710 : परिपत्र: सं 710, 24-07-1995 दिनांकित
परिपत्र सं.
710
परिपत्र की तिथि
24/07/1995
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
24/07/1995
202. बाजार मूल्य से कम पर कर्मचारियों को जारी किए गए शेयरों पर रिआयत की कर देयता
1मुख्य आयुक्तों और कॉर्पोरेट निर्धारिती बाजार मूल्य से कम पर कर्मचारियों को जारी किए गए शेयरों पर रिआयत की कर देयता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है.
प्र.20. इस मामले में बोर्ड द्वारा विचार किया गया है. लाभ खंड के अर्थ के भीतर एक दस्तूरी राशि करता है (तीन) की उपधारा (2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के.इस संबंध में विभिन्न स्थितियों के रूप में नीचे से निपटा जा रही है:
नियोक्ता कर्मचारी संबंध में सरकार और कर्मचारी (अंतरणकर्ता और बदली) के बीच अस्तित्व में नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा धारित शेयरों कर्मचारी को हस्तांतरित किया गया है, जहां (मैं), कोई रिआयत नहीं होगा;
(Ii) अन्य शेयरधारकों या आम जनता के लिए पेशकश की गई है के रूप में कंपनी में एक ही कीमत पर कर्मचारियों को शेयर प्रदान करता है, जहां कोई रिआयत नहीं होगा;
नियोक्ता हिस्सा कम अन्य शेयरधारकों / जनता के लिए पेशकश की गई है, जिस पर एक से एक कीमत पर अपने कर्मचारियों को शेयरों की पेशकश की है, जहां (तीन), दो की कीमतों के बीच का अंतर दस्तूरी के रूप में लगाया जाएगा;
(चतुर्थ) के शेयरों केवल कर्मचारियों को देने की पेशकश की गई है जहां, दस्तूरी के मूल्य के शेयरों की पेशकश की गई है, जिस पर कर्मचारी और कीमत से प्रस्ताव की स्वीकृति की तारीख पर शेयरों के बाजार मूल्य के बीच का अंतर हो जाएगा .
परिपत्र: सं 710, 24-7-1995 दिनांकित.

