परिपत्र: सं 376, 06-01-1984 : परिपत्र: सं 376, 06-01-1984 दिनांकित
परिपत्र सं.
परिपत्र: सं 376, 06-01-1984
परिपत्र की तिथि
06/01/1984
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/01/1984
[परिपत्र सं द्वारा छोड़े गए. 603, दिनांक 1991/06/06]
स्पष्टीकरण के बारे में - नियोक्ता द्वारा चिकित्सा सुविधाओं के चिकित्सा व्यय / प्रावधान की प्रतिपूर्ति के रूप में अनुलाभ का मूल्यांकन. 16-4-1982 को जारी परिपत्र सं 336
परिपत्र संख्या: 376, 1984/06/01 [एफ दिनांक सं 200/7/83-IT (एआई)]
पाठ:
विषय: नियोक्ता द्वारा चिकित्सा सुविधाओं के चिकित्सा व्यय / प्रावधान की प्रतिपूर्ति के रूप में अनुलाभ का मूल्यांकन - स्पष्टीकरण के बारे में.16-4-1982 को जारी परिपत्र सं 336
F.No. 200/108/77-IT (एआई) प्रभारी या कर्मचारी को इस तरह के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से मुक्त एक कर्मचारी या उसके परिवार के लिए एक नियोक्ता द्वारा साधारण चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की मूल्य वे उसके द्वारा खर्च कर रहे हैं के बाद कि स्पष्टीकरण प्रदान की राशि कर्मचारी के एक माह के वेतन से अधिक किसी भी वित्तीय वर्ष में नहीं है, बशर्ते कि कर्मचारी की कुल आय में शामिल होने के लिए नहीं है. इस उद्देश्य के लिए वेतन का भुगतान किया, लेकिन किसी भी अन्य भत्ता / दस्तूरी शामिल करने के लिए नहीं था, जहां महंगाई भत्ता, शामिल करने के लिए था. परिपत्र प्रबंधकों / निदेशकों सहित कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए लागू किया गया था.
प्र.20. कई अभ्यावेदन इस परिपत्र के खिलाफ प्राप्त किया गया है. केन्द्र सरकार इस मामले पर फिर से विचार किया है और एक कर्मचारी को एक नियोक्ता द्वारा चिकित्सा सुविधाओं का एक कर्मचारी / प्रावधान करने के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति केवल रुपये से अधिक की कर योग्य हो जाएगा का निर्देश दिया है. 5,000 प्रति वर्ष की दर से.
(3) ऊपर स्पष्टीकरण के बाद यानी निर्धारण वर्ष 1984-85, वर्ष 1983-84 से लागू हो जाएगा.
(Sd.) वीबी श्रीनिवासन
निदेशक
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड.

