आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

764

परिपत्र की तिथि

20/02/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/02/1998

परिपत्र: सं 764, 20-2-1998 दिनांकित

85 परिवहन भत्ते की कर देयता के संबंध में स्पष्टीकरण

सन्दर्भ पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दी गई परिवहन भत्ता स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए कर योग्य वेतन का हिस्सा है के रूप में प्राप्त किया गया है.

प्र.20. इस मामले में बोर्ड द्वारा विचार किया गया है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए परिवहन भत्ता निवास की जगह और कर्तव्य की जगह के बीच में आने के कारण लागत खर्च के लिए उन्हें क्षतिपूर्ति करने के लिए है. यह भत्ता लाभ का पद या रोजगार के कर्तव्यों के निष्पादन में पूरी तरह जरूरी है और विशेष रूप से किए गए खर्च को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया है कहा नहीं जा सकता. कहा भत्ता, इसलिए धारा 10 नियम 2BB आयकर नियम, 1962 की (1) (सी) के साथ पढ़ा आयकर अधिनियम की (14) (क), 1961 के प्रावधानों के दायरे में नहीं है.इसे आगे भी कार्यालय या इसके ठीक विपरीत निवास से आने पर किए गए व्यय का मुआवजा का तत्व है जो एक नियोक्ता द्वारा दी बुलाया भी नाम से किसी भी भत्ता,,, भी (धारा 10 के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होगा स्पष्ट किया है कि 14 ) (मैं).

(3)तदनुसार, ऊपर प्रकृति के किसी भी राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, कर योग्य आय के हिस्से के रूप में एक ही इलाज है और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित दरों पर स्रोत पर कर कटौती करनी चाहिए.

परिपत्र: सं 764, 20-2-1998 दिनांकित.

नोट: अपने निवास के स्थान और जगह के बीच में आने के उद्देश्य के लिए अपने व्यय को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई (रुपये की हद तक. 800 बजे तक) परिवहन भत्ते छूट जो संशोधन प्रभावी 1997/01/08, के रूप में, 2BB शासन देखें अपने कर्तव्य.