अधिसूचना: का. आ. 643(अ) जारी करने की तारीख: 5/7/2001
अधिसूचना सं.
643E-
अधिसूचना तिथि
05/07/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
05/07/2001
अधिसूचना: SO643 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (15) (चतुर्थ)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/05/07
अधिसूचना संख्या S.0. 643 (ई), दिनांक 5 जुलाई 2001.
(Iv) आयकर अधिनियम की धारा 10, 1961 (1961 का 43), केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निर्दिष्ट के खंड (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
(क) कर मुक्त आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड बांड एक लाख रुपये की (श्रृंखला XV-ए) प्रत्येक रूपए की राशि एक सौ करोड़ रुपए ही लिए 00,001-10,000 विशिष्ट संख्या असर फीसदी और 7.99 की ब्याज ले. प्रतिवर्ष देय छमाही, आवंटन की तारीख से सात साल की अवधि के लिए; और
(ख) कर मुक्त आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड बांड रुपए के (श्रृंखला XV-B) एक लाख रुपए की राशि पचास करोड़ रुपए ही लिए 10,001-15,000 विशिष्ट संख्या असर और 8.25 फीसदी का ब्याज ले. प्रतिवर्ष देय छमाही, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, कहा मद के प्रयोजन के लिए द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम द्वारा जारी किए गए आवंटन की तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए;
इस तरह के बांड का धारक उसके नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[अधिसूचना संख्या 203/2001/F. सं 178/62/2000-ITA-I]

