आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

850

अधिसूचना तिथि

13/11/1987

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/11/1987

अधिसूचना: का. आ. 850 जारी करने की तारीख: 13/11/1987

                        

अधिसूचना: SO850
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 13/11/1987
यह एतद्द्वारा सदा अनुमोदन भारतीय अर्थमितीय सोसाइटी, हैदराबाद के लिए दी गई है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है - 500 007, धारा के तहत (iii) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961, के ख़बरदार मंत्रालय की धारा 35 के वित्त, राजस्व विभाग, अधिसूचना संख्या 973 / एफ 203/72/75--ITA सं. द्वितीय, 19-7-75 दिनांकित, इसके द्वारा समयबद्ध अनुमोदन में बदल जाता है निम्न स्थितियों को 31-3-89 विषय तक वैध: ---
(I) भारतीय अर्थमितीय सोसाइटी, हैदराबाद, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि संस्था प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) उस ने कहा इंस्टीट्यूशन उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और करने के लिए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा आयकर के संबंधित आयुक्त.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में 3 महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
भारतीय अर्थमितीय सोसाइटी, हैदराबाद.
[सं 7613 / एफ 203/199/87---ITA सं. द्वितीय]