आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

640

परिपत्र की तिथि

26/11/1992

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/11/1992

परिपत्र: सं 640, 26-11-1992 दिनांकित

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी योजना या स्कीम के अनुसार में प्राप्त धारा 10 (10C) एल राशि

74 धारा 10 (10C) के प्रयोजनों के लिए दिशा निर्देशों के बारे में प्रश्नों का स्पष्टीकरण

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (10C), स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय पर प्राप्त भुगतान पर आयकर में छूट से संबंधित है.पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त भुगतान को कवर किया, जो इस खंड के प्रावधानों उसमें भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त भुगतान शामिल करने के लिए, वित्त अधिनियम, 1992 के द्वारा संशोधित किया गया है.  इस खंड के संशोधित प्रावधानों के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के खाते पर भुगतान कहा शासित भुगतान योजनाओं इस संबंध में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार कर रहे हैं केवल यदि आयकर से मुक्त हो रहे हैं. इसे आगे भी इस तरह के दिशा निर्देशों आर्थिक व्यवहार्यता के मापदंड शामिल हो सकते हैं कि उपलब्ध कराई गई है. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के मामले में, योजनाओं रहे हैं न केवल निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना है, लेकिन मामला, इस संबंध में महानिदेशक हो सकता है, मुख्य आयुक्त ने मंजूरी दे दी है या होने के लिए भी कर रहे हैं.  संशोधित प्रावधानों आकलन वर्ष 1993-94 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होते हैं.

प्र.20. आयकर अधिनियम की धारा 10 (10C) के प्रयोजनों के लिए दिशानिर्देश उसमें एक नया नियम 2BA डालने से, आयकर नियम, 1962 में निर्धारित किया गया है.दिशा निर्देशों के एक कंपनी द्वारा तैयार किए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना अर्थात् निम्न आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए कि प्रदान: -

(मैं) यह सेवा के दस वर्ष पूरे या उम्र के 40 साल पूरा कर लिया है, जो कंपनी के एक कर्मचारी पर लागू होता है;

(Ii) यह कर्मचारियों और कंपनी के निदेशकों को छोड़कर कंपनी के अधिकारी भी शामिल है, (बुलाया भी नाम से) सभी कर्मचारियों पर लागू होता है;

(Iii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना कंपनी के कर्मचारियों की मौजूदा ताकत में समग्र कमी आने की तैयार की गई है;

(Iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण रिक्ति को भरे जाने के लिए नहीं है, न ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी एक और कंपनी या एक ही प्रबंधन से संबंधित चिंता में नियोजित किया जा रहा है;

(V) कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण प्राप्य राशि का संतुलन महीनों से गुणा सेवानिवृत्ति के समय पर सेवा या मासिक परिलब्धियों के प्रत्येक पूरा साल के लिए एक और एक से डेढ़ महीने के वेतन के बराबर राशि से अधिक नहीं है सेवा निवृत्ति पर उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले छोड़ दिया.किसी भी मामले में, राशि रुपए प्रत्येक कर्मचारी के मामले में पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए; और                                  

(Vi) कर्मचारी पिछले किसी भी अन्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ में लाभ उठाया नहीं गया है.

(3)आयकर (सोलहवीं संशोधन) नियम, 1992, आयकर नियमों में धारा 10 (10C) के प्रयोजनों के लिए दिशा निर्देशों के बारे में नियम 2BA डालने, 18-8-1992 को अधिसूचित और भी से प्रभावी में आया तारीख कहा.

(4)बोर्ड इन दिशा निर्देशों के संदर्भ में प्रश्नों के एक नंबर मिला है.  ये नीचे के रूप में स्पष्ट कर रहे हैं:

प्रश्न 1 - धारा 10 (10C) के प्रयोजनों के लिए दिशा निर्देशों के बारे में नियम 2BA 18-8-1992 से प्रभावी हो गया है के रूप में, 18 अगस्त, 1992 को 1 अप्रैल के बीच स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजनाओं के तहत किए गए भुगतान मिल जाएगा कि क्या आयकर छूट का लाभ?

उत्तर - आयकर अधिनियम की धारा 10 (10C) के प्रावधानों के 1993/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1992 के माध्यम से संशोधित किया गया है.तदनुसार, संशोधित प्रावधानों आकलन वर्ष 1993-94 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.  धारा 10 (10C) के प्रयोजनों के लिए दिशा निर्देश युक्त शासन 18-8-1992 से प्रभावी अस्तित्व में आया हालांकि, भुगतान के तहत एक कंपनी के अवकाश ग्रहण करने वाले कर्मचारियों द्वारा 1992/01/04 और 18-8-1992 के बीच प्राप्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना कहा नियम में निहित दिशा निर्देशों के अनुसार है और में निर्धारित शर्तों को संतुष्ट करता है, आयकर अधिनियम की धारा 10 (10C) के तहत आयकर में छूट के लिए हकदार प्रदान किया जाएगा खंड.

प्रश्न 2 - कंपनियों के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की विभिन्न योजनाओं की पेशकश करने की अनुमति दी जाती है, इस आधार पर दिशा निर्देशों में निर्धारित मौद्रिक सीमा को पार नहीं कर भुगतान प्रदान की?

उत्तर - हाँ.कंपनियां अपने कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की विभिन्न योजनाओं के फ्रेम कर सकते हैं. हालांकि, इन योजनाओं आयकर नियमों के नियम 2BA में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप है.

प्रश्न 3 - (सीमा में सेवा या मासिक परिलब्धियों के प्रत्येक पूरा वर्ष के लिए, एक और एक से डेढ़ महीने के वेतन के लिए राशि के बराबर किया जा रहा है शासन 2BA की मद (वी) में निर्दिष्ट दो सीमाओं के निचले का प्रतिनिधित्व राशि है सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति) की तारीख स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना के तहत अनुमति दी जाए से पहले सेवा की शेष राशि महीनों से गुणा सेवानिवृत्ति के समय करते हैं?

उत्तर - मद (वी) नियम के 2BA पूर्वोक्त दो सीमाओं के निचले का प्रतिनिधित्व राशि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना के तहत अनुमति दी जानी है कि आवश्यकता नहीं है.उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण एक कर्मचारी द्वारा प्राप्य राशि उक्त दो राशियों का भी हो सकता है.  हालांकि, धारा 10 (10C) के तहत छूट के लिए पात्र होंगे जो राशि पांच लाख ही रुपए तक हो जाएगा.

प्रश्न 4 - अभिव्यक्ति 'वेतन' और नियम 2BA की मद (वी) में इस्तेमाल किया 'मासिक परिलब्धियों' का अर्थ क्या है?

रोजगार के मामले तो प्रदान अगर ये भाव, महंगाई भत्ता सहित वेतन मतलब है, लेकिन अन्य सभी भत्तों और परिलब्धियों को बाहर - जवाब.

प्रश्न 5 - भुगतान सेवा के प्रत्येक पूरा साल के लिए वेतन के विभिन्न स्तरों खींचा पिछले वेतन की बजाय लिया जा रहे हैं कि क्या सेवा के प्रत्येक पूरा साल के लिए एक और एक से डेढ़ महीने के वेतन के आधार पर गणना की जानी है जब ?

उत्तर - यह भुगतान की राशि की गणना के लिए आधार के रूप में है जो तैयार की अंतिम वेतन है.

6 प्रश्न - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण प्राप्य राशि पांच लाख पूरी राशि प्राप्य या रुपए से ऊपर की राशि का केवल अतिरिक्त है कि क्या आयकर के अधीन किया जा रहा है, एक कर्मचारी के मामले में पांच रुपए लाख से अधिक है कहां?

उत्तर - पांच रुपए लाख रुपए की सीमा से ऊपर अतिरिक्त का प्रतिनिधित्व करना ही राशि आयकर के अधीन किया जा रहा है.

प्रश्न 7 - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के माध्यम से प्राप्य राशि शासन 2BA और इस तरह की राशि रूपये पांच लाख से अधिक नहीं है, की मद (वी) में निर्दिष्ट किया गया है के अलावा किसी अन्य सूत्रीकरण के आधार पर गणना की जाती है, तो ऐसी राशि के हकदार होंगे आयकर छूट?

उत्तर - नियम 2BA में निहित दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं हैं जो एक कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण प्राप्य मात्रा में, आयकर अधिनियम की धारा 10 (10C) के तहत आयकर में छूट के हकदार नहीं हैं.

प्रश्न 8 - कम से कम दस साल पहले स्थापित किया गया है जो एक कंपनी के एक कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण प्राप्य राशि धारा 10 (10C) के तहत आयकर में छूट का हकदार है या नहीं?

उत्तर - स्वैच्छिक की योजनाओं के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों में आवश्यकताओं में से एक सेवानिवृत्ति योजना सेवा के दस साल या उम्र के चालीस साल पूरे कर लिए हैं, जो एक कंपनी के एक कर्मचारी को लागू करना चाहिए.कम से कम दस साल पहले स्थापित किया गया है जो (वह उम्र के कम से कम चालीस साल है कि अपने ऊपर भरोसा रखनेवाला) एक कंपनी के कर्मचारी, पूर्वोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते हैं, उसके द्वारा प्राप्य राशि के तहत आयकर में छूट के लिए हकदार नहीं होगा धारा 10 (10C).

प्रश्न 9 - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना एक कंपनी के एक उपक्रम के बजाय पूरी कंपनी के कर्मचारियों के लिए लागू किया जा सकता है?

जवाब मद (iii) नियम के 2BA स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना कंपनी के कर्मचारियों की मौजूदा ताकत में समग्र कमी में परिणाम के लिए तैयार किया जाना चाहिए कि प्रदान करता है.कहा शर्त पूरी करते हैं, तो फंसाया योजना एक कंपनी के बजाय पूरी कंपनी के ही एक उपक्रम के कर्मचारियों के लिए लागू किया जा सकता है.

प्रश्न 10 - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना के बजाय पूरी कंपनी की एक कंपनी के एक उपक्रम के कर्मचारियों की मौजूदा ताकत में समग्र कमी में परिणाम के लिए तैयार हो सकते हैं?

उत्तर - मद (iii) नियम 2BA की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना एक कंपनी के कर्मचारियों की मौजूदा ताकत में समग्र कमी में परिणाम के लिए तैयार किया जाना चाहिए कि निर्दिष्ट करता है.इस आवश्यकता को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजनाओं को तैयार करने के लिए आर्थिक व्यवहार्यता की कसौटी को दर्शाता है.  एक कंपनी के कर्मचारियों की मौजूदा ताकत में समग्र कमी में परिणाम नहीं करता है, जो इस योजना के धारा 10 (10C) के प्रयोजनों के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं होगा.

प्रश्न 11 - आर्थिक मापदंड के मुद्दे तय करने में, घाटे में चल रही कंपनियों में से केवल मामलों पर विचार किया जाना जाता है?

उत्तर - आर्थिक मापदंड को दर्शाता है जो दिशानिर्देशों में आवश्यकता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना कंपनी के कर्मचारियों की मौजूदा ताकत में समग्र कमी आने की तैयार की गई है कि प्रभाव के लिए है.इसलिए, योजनाओं और भी लाभ कमाने कंपनियों द्वारा खींचा जा सकता है.

प्रश्न 12 - देय राशि रोजगार से संबंधित नियमों के तहत देय, आदि भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन, जैसे सामान्य सेवानिवृत्ति लाभों के अतिरिक्त है जब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की राशि पर आयकर छूट उपलब्ध है या नहीं?

उत्तर - हाँ.स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण प्राप्य राशि पर आयकर में छूट के संबंध में प्रावधान भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन, आदि के कराधान को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों से अलग कर रहे हैं

प्रश्न 13 - किसी भी कर धारा 10 (10C) में निर्दिष्ट और 2BA नियम सभी शर्तों से संतुष्ट हैं जब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की राशि से नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कटौती करने की आवश्यकता है?

उत्तर - नहीं. धारा 10 (10C) में निर्दिष्ट सभी शर्तों से संतुष्ट हैं 2BA शासन के साथ पढ़ते हैं, तो नियोक्ता किसी कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की राशि से स्रोत पर कर काटने की जरूरत नहीं है.

परिपत्र: नहीं 640, 26-11-1992 दिनांकित.

न्यायिक विश्लेषण

में समझाया - भारत संघ वी. Jodhraj सिंह [2000] 113 चुंगी लगानेवाला 199 (दिल्ली), शब्दों निम्नलिखित में:

"26-11-1992 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अधिनियम, अर्थात् की धारा 10 (10C) के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करना चाहिए मान्यता है कि दिनांक सर्कुलर नंबर 640 में नंबर 1 सवाल का जवाब., एक अनुमोदित किया जा रहा एक योजना . " (पी.203)