आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

832(अ)

अधिसूचना तिथि

21/11/1994

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/11/1994

अधिसूचना: का. आ. 832(अ) जारी करने की तारीख: 21/11/1994

                        

अधिसूचना: SO832 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (15), 10 (15) (चतुर्थ)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/11/1994
(Iv) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 10.5 फीसदी निर्दिष्ट करता है. (कर मुक्त) आरईसी बांड - 2001 रुपये की 600060 अंकित मूल्य के लिए विशिष्ट संख्या 600001 असर (XXVIth श्रृंखला). रुपये की दर से 6 लाख रुपए. 10,000 प्रत्येक रुपये की 700,001-700,744 अंकित मूल्य. रुपए की दर से 7.44 करोड़ रुपए है. 1 लाख रुपये और की 800,001-800,285 अंकित मूल्य. रुपये की दर से 142.5 करोड़ रुपए थी. 50 लाख प्रत्येक ने कहा, आइटम के उद्देश्य के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी रूपये एक सौ पचास करोड़ रुपए की राशि को कुल:
इस तरह के बांड का धारक अपने नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[अधिसूचना संख्या 9642 / एफ सं 178/9/94-ITA-I