परिपत्र सं. 17/2021 : निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विवरणी और अंकेक्षण की विभिन्न रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए समय सीमा में विस्तार
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 17/2021
परिपत्र की तिथि
09/09/2021
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
09/09/2021
परिशिष्ट सं. 17/2021
एफ.नं. 225/49/2021/आईटीए-II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नई दिल्ली, दिनांक 9 सितंबर, 2021
विषय : निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विवरणी और अंकेक्षण की विभिन्न रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए समय सीमा में विस्तार
आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत आयकर विवरणी और अंकेक्षण की विभिन्न रिपोर्टों को इलैक्ट्रानिक तौर पर दाखिल करने में करदाताओं और अन्य हितधारकों को हो रही परेशानियों पर विचार करते हुए, अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) निम्नलिखित अनुपालनों के संदर्भ में राहत प्रदान करता है :
1. निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत 31 जुलाई, 2021 थी, जिसे परिपत्र सं. 9/2021 दिनांक 20.05.2021 के द्वारा 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाई गई थी, उसे एतद्द्वारा आगे 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाई जाती है;
2. पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत अंकेक्षण की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो 30 सितंबर, 2021 है, जिसे परिपत्र सं. 9/2021 दिनांक 20.05.2021 के द्वारा 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ाई गई थी, उसे आगे 15 जनवरी, 2022 तक बढ़ाई जाती है;
3. पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम की धारा 92ड़ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन करने वाले व्यक्तियों द्वारा एक अकाउंटेंट से रिपोर्ट की प्रस्तुति की अंतिम तिथि, जो 31 अक्टूबर, 2021 है, जिसे परिपत्र सं. 9/2021 दिनांक 20.05.2021 के द्वारा 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ाई गई थी, उसे आगे 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ाई जाती है;
4. निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर की विवरणी को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत 31 अक्टूबर, 2021 है, जिसे परिपत्र सं. 9/2021 दिनांक 20.05.2021 के द्वारा 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ाई गई थी, उसे एतद्द्वारा 15 फरवरी, 2022 तक आगे बढ़ाई जाती है;
5. निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर की विवरणी की प्रस्तुति की अंतिम तिथि, जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत 30 नवंबर, 2021 है, जिसे परिपत्र सं. 9/2021 दिनांक 20.05.2021 के द्वारा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाई गई थी, उसे एतद्द्वारा 28 फरवरी, 2022 तक आगे बढ़ाई जाती है;
6. निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर की लंबित/संशोधित विवरणी की प्रस्तुति की अंतिम तिथि, जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4)/उप-धारा (5) के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2021 है, जिसे परिपत्र सं. 9/2021 दिनांक 20.05.2021 के द्वारा 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ाई गई थी, उसे एतद्द्वारा आगे 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाई जाती है;
स्पष्टीकरण 1 : यह स्पष्ट किया जाता है कि परिपत्र सं. 9/2021 दिनांक 20.05.2021 के वाक्यांश (9), (12) और (13) में निर्दिष्ट और इस परिपत्र के वाक्यांश (1), (4) और (5) में निर्दिष्ट तिथियों का विस्तार अधिनियम की धारा 234क के स्पष्टीकरण 1 पर लागू नहीं होगा यदि जहां राशि से कम की गई कुल आय पर कर की राशि, जो उस धारा की उप-धारा (1) के वाक्यांश (i) से (vi) में निर्दिष्ट है, से एक लाख रूपए से अधिक है।
स्पष्टीकरण 2 : स्पष्टीकरण 1 के लिए, अधिनियम की धारा 207 की उप-धारा (2) में संदर्भित भारत में एक घरेलू निवासी के मामले में, उस अधिनियम में दी गई देय तिथि (परिपत्र सं. 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और इस परिपत्र के अंतर्गत बढ़ोत्तरी के बिना) के अंदर अधिनियम की धारा 140क के अंतर्गत उसके द्वारा दिए गए कर को अग्रिम कर के तौर पर समझा जाएगा।
हस्ता/-
(रविंद्र मैनी)
निदेशक, भारत सरकार
निम्न को प्रति:
1. एफएम का पीएस/एमओएस (एफ) का पीएस
2. राजस्व सचिव का पीएस
3. अध्यक्ष (सीबीडीटी) व सीबीडीटी के सभी सदस्य
4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/आयकर महानिदेशक
5. सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
6. सीबीडीटी के निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव
7. वेब मैनेजर, आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर आदेश को चस्पा करने के अनुरोध के साथ
8. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), विस्तृत प्रचार के लिए अनुरोध के सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
9. जेसीआईटी, डाटाबेस प्रकोष्ठ, विभागीय वेबसाइट irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए
10. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली
11. समस्त चैंबर्स ऑफ कॉमर्स
12. गार्ड फाइल
(रविंद्र मैनी)
निदेशक, भारत सरकार

