7/2008 : परिपत्र: सं 7/2008, 01-08-2008 दिनांकित
परिपत्र सं.
7/2008
परिपत्र की तिथि
01/08/2008
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
01/08/2008
सर्कुलर
आय-कर अधिनियम
आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 197 - आय के स्रोत पर कर की कटौती- कम दर पर कटौती का प्रमाणपत्र - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 खखख) में किए गए टीडीएस के प्रावधानों के तहत छूट के संबंध में आदेश.
सर्कुलर नंबर 7/ 2008, दिनांक 1-8-2008
आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 119 की उप-धारा (1) के तहत शक्तियों के इस्तेमाल के संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निर्देशित करता है कि जो निगम भूतपूर्व सैनिकों के सामाजिक उत्थान और कल्याण के लिए केंद्र, राज्य या प्रोविंसियल अधिनियम के तहत स्थापित किए गए हैं और जिनकी आमदनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 खखख) तहत आय-कर से मुक्त होने के दायरे में आती है, उन्हें रसीदों के आधार पर करों में कटौती/ स्रोत पर कलेक्शन से छूट दी गयी है।
2. ऐसे संगठनों को दी जाने वाली यह छूट उनके टीडीएस कटौती की वैधानिक देयताओं के मामले में नहीं दी जायेगी, जिसमें सभी संविदा वाले भुगतान शामिल होंगे।
3. यह छूट इस आदेश के जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक वैध होगी।
4. तीन वर्ष की समाप्ति के बाद आय-कर के सभी मुख्य आयुक्तों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अपनी ओर से फीडबैक भेजना होगा, जिसमें उसके फायदों और/या अन्य चीजों का उल्लेख करना हो, जिसकी समीक्षा करते हुए बोर्ड आगे के लिए फैसला लेगा।
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