आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 18/2023

परिपत्र की तिथि

20/10/2023

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/10/2023

परिपत्र सं. 18/2023

2023 की परिपत्र सं. 18

 

एफ.नं. 370142/40/2023-टीपीएल

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

दिनांक 20 अक्टूबर, 2023

 

आयकर अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत आदेश

 

19.10.2023 को प्रासंगिक प्रपत्र 56च की अधिसूचना के कारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10क के वाक्यांश (5) के साथ पठित धारा 10कक के वाक्यांश (8) के तहत लेखाकार की रिपोर्ट को समय पर दाखिल करने में करदाताओं और अन्य हितधारकों को होने वाली कठिनाइयों पर विचार करने पर और ऐसे मामलों में वास्तविक कठिनाई से बचने की दृष्टि से, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(ख) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा लेखाकार की रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तारीख को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है जैसा कि धारा 44कख के अंतर्गत निर्दिष्ट तिथि से निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए अधिनियम की धारा 10क के वाक्यांश (5) के साथ पठित धारा 10कक के वाक्यांश (8) के अंतर्गत दाखिल करना आवश्यक है।

(अमृत प्रीतम चेतिया)

अवर सचिव, भारत सरकार

निम्न को प्रति:

  1) एफएम को ओएसडी/एमओएस(आर) का पीएस

  2) सचिव (राजस्व) का पीएस

  3) अध्यक्ष (डीटी), समस्त सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

  4) समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, प्रधान आयकर महानिदेशक/आयकर महानिदेशक/मुख्य आयकर आयुक्त

  5) समस्त संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी

  6) एडीजी (पीआर, पीएंडपी), आवश्यक कार्रवाई के लिए

  7) डीजीआईटी (पद्धति), नई दिल्ली/बैंगलौर पद्धति के लिए सॉफ्टवेयर में उपयुक्त परिवर्तन के लिए

  8) भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002

  9) आयकर आयुक्त (मीडिया), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता

  10) डेटाबेस प्रकोष्ठ www.irsofficersonline.gov.in पर आदेश को अपलोड करने के अनुरोध के साथ

  11) वेब मैनेजर, राष्ट्रीय बेबसाइट, विस्तृत प्रसार के लिए वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए