निर्देश सं. 1/2016 : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 की उप-धारा (8) के अंतर्गत आदेश पारित करने की निर्धारित समय-सीमा का अनुसरण
परिपत्र सं.
निर्देश सं. 1/2016
परिपत्र की तिथि
15/02/2016
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
15/02/2016
निर्देश सं. 01/2016
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली, 15 फरवरी, 2016
विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 की उप-धारा (8) के अंतर्गत आदेश पारित करने की निर्धारित समय-सीमा का अनुसरण - संबंधी
आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 154 की उप-धारा (8) अनुबंध करती है कि जहां संशोधन के लिए एक आवेदन रिकार्ड से प्रस्तुत होने वाली किसी त्रुटि को संशोधित करने को देखते हुए निर्धारिती/कटौतीदाता/संग्राहक द्वारा किया जाता है तो संबंधित आयकर प्राधिकारी माह जिसमें या तो संशोधन करके अथवा दावे की स्वीकृति को अस्वीकृत करके ऐसा आवेदन प्राप्त होता है, की समाप्ति से छह माह की अवधि के भीतर एक आदेश पारित करेगा। यह बोर्ड के ध्यान में लाया गया है कि छह महीनों की कथित समय-सीमा कुछ आवेदनों के निर्णय करने में देखी नहीं गर्इ है। ऐसे मामलों में, क्षेत्रीय प्राधिकरण प्राय: एक दृष्टिकोण रखती है कि चूंकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोर्इ कार्रवार्इ नहीं की गर्इ थी, इसलिए करदाता का आवेदन कालातीत होना समझा जाता है, इस प्रकार किसी कार्रवार्इ की आवश्यकता नहीं है।
2. मामले की बोर्ड द्वारा जांच की गर्इ है। इस संबंध में, अधोहस्ताक्षरी को संप्रेषित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि छह माह की उक्त कथित समय-सीमा अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत निर्धारिती/कटौतीदाता/संग्राहक द्वारा दाखिल आवेदनों को जमा करने के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा सख्ती से अनुसरित होना है। पर्यवेक्षी अधिकारी को निर्धारित समय-सीमा के अनुपालन का निरीक्षण करना चाहिए तथा उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवार्इ उन मामलों में प्रारंभ हो सकती है जहां निर्धारित समय सीमा के अनुपालन हेतु विफलता की सूचना हो
3. इन निर्देशों की सामग्री को आवश्यक अनुपालन के लिए समस्त की सूचना में लाया जा सकता है।
4. अनुसरण के लिए हिन्दी संस्करण
(रोहित गर्ग)
उप सचिव, भारत सरकार
(एफ. सं. 225/305/2015-आर्इटीए.II)
निम्न को प्रति:
1. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष तथा समस्त अधिकारी
2. पीएस/ओएसडी से सचिव (राजस्व)
3. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय, पब्लिक डोमेन पर आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए प्रतिवेदन के साथ
4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक
5. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के समस्त अधिकारी तथा तकनीकी विभाग
6. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का आर्इटीसीसी प्रभाग (3 प्रतियां)
7. आर्इआरएस अधिकारी वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त डाटोबस प्रकोष्ठ
8. विभाग के आधिकारिक हेंडल पर ट्वीट पोस्ट करने के अनुरोध के साथ अतिरिक्त महानिदेशक (पीआर, पीपी एंड ओएल)
9 गार्ड फाइल
(रोहित गर्ग)
उप सचिव, भारत सरकार

