आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

परिपत्र सं.

84

परिपत्र की तिथि

23/05/1972

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/05/1972

परिपत्र सं. 84, 23-05-1972 दिनांकित

1306. रियायत के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों से संतुष्ट होने की जरूरत खंड के अंतर्गत निर्धारित

1धारा 280ZA वे बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के साथ कुछ अन्य क्षेत्रों में उनके उपक्रमों बदलाव अगर शहरी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के मालिक सार्वजनिक कंपनियों के लिए टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रदान करता है.

खंड 280ZA के अधिनियमन के लिए स्पष्ट उद्देश्य शहरी क्षेत्रों से उद्योगों के प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए है.

प्र.20. खंड 280ZA में परिकल्पना की गई रियायत के लिए पात्र होने के लिए, निम्न आवश्यकताओं आवेदक से संतुष्ट होने की जरूरत:

(क) स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित उपक्रम एक सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व में किया जाना चाहिए;

(ख) उपक्रम इसे स्थानांतरित करने और खंड 280Y ​​के तहत इस तरह के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है जो अब 3419 में अपनी अधिसूचना संख्या में, 22-9-1967 दिनांकित है, जहां से एक शहरी क्षेत्र में स्थित होना चाहिए;

औद्योगिक उपक्रम के स्थानांतरण के लिए (ग) आवेदन टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट (औद्योगिक उपक्रमों का स्थानांतरण) योजना, 1967 से संलग्न प्रपत्र नंबर 1 में बोर्ड के लिए किया जा;

वास्तव में शुरू स्थानांतरण से पहले बोर्ड (डी) पूर्व अनुमोदन, प्राप्त की जानी चाहिए; और

(ई) औद्योगिक उपक्रम, स्थानांतरण द्वारा एक सार्वजनिक उद्देश्य की सेवा करनी चाहिए.

परिपत्र: नहीं, 8 [एफ सं 23/1/69-IT (ए) द्वितीय], 24-3-1969 दिनांकित.