आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

79

परिपत्र की तिथि

25/02/1972

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/02/1972

परिपत्र सं. 79, 25-02-1972 दिनांकित

नई औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और लाभ के कारण धारा 80K एल लाभांश

581. लाभांश भुगतान किया है या अपने 'कर छुट्टी "मुनाफे के बाहर कंपनी द्वारा भुगतान किया गया समझा - उचित प्रमाणपत्र पुनः के अभाव में शेयरधारकों से इनकार राहत. कर मुक्त लाभ का प्रतिशत - खंड के अंतर्गत राहत धारा 154 के तहत निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद आवश्यक प्रमाण पत्र के उत्पादन पर अनुमति दी जानी चाहिए (7) - खंड 119 के तहत आदेश (2) (बी)

1 निर्धारिती, मुनाफे और नव स्थापित औद्योगिक उपक्रमों या जहाजों या होटल व्यापार से लाभ पाने, धारा 80J [निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए ऊपर धारा 84] के तहत प्रदान की राहत टैक्स के हकदार हैं. ऐसे करदाता ऐसे मुनाफे के बाहर लाभांश घोषित कंपनियां जो होना होता है, जब शेयरधारकों भी खंड 80K के तहत राहत कर के हकदार हो जाते हैं.

प्र.20. बोर्ड के प्रतिशत का संकेत निर्धारिती नए औद्योगिक उपक्रमों या जहाजों या होटल व्यापार संबंधित कंपनियों से उचित प्रमाण पत्र के उत्पादन के लिए ऐसे व्यक्तियों की विफलता के लिए खंड 80K के तहत राहत से वंचित थे से लाभ और लाभ के कारण लाभांश आय पाने जहां कुछ मामलों पर ध्यान दिया है (4) आयकर अधिनियम के नियम 31 के तहत आवश्यक रूप करमुक्त मुनाफा. कंपनियां उन्हें आकलन आयकर अधिकारी खंड 80J के तहत कर से मुक्त थे अपने लाभ और लाभ का क्या प्रतिशत निर्धारित किया था, पहले भी लाभांश की घोषणा की जब यह ज्यादातर हुआ.

(3) पैरा 2 में उल्लिखित मामलों के प्रकार में, शेयरधारकों आवश्यक प्रमाण पत्र का उत्पादन कर रहे हैं, रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप गलती सुधार के लिए धारा 154 के तहत कार्रवाई करने के लिए समय सीमा से अधिक अक्सर है और वे राहत की वजह से नहीं कराया जाना चाहिए उन्हें. इस कठिनाई को दूर करने के लिए, बोर्ड है, धारा के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए (बी) की उपधारा (2) धारा 119 का, करदाता धारा 154 के तहत आवेदन पत्र दाखिल करने की वजह से उन्हें अनुभाग 80K के तहत राहत का दावा है जहां विधिवत समर्थित फैसला किया है कि ऐसे आवेदनों समाप्ति के बाद दायर कर रहे हैं, भले ही कर से मुक्त कर रहे हैं जो लाभांश का प्रतिशत निर्दिष्ट करने के लिए कंपनियों द्वारा जारी संबंधित प्रमाण पत्र से, चिंतित आयकर अधिकारी इस तरह के आवेदन पत्र स्वीकार करेगा और योग्यता के आधार पर और कानून के अनुसार की इन निपटाने धारा 154 की उप - धारा (7) के तहत निर्धारित समय सीमा के.किसी भी तरह के आवेदन पत्र पहले ही खारिज कर दिया गया है और निर्धारिती वही भी इस परिपत्र के जारी होने के बाद लंबित किया जा सकता है जो या तो आवेदन के साथ सममूल्य पर इलाज या प्राप्त किया जा सकता है ताजा आवेदन फाइल कहां.

(4) इस मुद्दे पर बात पर लंबित किसी भी अपील या संदर्भ वापस लिया जा सकता है कि बोर्ड की इच्छा.

परिपत्र: नहीं 79 [एफ सं 245/7/72 एक और पीएसी], 25-2-1972 दिनांकित.