आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 1/2020

परिपत्र की तिथि

03/01/2020

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/01/2020

परिपत्र सं. 1/2020

परिपत्र सं. 1/2020

 

एफ.सं. 285/08/2014-आर्इटी(अन्वे. V)/639

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

*****

 

कमरा सं. 513, पांचवी मंजिल, सी-ब्लॉक,

डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर,

मिंटो रोड़, नर्इ दिल्ली-110002

दिनांक : 03.01.2020

 

विषय : समय संबंधी छूट - प्रत्यक्ष कर कानूनों के अंतर्गत उल्लंघनों के समझौते- एक बार का उपाय - समय सीमा का विस्तार - संबंधी

 

परिपत्र सं. 25/2019 एफ.नं. 285/08/2014-आर्इटी (अन्वे. V)/350 दिनांक 09.09.2019 हेतु संदर्भ आमंत्रित है, चूंकि, न्यायालय में शिकायत को दाखिल करने से 12 महीनों के अंदर दाखिल आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अंतर्गत उल्लंघनों के समझौते के लिए आवेदन को दाखिल करने की शर्त के लिए एक समय के उपाय के तौर पर सीबीडीटी द्वारा 31.12.2019 तक मांफ की गर्इ थी।

2. सीबीडीटी ने क्षेत्रीय तंत्र से संदर्भ प्राप्त किए जिसमें आर्इसीएआर्इ चैप्टरों द्वारा किए गए अनुरोध शामिल है जिसमें सीबीडीटी के ध्यान में यह लाया गया है कि करदाता वास्तविक कठिनार्इयों के कारण एक समय की छूट का लाभ नहीं ले पाया था।

3. ऐसे करदाताओं को अंतिम अवसर देने को देखते हुए और न्यायालय के समक्ष मौजूदा अभियोजन मामलों में विलंब को कम करने के लिए सीबीडीटी द्वारा अधिनियम की धारा 279 की उप-धारा (3) के बाद के स्पष्टीकरण के साथ अधिनियम की धारा 119 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस परिपत्र के जारी किया है जिससे परिपत्र सं. 25/2019 एफ.नं. 285/08/2014-आर्इटी (अन्वे. v)/350 दिनांक 09.09.2019 के पैरा 4.1 i) को निम्नानुसार संशोधित रहेगा :

"ऐसे आवेदनों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 31.01.2020 को या उससे पहले दाखिल किया जाएगा यानी कि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/आयकर महानिदेशक के समक्ष"

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि परिपत्र सं. 25/2019 के अन्य सभी निर्धारण/शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी और ऐसे सभी आवेदनों के लिए लागू होंगे

5. हिंदी संस्करण का अनुसरण होगा

 

(स्नेहल जी करले)

डीडीआर्इटी (अभियोजन), सीबीडीटी

 

निम्न को प्रति :

  1. वित्त मंत्री का पीएस

  2. राजस्व सचिव का पीएस

  3. अध्यक्ष और सभी अध्यक्ष, सीबीडीटी

  4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/आयकर महानिदेशक

  5. सीबीडीटी के संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त या उससे ऊपर के पद के समस्त अधिकारी

  6. आयकर आयुक्त (मीडिया व तकनीकी नीति), सीबीडीटी

  7. एडीजी (पद्धति)-4, www.incometaxindia.gov.in पर इसे चस्पा करने के लिए वेब मैनेजर

  8. www.irsofficersonline.gov.in पर इसे चस्पा करने के लिए अपर आयकर आयुक्त, डाटा बेस प्रकोष्ठ

  9. गार्ड फाइल

 

डीडीआर्इटी (अभियोजन), सीबीडीटी