रदान करता है. स्थायी प्रतिष्ठान के उदाहरण एक शाखा, कारखाने, आदि परियोजना 270 से अधिक दिनों के लिए है कि राज्य में जारी है एक निर्माण, विधानसभा या स्थापना परियोजनाओं के मुनाफे स्रोत के राज्य में लगाया जाएगा शामिल हैं.
अंतरराष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमान के संचालन से एक उद्यम द्वारा प्राप्त मुनाफे उद्यम के निवास के देश में कर योग्य होगी. लाभांश, ब्याज और रॉयल्टी आय निवास के देश में और स्रोत के देश में दोनों लगाया जाएगा. हालांकि, स्रोत के देश में आरोप लगाए जाने की टैक्स की अधिकतम दर से लाभांश के मामले और ब्याज और रॉयल्टी के मामले में 10% में एक दो स्तरीय 5% या 10% से अधिक नहीं होगी. शेयरों के पैमाने से पूंजीगत लाभ स्रोत के देश में कर योग्य होगा.
समझौते के आगे बैंकिंग सूचना के आदान प्रदान सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार मानकों के साथ लाइन में दोनों देशों के कर अधिकारियों के बीच सूचना और करों के संग्रह में सहायता के प्रभावी आदान प्रदान के लिए प्रावधानों को शामिल किया गया है और इस करार के लाभों का लाभ उठाया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए विरोधी दुरुपयोग प्रावधानों को शामिल किया गया की दो देशों की वास्तविक निवासियों द्वारा.
करार में भारत और तंजानिया के निवासियों के लिए कर स्थिरता प्रदान और आपसी आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के साथ ही निवेश, प्रौद्योगिकी और भारत और तंजानिया के बीच सेवाओं के प्रवाह को प्रोत्साहित करेंगे.

