आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

परिपत्र सं.

619

परिपत्र की तिथि

04/12/1991

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/12/1991

परिपत्र: सं 619, 04-12-1991 दिनांकित

धारा 194H L आयोग, दलाली, आदि 1.

1147. आदि कमीशन, ब्रोकरेज, से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश

1वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 किसी भी व्यक्ति, एक व्यक्ति या पर, भुगतान या के लिए कौन जिम्मेदार है एक हिन्दू अविभाजित परिवार, नहीं किया जा रहा है कि प्रदान करता है जो आयकर अधिनियम, 1961, में, एक नई धारा 194H शुरू की है अक्टूबर, 1991 के 1 दिन के बाद, एक निवासी को, आयोग की तरफ से किसी भी आय या दलाली (बीमा आयोग खंड 194D में निर्दिष्ट नहीं किया जा रहा), करेगा, आदाता या के खाते में इस तरह के आय के ऋण का समय पर नकद या चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या जो भी पहले हो, किसी भी अन्य मोड, दस प्रतिशत की दर से आयकर उस पर घटा द्वारा इस तरह के आय के भुगतान के समय में.

प्र.20. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, कमीशन या ब्रोकरेज किसी भी प्राप्त भुगतान या प्राप्य, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, (पेशेवर सेवाएं न हो) प्रदान की गई सेवाओं के लिए या खरीदने या बेचने के पाठ्यक्रम में किसी भी सेवा के लिए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अभिनय एक व्यक्ति द्वारा शामिल माल की या किसी भी संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन - देन, मूल्यवान लेख या बात के संबंध में.

(3)यह भी "सस्पेंस अकाउंट" या किसी अन्य नाम से बुलाया चाहे किसी भी खाते को किसी भी आय का क्रेडिट आदाता के खाते में ऐसी आय की क्रेडिट होना समझा जाएगा और अनुभाग 194H के प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे कि कहा जा सकता है.

(4)तो दस प्रतिशत की दर से कटौती की जाती कर दाता (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक निवासी व्यक्ति है और आदाता है जहां पंद्रह फीसदी की दर से जहां फीसदी बारह वर्ष की दर से सरचार्ज की वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है एक घरेलू कंपनी.

प्र.5. कोई कटौती, तथापि, निम्नलिखित मामलों में किए जाने की आवश्यकता है:

(मैं) कहाँ श्रेय या भुगतान या एक वित्तीय वर्ष के दौरान श्रेय या एक भुगतानकर्ता को एक दाता द्वारा भुगतान किए जाने की संभावना कमीशन आय की कुल राशि दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं है.

(Ii) भुगतान एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किया जाता है.

(Iii) व्यक्तियों की ऐसे व्यक्तियों या वर्ग या वर्गों के मामलों में असुविधा की हद को ध्यान में रखते कारण होता है या उन्हें कारण हो जाने की संभावना है, और यह नहीं होगा कि संतुष्ट किया जा रहा सकता है केन्द्र सरकार के रूप में (दाता या आदाता चाहे) सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राजस्व, के हितों के विपरीत, इस संबंध में, निर्दिष्ट करें.

(Iv) आयोग आय के कहां भुगतान "पेशेवर सेवाओं" के लिए किया जाता है.इस उद्देश्य के लिए पेशेवर सेवाओं के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया है के रूप में कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या वास्तु पेशे या तकनीकी परामर्श या आंतरिक सजावट या ऐसे अन्य व्यवसाय करने के लिए लेखा के पेशे पर ले जाने के पाठ्यक्रम में एक व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का मतलब आयकर अधिनियम की धारा 44AA की. अब तक केवल दो व्यवसायों, अर्थात्, फिल्म कलाकारों और अधिकृत प्रतिनिधियों की, अधिसूचित किया गया है.

प्र.6. एक सवाल कमीशन या दलाली परेषिती / एजेंट द्वारा बनाए रखा और बिक्री को ध्यान remitting जबकि भेजनेवाला / प्रिंसिपल को प्रेषित नहीं है जहां खंड 194H के तहत स्रोत पर कर की कटौती नहीं होगी कि क्या बढ़ा सकते हैं. यह परेषिती / एजेंट द्वारा आयोग की अवधारण भेजनेवाला / प्राचार्य, स्रोत पर कर की कटौती ने उसे उसी की रचनात्मक भुगतान करने के लिए राशि के बाद आयोग की राशि से किए जाने की आवश्यकता है कि स्पष्ट किया जा सकता है. इसलिए, भेजनेवाला / प्राचार्य सफल पैराग्राफ में के रूप में समझाया, निर्धारित समय के भीतर, केन्द्र सरकार के ऋण के लिए कमीशन आय की राशि पर कर छूट जमा करना होगा.

प्र.7.        जिम्मेदारियों, दायित्वों, आदि निम्नानुसार हैं, स्रोत पर आयकर की कटौती के एक व्यक्ति की आयकर अधिनियम के तहत:

(आयकर नियमों के नियम 30, 1962 में निर्धारित के रूप में) (क) खंड 200 के प्रावधानों के अनुसार, खंड 194H के तहत स्रोत पर कर की कटौती के किसी भी व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर, भुगतान करेगा, कर इतनी कटौती केन्द्र सरकार की ऋण.द्वारा या सरकार की ओर से कटौती के मामले में राशि की कटौती के ही दिन पर भुगतान किया जाना है. अन्य मामलों में, भुगतान कटौती किया जाता है, जिसमें महीने के अंतिम दिन से एक सप्ताह के भीतर किए जाने के लिए सामान्य रूप से है. हालांकि, मूल्यांकन अधिकारी की अनुमति के साथ, स्रोत पर कर कटौती भी तिमाही आधार पर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जा सकता है. एक व्यक्ति को घटाने के बाद केन्द्रीय सरकार के ऋण के लिए कर का भुगतान करने में विफल रहता है, स्रोत पर कर कटौती, या करने में विफल रहता है, तो वह धारा 201 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा. धारा 201 की उप - धारा (1 ए) ऐसे व्यक्ति कर यह वास्तव में है जिस तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष पंद्रह फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है का भुगतान किया. इसके अलावा, धारा 271C किसी भी व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहता है तो उसे दंड की जिस तरह से वह स्रोत पर घटा करने में विफल रहा है, जो कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है. इस संबंध में ध्यान भी एक व्यक्ति कर उसके द्वारा स्रोत पर कटौती की केन्द्रीय सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है जो अनुभाग 276B के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है जो कम से कम 3 महीने नहीं होगी, बल्कि जो 7 साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं.

(बी) धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति कर की कटौती की गई है और उसमें कटौती की राशि और कुछ अन्य विवरण निर्दिष्ट करने के लिए कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है.इस प्रमाण पत्र जिसका खाता ऋण दिया जाता है या जिसे करने के लिए भुगतान किया जाता है या चेक जारी किया जाता है करने के लिए व्यक्ति को एक महीने और चौदह दिन की निर्धारित अवधि के भीतर (प्रतिलिपि संलग्न) फार्म सं 16A में प्रस्तुत किया जाना है. सर्टिफिकेट टैक्स deductor की अपनी स्टेशनरी पर जारी किया जा सकता है. एक व्यक्ति इस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A, रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 है, लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी है, जिसके दौरान प्रत्येक दिन के लिए 200.

(ग) धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह विस्तृत निर्देश प्राप्त करने और आदि विभिन्न चालान, टीडीएस सर्टिफिकेट, रिटर्न, में कर कटौती खाता संख्या (टैन) बोली के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य है इस संबंध में संदर्भ और मार्गदर्शन के लिए 1987/09/10 दिनांकित इस विभाग के परिपत्र सं 497, में उपलब्ध हैं.एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह रुपये को, खंड 272BB के तहत दंड के माध्यम से एक राशि भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 5,00

ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और खंड 194H के तहत स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ जारी किए जाते हैं. किसी भी संदेह है, जहां एक संदर्भ प्रासंगिक आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 के लिए किया जा सकता है. किसी भी सहायता की आवश्यकता है, के मामले में आयकर विभाग के संबंधित मूल्यांकन अधिकारी या स्थानीय जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.

परिपत्र: सं 619, 1991/04/12 दिनांकित.

कोई रूप. 16A

[नियम 31 (1) (ख) देखें]

1961 आयकर अधिनियम की धारा 203 के तहत स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र

[प्रतिभूतियों, लाभांश, खंड (सात) और उपधारा (VIIa) (3) धारा 194A के में निर्दिष्ट समय के जमा पर ब्याज पर ब्याज के लिए; बीमा आयोग; राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा के संबंध में भुगतान; म्युचुअल फंड या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इकाइयों की पुनर्खरीद के खाते पर भुगतान; कमीशन, पारिश्रमिक या लॉटरी टिकट की बिक्री पर पुरस्कार; कमीशन या दलाली; इकाइयों से आय खंड 196B में करने के लिए भेजा.]

नाम व पता
टीडीएस चक्र
नाम और व्यक्ति का पता नहीं
व्यक्ति कर की कटौती
जहां वार्षिक
जिसे करने के लिए किए गए भुगतान या में
.................................................. .......
के तहत लौटें
जिसका खाता यह श्रेय दिया जाता है
 
खंड 206 के लिए है
 
.................................................. .......
वितरित किया
.................................................. .....
.................................................. .......
...............................
.................................................. .....
.................................................. .......
...............................
.................................................. .....
.................................................. .......
...............................
.................................................. .....
.................................................. .......
...............................
.................................................. .....
 
 
 
कर कटौती ए / C No.
की प्रकृति
पैन / जीआईआर सं. आदाता
DEDUCTOR की
भुगतान
 
 
 
 
पैन / जीआईआर सं. के
 
अवधि के लिए ....................
DEDUCTOR
 
19 ..... 19 के लिए .....

भुगतान, कर कटौती और केंद्र सरकार के खाते में कर के जमा का विवरण

मरम्‍मत होने की तिथि
राशि
उपलब्ध संचिति की राशि अगर वसूली के लिए संदेहजनक माना गया (रु.)
दर पर
तिथि और
का नाम
भुगतान /
/ भुगतान
आयकर
जो
चालान नहीं.
बैंक और
ऋण
जमा
कटौती
कटौती
की जमा की
शाखा
 
(रु.)
(रु.)
 
कर में
जहां टैक्स
 
 
 
 
केंद्र
जमा
 
 
 
 
सरकार
 
 
 
 
 
खाता
 
 
 
 
 
 
 

प्रमाणित रुपये की राशि है. (शब्दों में) ...................... स्रोत पर काटा गया है और ऊपर दिए गए ब्यौरे के अनुसार केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया.

 
 
.................................................. ...............
 
 
के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
कर की कटौती
जगह .................
 
पूरा नाम ............................................
तिथि ..................
 
पदनाम .........................................