7/2010 : परिपत्र: सं 7/2010, 27-10-2010 दिनांकित
परिपत्र सं.
7/2010
परिपत्र की तिथि
27/10/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/10/2010
परिपत्र
आयकर अधिनियम
धारा 10 (23 सी) (चतुर्थ) आयकर अधिनियम की, 1961 - छूट - चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्टों / संस्थाओं - धारा 10 (23 सी) के तहत जारी किए मंजूरी की वैधता की अवधि के बारे में स्पष्टीकरण (चतुर्थ), (वि), (vi ) या (के माध्यम से) और धारा 80 जी (5) आयकर अधिनियम की
परिपत्र सं. 7/2010 [एफ सं. 197/21/2010-ITA-I], 27-10-2010 दिनांक
बोर्ड, उप खंड (चतुर्थ) के तहत आयकर के मुख्य आयकर आयुक्तों या महानिदेशकों द्वारा दी गई मंजूरी की वैधता की अवधि के बारे में जनता के सदस्यों के साथ ही क्षेत्र संरचनाओं से विभिन्न संदर्भों प्राप्त हुआ है (वी) (vi) और धारा 10 (23 सी) के (के माध्यम से) और आयकर या (5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत आयकर के निदेशक आयुक्तों द्वारा.
प्र.20. यह भी अलग अलग क्षेत्र के अधिकारियों को एक अलग ढंग से ऊपर मंजूरी की वैधता की अवधि से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कर रहे हैं कि बोर्ड द्वारा देखा गया है. निम्नलिखित निर्देश के हिसाब से ऊपर उल्लेख विभिन्न मंजूरी की वैधता की अवधि के बारे में संदेह को दूर करने के लिए जारी किए जाते हैं.
(3)उप खंड (iv) और (v) धारा 10 के (23 सी) कि खंड के लिए निम्न प्रावधान की प्रविष्टि द्वारा कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के द्वारा संशोधित किया गया: -
"भी प्रदान की जाती है कि उप - खंड (चतुर्थ) या उपखंड (वी), कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है उस दिन से पहले, पर जाएगा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी (अधिसूचना किसी भी एक समय, नहीं) तीन आकलन वर्ष से अधिक (अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है) ऐसे अधिसूचना जारी की जाती है, जिस पर तारीख से पहले शुरू होने के एक आकलन वर्ष या साल सहित इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभाव है. "
ऊपर परंतुक के सम्मिलन के पीछे मंशा के रूप में नीचे पढ़ता है जो कराधान कानून संशोधन अधिनियम, 2006 के लिए व्याख्यात्मक नोट के प्रासंगिक भाग में बाहर रखा गया था:
"एक की जरूरत सूचनाओं की आवधिक नवीकरण की आवश्यकता के साथ बांटना महसूस की गई है. सूचनाओं की आवधिक नवीकरण की आवश्यकता उनके नवीकरण में देरी में जिसके परिणामस्वरूप गया है.
तीन मूल्यांकन वर्षों के लिए effectivity के उपर्युक्त सीमा उपखंड के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के संबंध में लागू होगा कि प्रदान करने के लिए इतनी के रूप में 5.2 देरी को दूर करने के लिए, धारा 10 (23 सी) को आठवें प्रावधान में संशोधन किया गया है (चतुर्थ) या उपखंड (वी) कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त जिस तारीख से पहले.
5.3 कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2006 13-7-2006 पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की. इसलिए, ऊपर संशोधन के कारण कहा उपखंड (चतुर्थ) या उपखंड (वी), पर या 13-7-2006 के बाद तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अधिसूचना को वापस ले लिया जब तक मान्य होगा और कोई नहीं होगा तीन साल के बाद उसी के नवीकरण की तलाश के लिए निर्धारिती की ओर से आवश्यकता. "
धारा 10 (23 सी) के तहत मंजूरी (चतुर्थ) और (v) ऊपर उल्लेख काट तारीख वापस ले लिया जब तक मान्य होगा जो एक एक बार अनुमोदन किया जाएगा के बाद कि विधायिका का इरादा है, इस प्रकार पर्याप्त रूप से स्पष्ट है.
(4)उप खंड (vi) के तहत और धारा 10 (23 सी) के () के माध्यम से स्वीकृति शासन 2CA में निहित प्रक्रिया से संचालित होते हैं. नियम 2CA 2006/01/12 से प्रभावी संशोधन किया गया था, नीचे reproduced है, जो एक नए प्रावधान से मौजूदा उप नियम 3 के प्रतिस्थापन द्वारा अन्य बातों के साथ: -
"(3) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक के अनुमोदन, मामले के रूप में, दिसंबर के 1 दिन पहले दी जा सकती, 2006 किसी भी एक समय पर नहीं तीन मूल्यांकन साल से अधिक की अवधि के लिए प्रभावी होंगे . "
उप खंड (iv) और (v) धारा 10 (23 सी) के के संशोधन के संबंध में अधिनियम, 2006 की वित्त व्याख्यात्मक नोट के माध्यम से दिया गया था के रूप में किसी भी आगे मार्गदर्शन के बिना, अलगाव में पढ़ें, ऊपर संशोधन के लिए कुछ गुंजाइश छोड़ देता है धारा 10 (23 सी) (vi) और 2006/01/12 पर या के बाद (माध्यम) के तहत मंजूरी की वैधता की अवधि के बारे में संदेह नहीं है.इस संबंध में किसी भी अगर शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उप खंड के तहत मंजूरी के मामले में (चतुर्थ) और (v) की धारा 10 (23 सी), 2006/01/12 को या उसके बाद जारी किए गए किसी भी अनुमोदन उप खंड के अधीन (vi) या कि उपधारा () के माध्यम से भी इसे वापस ले लिया है जब तक मान्य होगा जो एक एक बार अनुमोदन होगा.
प्र.5. खंड 80 जी को आयकर, परंतुक के Income-tax/Directors के आयुक्तों द्वारा खंड 80 जी के तहत 2009/01/10 तक दी गई मंजूरी के संबंध में (5) (vi) किसी भी अनुमोदन ऐसे निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभावी होंगे स्पष्ट किया कि अनुमोदन में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में नहीं पांच आकलन वर्ष से अधिक.ऊपर परंतुक वित्त (नं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा नष्ट कर दिया गया. (नं. 2) विधेयक, 2009 के लिए धन की व्याख्यात्मक ज्ञापन में बताया गया है ऊपर के रूप में परंतुक का विलोपन के पीछे मंशा के रूप में के तहत किया गया:
"इसके अलावा उप खंड के खंड (vi) के अनुसार (5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के, जो दान किए जाते हैं संस्थाओं या धन अनुसार आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाना है आयकर नियम, 1962 के नियम 11AA में निर्धारित नियमों के साथ.इस खंड के परन्तुक इस धारा के तहत दी गई किसी भी अनुमोदन अनुमोदन में विनिर्दिष्ट की जाए, नहीं पाँच आकलन वर्ष से अधिक, इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभावी होंगे कि प्रदान करता है.
कारण ऐसी मंजूरी की वैधता पर लगाए गए इस सीमा तक, अनुमोदित संस्थाओं या धन उनके अनुमोदन के समय - समय पर नए सिरे से हो रही है की कठिनाई उठानी होगी. इस सदाशयी संस्थानों या धन के लिए अनावश्यक रूप से भारी है और यह भी समय और एक नियमित ढंग से इस तरह के अनुमोदन के नवीकरण में कर प्रशासन के संसाधनों की बरबादी की ओर जाता है.
इसलिए, यह (5) धारा 80 जी के एक बार दी गई मंजूरी शाश्वत वैध रहेगा कि उपलब्ध कराने के लिए उप खंड के खंड (vi) के परन्तुक न आना जाना प्रस्तावित है.इसके अलावा, आयुक्त भी आयुक्त ऐसी संस्था या फंड की गतिविधियों वास्तविक नहीं हैं या संस्था या फंड की वस्तुओं के अनुसार किया जा रहा नहीं कर रहे हैं संतुष्ट है कि अगर मंजूरी वापस लेने की शक्ति होगी. इस संशोधन अक्तूबर, 2009 के 1 दिन से प्रभावी होगा. तदनुसार, 1 अक्टूबर 2009 को या उसके बाद का अवसान हो रहा मौजूदा अनुमोदन विशेष रूप से वापस ले लिया, जब तक शाश्वत बढ़ा दिया गया है समझा जाएगा. "
यह कुछ संदेह अभी भी विशेष रूप से कोई इसी परिवर्तन नियम 11A में किया गया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते, 2009/01/10 के लिए बाद में खंड 80 जी के तहत मंजूरी की वैधता की अवधि के बारे में प्रबल प्रतीत होता है कि (4). इस संबंध में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, यह खंड 80 जी के तहत किसी भी अनुमोदन (5) पर या 2009/01/10 के बाद इसे वापस लिया है जब तक मान्य होगा जो एक एक बार अनुमोदन होगा दोहराया कि है.
एनएन

