आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

730

परिपत्र की तिथि

14/12/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/12/1995

परिपत्र: सं 730, 14-12-1995 दिनांकित

914. यात्रियों और आदि माल की शिपिंग द्वारा गाड़ी के कारोबार में लगे अनिवासी निर्धारिती, वर्गों 234B और 234C के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और न ही केवल ऐसे में व्यापार के कारण उनकी आय के संबंध में खंड 244A के तहत ब्याज का हकदार होगा न तो चाहे यात्रियों और माल, आदि की गाड़ी

1आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 172, अनिवासियों के शिपिंग कारोबार से संबंधित है. खंड 172 की योजना एक जहाज से संबंधित या एक अनिवासी द्वारा चार्टर्ड हर बार यात्रियों को हवाई अड्डे पर भेज दिया, पशुधन, मेल या माल, ले जाने, भारत में एक बंदरगाह से एक यात्रा है कि बनाता है राशि का 7 फीसदी साढ़े या भुगतान आदि यात्रियों की ढुलाई के कारण देय, एक विदेशी कंपनी के लिए लागू दर पर ऐसी आय पर लगाया आय और कर के रूप में लिया जाता है. दर, वर्तमान में, 55 फीसदी है.

प्र.20. मूल्यांकन और भुगतान जहाज बंदरगाह मंजूरी दे दी है से पहले किया जाना है. अपवाद जहाज को छोड़ने के लिए अनुमति दी जा सकती insuitable मामलों, संतोषजनक व्यवस्था वापसी जहाज के प्रस्थान के 30 दिनों के भीतर और करों के भुगतान के लिए दायर की है कि यह सुनिश्चित करने के लिए बना रहे हैं प्रदान की है.

(3)अनुभाग 172 के तहत (7), अनिवासी मालिक या चार्टरर उसके अनुसार निर्धारित किया है कि वह आधार पर देय उसकी कुल पिछले वर्ष की आय और कर पर मूल्यांकन किया है कि प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से पहले दावा करने की अनुमति दी है अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ. ऐसा दावा किया जाता है और एक आकलन इस के बाद किया जाता है, धारा 172 (4) अनिवासी मालिक या चार्टरर द्वारा के तहत भुगतान कर राशि निर्धारित करने से पहले कि आकलन वर्ष के लिए लगाया टैक्स के अग्रिम में भुगतान के रूप में माना जाएगा टैक्स के अंत में होने के कारण. यह खंड 172 के तहत (7), चुनाव अनिवासी कर दाता के अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत मूल्यांकन किया जाना है कि पूरी तरह से है कि नोट किया जाए.

(4)एक अनिवासी जहाज के मालिक से अनुभाग 172 (4) के तहत किए गए भुगतान कि खंड के अंतर्गत वास्तविक आकलन पर कर का भुगतान है और यह वहाँ कोई अग्रिम कर की जा रही आयकर अधिनियम के अर्थ के भीतर अग्रिम कर का भुगतान नहीं है खंड 172 की योजना भीतर दायित्व.

प्र.5. धारा 143 के अधीन किए गए इस तरह के एक नियमित आकलन में विचार के लिए सवाल उठता है कि (3), धारा 172 के प्रावधानों के साथ पढ़ा (7), इस तरह के एक निर्धारिती वर्गों 234B और 234C या नहीं के तहत ब्याज की वसूली के लिए उत्तरदायी है कि क्या है. अनुभाग 172 के तहत किसी भी कर का भुगतान (4) आयकर अधिनियम के अर्थ के भीतर अग्रिम कर का भुगतान नहीं माना जाता है, बोर्ड को देखने की है कि अनुभाग 172 के तहत उनके विकल्प जो अभ्यास निर्धारिती (7 ) के लिए सामान्य कोर्स में मूल्यांकन उसकी कुल आय, आयकर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय के संबंध में खंड 208 के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है मिलता है.

प्र.6. इसलिए बोर्ड यात्रियों और आदि माल की शिपिंग द्वारा गाड़ी के कारोबार में लगे अनिवासी निर्धारिती, वर्गों 234B और 234C के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि न तो राय है और न ही आय की धारा 244A के तहत ब्याज का हकदार कर ही आदि यात्रियों और माल की ऐसी गाड़ी के व्यापार के कारण उनकी आय के संबंध में अधिनियम, 1961

परिपत्र: नहीं, 730, 14-12-1995 दिनांकित.