875(अ) : अधिसूचना: 875(अ) जारी करने की तारीख: 21/9/2000
अधिसूचना सं.
875(अ)
अधिसूचना तिथि
21/09/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/09/2000
अधिसूचना: 875 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/2000
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 862 (ई), दिनांक 12 दिसम्बर 1997, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 10 में निर्दिष्ट किया था, Jankikund, चित्रकूट, जिला सतना और अनंतपुर, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, द्वारा में आदि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों में विविध ग्रामीण कल्याण परियोजनाओं के चल रहा है श्री सद्गुरु सेवा सांगा ट्रस्ट, मफतलाल हाउस, निर्धारण वर्ष 1998-1999 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में बैकबे रिक्लेमेशन, मुंबई,;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या श्री सद्गुरु सेवा सांगा ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है जो Jankikund, चित्रकूट, जिला सतना और अनंतपुर, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, में आदि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों में विविध ग्रामीण कल्याण परियोजनाओं को चलाने की की परियोजना , मफतलाल हाउस, आकलन वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में ही संचित निधि के रूप में रूपए सात सौ लाख रुपए की अनुमानित लागत से बैकबे रिक्लेमेशन, मुंबई,.
[सं 11515 / एफ सं NC-73/2000]

