80 : अधिसूचना: 80 जारी करने की तिथि: 9/4/2003
अधिसूचना सं.
80
अधिसूचना तिथि
09/04/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
09/04/2003
अधिसूचना नहीं : 80
धारा (ओं) भेजा : एस. 35 (1) (ख)
जारी करने की तारीख : 2003/09/04
2003 की अधिसूचना संख्या 80, डीटी. 9 अप्रैल 2003
यह इस खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे वर्णित संगठन अपने नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी के तहत आयकर नियमों के नियम 6 के साथ "एसोसिएशन" विषय 1,962 पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित एसोसिएशन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित एसोसिएशन प्रस्तुत करेगा, सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक वापसी, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए हर साल की;
(Iii) अधिसूचित एसोसिएशन आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता -700071, (ख) सचिव, विभाग के लिए, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, 31 अक्टूबर को हर साल या उससे पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के भी एक अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की नकल और एक छूट नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की नकल.
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{0}{/0} {1} {/1} अधिसूचना है जिसके लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम
प्रभावी नहीं.
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1 एम / एस पूना मेडिकल रिसर्च 31-3-2004 को 2001/01/04.
फाउंडेशन, 40, सैसून रोड,
पुणे 411001
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नोट: अधिसूचित एसोसिएशन अधिकारिता वाले आयकर Income-tax/Director आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए triplicates में लागू करने की सलाह दी और अच्छी तरह से अग्रिम में है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
[F.No. 203/19/2003/ITA-II]

