615 : परिपत्र: सं 615, 22-11-1991 दिनांकित
परिपत्र सं.
615
परिपत्र की तिथि
22/11/1991
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/11/1991
वित्तीय वर्ष 1991-92
1712. प्रतिभूतियों पर ब्याज से स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए निर्देश - वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान कर की दर
1संदर्भ वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान से स्रोत पर आयकर की कटौती के बारे में 14-9-1990 दिनांकित बोर्ड के परिपत्र सं 579 के लिए आमंत्रित किया है.
प्र.20. वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिए, वे प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए संबंधित insofar के रूप में कर और अधिभार की बुनियादी दरों में कोई बदलाव नहीं आया है. लागू दरों संलग्न मसौदा परिपत्र के पैरा 3 में दी गई है.
(3)यह उल्लेखनीय है कि हो सकता है:
(क) कर जो भी पहले हो, उसके आदाता के खाते में या भुगतान के समय पर ऋण का समय पर अनुभाग 193 के तहत स्रोत पर कटौती की जाएगी.इस प्रयोजन के लिए कहा जाता है, भी नाम से किसी भी सस्पेंस खाते या किसी अन्य खाते में क्रेडिट, आदाता के खाते में ऐसी आय का एक क्रेडिट नहीं समझा जाएगा;
(ख) कर ब्याज एक खाता पेयी चेक और इस तरह की राशि से कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है, तो जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों पर एक निवासी व्यक्ति को देय किसी भी ब्याज से स्रोत पर कटौती नहीं की जाएगी जैसा भी मामला हो ब्याज, या,, इस तरह के ब्याज की कुल राशि भुगतान किया है या इस तरह के एक व्यक्ति रुपये से अधिक नहीं है के लिए कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए जाने की संभावना है.2500;
(ग) कर प्रभाव के लिए (परिपत्र संलग्न ड्राफ्ट के अनुबंध द्वितीय के रूप में दिया जाता है) फार्म सं 15F में एक घोषणा बनाता है, जो एक निवासी व्यक्ति के मामले में खंड 193 के तहत स्रोत पर कटौती नहीं की जाएगी कि उसके अनुमान के अनुसार कुल आय पर टैक्स वित्तीय वर्ष के 1991-92 शून्य हो जाएगा;
(घ) कोई स्रोत पर कर कटौती की जाएगी या उस पर कर की इस तरह की कटौती की दर को निर्दिष्ट धारा 197 के तहत एक प्रमाणपत्र निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, जहां एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में कम दर पर कटौती की जाएगी स्रोत.
(4)जिम्मेदारियों, दायित्वों, आदि, आयकर अधिनियम के तहत, स्रोत पर कर की कटौती के व्यक्ति का, इस प्रकार हैं:
(क) खंड 200 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 193 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति, (1962 आयकर नियमों के नियम 30 में निर्धारित के रूप में) निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने के लिए आवश्यक है योग तो केन्द्र सरकार की साख को काट लिया.द्वारा या सरकार की ओर से कटौती के मामले में राशि की कटौती के ही दिन पर भुगतान किया जाना है. अन्य मामलों में, सामान्य रूप से, योग कटौती किया जाता है, जिसमें महीने के अंतिम दिन से एक सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाना है. एक व्यक्ति को घटाने के बाद केन्द्रीय सरकार के ऋण के लिए कर का भुगतान करने में विफल रहता है, स्रोत पर कर कटौती, या करने में विफल रहता है, तो वह धारा 201 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा. धारा 201 की उप - धारा (1 ए) ऐसे व्यक्ति भी इस तरह के कर, जिस पर इस तरह के टैक्स तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष पंद्रह फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है वास्तव में भुगतान किया जाता है. इसके अलावा, धारा 271C किसी भी व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहता है तो उसे दंड की जिस तरह से वह स्रोत पर घटा करने में विफल रहा है, जो कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है. इस संबंध में ध्यान भी एक व्यक्ति कर उसके द्वारा स्रोत पर कटौती की केन्द्रीय सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है जो अनुभाग 276B के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है जो कम से कम 3 महीने नहीं होगी, बल्कि जो 7 साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं.
(बी) धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती के हर व्यक्ति कर की कटौती की गई है और उसमें इतनी कटौती की राशि और कुछ अन्य विवरण निर्दिष्ट करने के लिए कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है.प्रमाण पत्र एक माह की निर्धारित अवधि के भीतर और चौदह दिनों के लिए जिनके खाते में क्रेडिट दिया जाता है या जिसे करने के लिए भुगतान के द्वारा किया जाता है और व्यक्ति को, (परिपत्र संलग्न ड्राफ्ट के अनुबंध III के रूप में दिया प्रतिलिपि) फार्म सं 16A में प्रस्तुत किया जाना है किसी भी विधा, जैसा भी मामला हो सकता है. फार्म सं 16A अपने लेखन पर कर कटौती द्वारा जारी किया जा सकता है. इन रूपों के उपयोग के संबंध में विस्तृत निर्देश 27-3-1991 दिनांकित बोर्ड के सर्कुलर नंबर 597 में जारी किए गए हैं. एक व्यक्ति अनुभाग 203 के तहत आवश्यक के रूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A, रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 200.
(ग) धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह इस में विस्तृत निर्देश प्राप्त करने और आदि चालान, टीडीएस सर्टिफिकेट, रिटर्न, में कर कटौती खाता संख्या (टैन) बोली के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य है संबंध 1987/09/10 दिनांकित बोर्ड के सर्कुलर नंबर 497 में उपलब्ध हैं.एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वह खंड 272BB रुपये के लिए एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 5,00
(डी) धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार, नियम 36A और आयकर नियमों के 37, सरकार के हर कार्यालय, हर कंपनी के मामले में प्रिंसिपल अधिकारी के मामले में निर्धारित व्यक्ति के साथ पढ़ने में निर्धारित व्यक्ति हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक निकाय या संघ का मामला, हर निजी नियोक्ता और स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति तैयार करेगा और नामित / संबंधित मूल्यांकन अधिकारी, वार्षिक वापसी करने, वित्तीय वर्ष के बाद 30 जून से वितरित फार्म नं 25 में प्रतिभूतियों पर ब्याज से कर की कटौती की.यह वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए प्रत्येक टीडीएस प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि वार्षिक रिटर्न के साथ संलग्न किया जाना चाहिए कि उल्लेख किया जा सकता. एक व्यक्ति के कारण समय में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A, रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 200. अधिकतम दंड है, इसलिए कर छूट की राशि से अधिक नहीं होगा.
परिपत्र: सं 615, 22-11-1991 दिनांकित.
सभी खजाना अधिकारियों, आदि के लिए मसौदा परिपत्र.
1मैं वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से आयकर की कटौती के बारे में इस कार्यालय पत्र के लिए आपका ध्यान आमंत्रित करने के लिए कर रहा हूँ.
प्र.20. आयकर अधिनियम की धारा 193, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति करेगा, आदाता के खाते में इस तरह के आय के ऋण का समय पर या के समय नकद या चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या इससे पहले, देय ब्याज की राशि पर बल में दरों पर आयकर घटा है, जो भी किसी अन्य विधि द्वारा भुगतान क्या है. कहा जाता है जो कुछ भी नाम से किसी भी सस्पेंस खाते या किसी अन्य खाते में इस उद्देश्य के ऋण के लिए, आदाता के खाते में ऐसी आय का एक क्रेडिट होना समझा जाएगा.
(3)आयकर निम्न दरों पर प्रतिभूतियों पर ब्याज की पूरी राशि से वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान काटी जाती है:
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{
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एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में:
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आयकर की दरें
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व्यक्ति के हित के रास्ते से भारत पर आय में (ब्याज कर मुक्त सुरक्षा पर देय छोड़कर) किसी भी सुरक्षा पर देय निवासी कहां है (मैं)
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10 फीसदी
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(Ii) व्यक्ति में निवासी नहीं कहां है भारत
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(1) एक अनिवासी भारतीय के मामले में
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निवेश आय और लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर (एक)
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20 फीसदी
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एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज के रूप में आय पर (बी)
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15 फीसदी
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अन्य की सारी पर (सी)
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आय की राशि का centincome प्रति 30 पर आयकर
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या
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उप पैरा में निर्धारित दरों पर आय के संबंध में आयकर वित्त अधिनियम, 1992 (ख़बरदार अनुबंध I) की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का मैं, ऐसी आय है, जो भी कुल आय, किया गया था अगर उच्चतर.
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(2) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में -
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(ए) एक कर मुक्त सुरक्षा पर ब्याज के रूप में आय पर
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15 फीसदी
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(ख) अन्य आय की सारी पर (एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज को छोड़कर)
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[1 खिलाफ के रूप में (ग)]
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II
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एक कंपनी के मामले में; -
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(I) जहां कंपनी एक घरेलू कंपनी है - प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय पर (ब्याज कर मुक्त सुरक्षा पर देय छोड़कर)
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21.5 फीसदी
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(Ii) कंपनी एक घरेलू कंपनी नहीं है जहां
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एक कर मुक्त सुरक्षा पर (ए) ब्याज पर देय
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44 फीसदी
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अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज पर (बी)
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65 प्रतिशत.
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आयकर पर सरचार्ज
ऊपर दी गई दरों के अनुसार कर कटौती की राशि में वृद्धि की जाएगी: -
एक कंपनी के अलावा किसी अन्य निवासी व्यक्ति के मामले में इस तरह के आयकर का 12% @ संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार से (i); और
(Ii) एक घरेलू कंपनी के मामले में इस तरह के आयकर का 15% की दर एक अधिभार से.
(4)शब्द "घरेलू कंपनी", आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर के लिए उत्तरदायी अपनी आय के संबंध में, लाभांश [के, भारत के भीतर घोषणा और भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है, जो एक भारतीय कंपनी या किसी अन्य कंपनी का मतलब ऐसी आय से बाहर] देय वरीयता शेयरों पर लाभांश भी शामिल है.
प्र.5. 1 अप्रैल 1991 से सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज जमा करने का भुगतान करने में, आप एक छूट या कटौती प्रमाण पत्र / उप अंडर आफिसर का आकलन एक आयकर अधिकारी द्वारा दी गई जहां मामलों को छोड़कर, ऊपर निर्दिष्ट दरों पर आयकर घटा अनुरोध कर रहे हैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 की धारा (1), उत्पादन किया है. इस संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:
; 1 अप्रैल 1991 से पहले जारी (मैं) में छूट या कमी प्रमाण पत्र, एक विशेष दर पर कर की कटौती के अधिकृत ब्याज की राशि का प्रतिशत स्वीकार किए जाते हैं और उन पर कार्य किया, अगर 31 मार्च 1992 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ऑपरेटिव किया जाना चाहिए के रूप में व्यक्त
(Ii) एक प्रमाणपत्र आयकर अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, जहां / 1 अप्रैल 1991 को या उसके बाद अधिकारी का आकलन, किसी भी व्यक्ति के संबंध में एक निर्धारित दर पर कर की कटौती के अधिकृत आयकर उसमें निर्दिष्ट दरों पर कटौती की जानी चाहिए ;
(Iii) कोई कर, आयकर अधिकारी / अधिकारी का आकलन या अन्यथा द्वारा जारी प्रमाण पत्र से, आप पेयी 13A को वर्गों 10 के तहत आयकर के भुगतान से छूट एक व्यक्ति है कि संतुष्ट हैं जिसमें मामलों में कटौती की जानी चाहिए आयकर अधिनियम, 1961 की;
(Iv) कोई कर नहीं विशेष रूप से खंड 193 या के परन्तुक के तहत स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता से छूट दी गई है जो आदि 7 साल राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (चतुर्थ अंक), राष्ट्रीय विकास बांड,, पर देय ब्याज से कटौती की जानी चाहिए खंड 193 के परन्तुक के तहत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है के रूप में इस तरह के डिबेंचरों / प्रतिभूतियों / बांडों पर देय ब्याज की;
(V) कोई कर सुरक्षा एक निवासी व्यक्ति द्वारा आयोजित की, और धारक निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में लिखित रूप में एक घोषणा करता है और में सत्यापित है जहां केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अन्य सुरक्षा पर देय किसी भी ब्याज से कटौती की जानी चाहिए आयकर अधिनियम की धारा 197A (1) के रूप में प्रदान निर्धारित तरीके से. आयकर अधिनियम की धारा 197A के प्रावधानों के तहत निर्धारित घोषणा पत्र की एक प्रति अनुबंध II में है. नियम 29C के रूप में प्रदान ऐसी घोषणा की एक प्रति संबंधित आयकर के मुख्य आयुक्त / आयुक्त को, घोषणा करने के लिए आप प्रस्तुत है, जिसमें महीने के बाद अगले महीने के सातवें दिन को या उससे पहले आपके द्वारा भेजा जाना चाहिए ( 5) आयकर नियम, 1962 के;
(Vi) कोई कर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के तहत अपनी आय पर आयकर से छूट प्राप्त है जो एक केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम के स्वामित्व वाले किसी भी सुरक्षा के संबंध में देय किसी भी राशि से काट दिया जाना चाहिए.जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लिए किए गए भुगतान उनके संबंधित अधिनियमों द्वारा टीडीएस की आवश्यकता से मुक्त कर रहे हैं;
(सात) आयकर अधिनियम की धारा 288B के तहत, कर की राशि में निहित एक रुपए के भागों पचास पैसे से कम मात्रा की अनदेखी और एक करने के लिए पचास पैसे या अधिक की मात्रा में वृद्धि से नजदीकी रुपया को गोल करना होगा रुपया.इसलिए, स्रोत पर कर काटा जा कर की राशि अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार नजदीकी रुपया होने के लिए गोल किया जाना चाहिए.
प्र.6. जिम्मेदारियों, दायित्वों, आदि, आयकर अधिनियम के तहत, स्रोत पर कर की कटौती के व्यक्ति का, इस प्रकार हैं:
(क) खंड 200 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 193 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति, (1962 आयकर नियमों के नियम 30 में निर्धारित के रूप में) निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने के लिए आवश्यक है योग तो केन्द्र सरकार की साख को काट लिया.द्वारा या सरकार की ओर से कटौती के मामले में राशि की कटौती के ही दिन पर भुगतान किया जाना है. अन्य मामलों में, सामान्य रूप से, योग कटौती किया जाता है, जिसमें महीने के अंतिम दिन से एक सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाना है. एक व्यक्ति को घटाने के बाद केन्द्रीय सरकार के ऋण के लिए कर का भुगतान करने में विफल रहता है, स्रोत पर कर कटौती, या करने में विफल रहता है, तो वह धारा 201 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा. धारा 201 की उप - धारा (1 ए) ऐसे व्यक्ति इस तरह के कर ऐसा कर रहा है जिस तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष पंद्रह फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है वास्तव में भुगतान किया. इसके अलावा, धारा 271C किसी भी व्यक्ति स्रोत पर कर काटने की असफल रहती है तो वह दंड का जिस तरह से वह स्रोत पर घटा करने में विफल रहा है, जो कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है. इस संबंध में ध्यान भी एक व्यक्ति कर उसके द्वारा स्रोत पर कटौती की केन्द्रीय सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है जो अनुभाग 276B के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है जो कम से कम 3 महीने नहीं होगी, बल्कि जो 7 साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं.
(बी) धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती के हर व्यक्ति कर की कटौती की गई है और उसमें इतनी कटौती की राशि और कुछ अन्य विवरण निर्दिष्ट करने के लिए कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है.प्रमाण पत्र के रूप में, जिसका खाता ऋण दिया जाता है या जिसे करने के लिए भुगतान किसी भी मोड द्वारा किया जाता है और व्यक्ति को एक महीने और चौदह दिन की निर्धारित अवधि के भीतर, (अनुबंध III पर प्रतिलिपि संलग्न) फार्म सं 16A में प्रस्तुत किया जाना है मामला हो सकता है. फार्म सं 16A अपने लेखन पर कर कटौती द्वारा जारी किया जा सकता है. इन रूपों के उपयोग के संबंध में विस्तृत निर्देश बोर्ड के परिपत्र सं 597 [F.No. में जारी किए गए हैं 275/42/91-IT (बी)] दिनांक 27 मार्च 1991. एक व्यक्ति अनुभाग 203 के तहत आवश्यक के रूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A, रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 200.
(ग) धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह इस में विस्तृत निर्देश प्राप्त करने और आदि चालान, टीडीएस सर्टिफिकेट, रिटर्न, में कर कटौती खाता संख्या (टैन) बोली के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य है संबंध बोर्ड के परिपत्र सं 497 [एफ में उपलब्ध हैं सं 275/118/87-IT (ख)], 1987/09/10 दिनांकित.एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वह खंड 272BB रुपये के लिए एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 5000.
(डी) धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार, नियम 36A और आयकर नियमों के 37, सरकार के हर कार्यालय, हर कंपनी के मामले में प्रिंसिपल अधिकारी के मामले में निर्धारित व्यक्ति के साथ पढ़ने में निर्धारित व्यक्ति हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक निकाय या संघ का मामला, हर निजी कर्मचारी और स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति तैयार करेगा और नामित / संबंधित मूल्यांकन अधिकारी, वार्षिक वापसी करने, वित्तीय वर्ष के बाद 30 जून से वितरित फार्म नं 25 में प्रतिभूतियों पर ब्याज से कर की कटौती की.यह वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए प्रत्येक टीडीएस प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि वार्षिक रिटर्न के साथ संलग्न किया जाना चाहिए कि उल्लेख किया जा सकता. एक व्यक्ति के कारण समय में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A, रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 200. अधिकतम दंड, हालांकि, कर छूट की राशि से अधिक नहीं होगा.
प्र.7. किसी भी शक के मामले में आयकर विभाग के मूल्यांकन अधिकारी या स्थानीय लोक संपर्क अधिकारी से परामर्श किया जाना चाहिए.
संलग्नक I
वित्त से निकालने (नं. 2) अधिनियम, 1991 की प्रथम अनुसूची IIIOF भाग
पैरा एक, उप पैरा मैं
हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या अपंजीकृत फर्म या व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के अन्य सहयोग के मामले में शामिल है या नहीं, या कि क्या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति उपखंड (सात) की धारा 2 के खंड (31) का में करने के लिए भेजा आयकर अधिनियम की, इस अनुच्छेद या इस भाग के किसी अन्य अनुच्छेद के उप पैरा द्वितीय पर लागू होता है जो एक मामला नहीं किया जा रहा: -
आयकर की दरें
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(1) डेरिवेटिव
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कुल आय न हो
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कोई नहीं;
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रुपये से अधिक है. 22]000
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(2)
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कुल आय से अधिक है कहां
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राशि का 20 फीसदी हिस्सा है जिसके द्वारा
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रुपये. 22,000 लेकिन अधिक नहीं है
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कुल आय रुपए से अधिक है. 22,000;
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र 30]000
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(3)
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कुल आय से अधिक है कहां
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रुपये. 1,600 से अधिक 30 प्रति राशि के प्रतिशत के द्वारा
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रुपये. 30,000 लेकिन अधिक नहीं है
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जो कुल आय रुपए से अधिक है. 30,000;
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र 50]000
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(4) संचार सेवाएं
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कुल आय से अधिक है कहां
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रुपये. 7,600 से अधिक 40 प्रति राशि के प्रतिशत के द्वारा
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रुपये. 50,000 लेकिन अधिक नहीं है
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जो कुल आय रुपए से अधिक है. 50,000;
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र 1]00]000
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(5)
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कुल आय से अधिक है कहां
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रुपये. 27,600 से अधिक राशि का 50 फीसदी तक
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र 1]00]000
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जो कुल आय रुपए से अधिक है. 1,00,000.
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आयकर पर सरचार्ज
इस उप अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि करेगा-
व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर के हर व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार या संघ के मामले में (मैं) वर्गों 88 और 88A, आयकर की छूट की राशि से कम हो पचहत्तर हज़ार रुपए से अधिक एक कुल आय होने में करने के लिए भेजा अध्याय आठवीं ए के तहत की गणना, और आयकर के रूप में इतनी कम हो;
(Ii) मद में वर्णित उन से अन्य हर व्यक्ति, (मैं) के मामले में पचहत्तर हज़ार रुपए से अधिक होने की कुल आय, ऐसी आय के प्रतिशत बारह वर्ष की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि हो टैक्स:
ऐसी कोई अधिभार एक अनिवासी द्वारा देय होगा बशर्ते कि.
अनुबंध-II
कोई रूप. 15F
[नियम 29C (1)]
अनुभाग 197A के तहत घोषणा (1) आयकर अधिनियम की, 1961 किए जाने के लिए
"प्रतिभूतियों पर ब्याज" के एक व्यक्ति का दावा रसीद द्वारा
कर की कटौती के बिना
मैं, ...................................................................................................., पुत्र / पुत्री / की पत्नी ............................................ के ............................ निवासी .................... .................................................. . @ एतद्द्वारा घोषित करता हूं: -
1. जो की प्रतिभूतियों, विवरण नीचे दिया जाता है, मेरे नाम में खड़ा है और लाभदायक मेरे द्वारा स्वामित्व में हैं, और ब्याज उधर वर्गों 60 आयकर अधिनियम के लिए 64 के तहत किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय में includible नहीं है 1961:
| का विवरण
प्रतिभूतियां
|
{0/} {1} लड़किओं की संख्या{/1}
प्रतिभूतियां
|
की तिथियां
प्रतिभूतियां
|
उपलब्ध संचिति की राशि अगर वसूली के लिए संदेहजनक माना गया (रु.)
प्रतिभूतियां
|
दिनांक (s)
जो
प्रतिभूतियां
अधिग्रहण किया गया
द्वारा
घोषक
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2. मेरे वर्तमान व्यवसाय है कि ...........................................;
3. प्रतिभूतियों पर ब्याज सहित मेरे अनुमान के अनुसार कुल आय पर टैक्स को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961, के अनुसार अभिकलन पैरा ऊपर 1, में निर्दिष्ट है कि ....... ............. निर्धारण वर्ष 19 ........ 19 के लिए प्रासंगिक ......... शून्य हो जाएगा;
4. * मैं अतीत में किसी भी समय पर आयकर का मूल्यांकन नहीं किया गया है लेकिन मैं आयकर के मुख्य आयुक्त या आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं ............... .;
या
मैं पिछले निर्धारण वर्ष 19 निर्धारण अधिकारी द्वारा ........ 19 ........ के लिए आयकर करने के लिए मूल्यांकन किया गया था कि ................ ......सर्किल / वार्ड / जिला और मेरे लिए आवंटित स्थायी खाता संख्या है .......................;
5. मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अर्थ के भीतर भारत का निवासी हूँ कि.
.................................................. ....
घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर
सत्यापन
मैं ............................., एतद्द्वारा क्या ऊपर कहा गया है सही है मेरे ज्ञान और विश्वास का सबसे अच्छा करने के लिए कि घोषणा करते हैं , पूर्ण और सही मायने में कहा गया है.
आज सत्यापित, का ......................... दिन ................... ... 19 .........
|
जगह .........................
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...............................
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घोषक का हस्ताक्षर
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नोट:
1@ डाक का पूरा पता दे.
प्र.20. घोषणा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
(3)* लागू नहीं है, जो भी हटाएं.
(4)सत्यापन हस्ताक्षर करने से पहले, घोषक घोषणा में दी गई सूचना सभी मामलों में सच है, सही और पूरा हो गया है कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. घोषणा में एक गलत बयान करने वाले व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा, और इस विश्वास पर होना दंडनीय-करेगा
टैक्स चोरी किए जाने की मांग की है, जहां एक मामले में (मैं) छह महीने से कम नहीं होगी, बल्कि जो सात साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपए से अधिक है;
(Ii) किसी अन्य मामले में, कम से कम तीन महीने नहीं होगी, बल्कि जो तीन साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो कठोर कारावास के साथ.
[किसे व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए घोषणा सुसज्जित है]
1नाम और घोषणा के अनुच्छेद 1 में वर्णित प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता नहीं
प्र.20. घोषणा घोषक से सुसज्जित होने की दिनांक
(3)ब्याज भुगतान किया जाता है जिस अवधि
(4)ब्याज की राशि
प्र.5. ब्याज का भुगतान किया है, जिस पर तिथि
आयकर के मुख्य आयुक्त या आयुक्त, ........................... को अग्रेषित
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.................................
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व्यक्ति के हस्ताक्षर
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जगह ........
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भुगतान के लिए जिम्मेदार
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तिथि .........
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प्रतिभूतियों पर ब्याज.
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अनुबंध III
कोई रूप. 16A
[नियम 31 (1) (ख) देखें]
1961 आयकर अधिनियम की धारा 203 के तहत स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र
[प्रतिभूतियों पर ब्याज के लिए; लाभांश; खंड (सात) और उपधारा (VIIa) (3) धारा 194A के में निर्दिष्ट समय के जमा पर ब्याज; बीमा आयोग; राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा के संबंध में भुगतान; म्युचुअल फंड या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इकाइयों की पुनर्खरीद के खाते पर भुगतान; कमीशन, पारिश्रमिक या लॉटरी टिकट की बिक्री पर पुरस्कार; कमीशन या दलाली; इकाइयों से आय] अनुभाग 196B में करने के लिए भेजा.
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नाम व पता
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टीडीएस चक्र
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नाम व पता
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व्यक्ति कर की कटौती
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जहां वार्षिक
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जिस व्यक्ति को भुगतान
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के तहत लौटें
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या बनाया है जिसका में
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खंड 206 के लिए है
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यह श्रेय दिया जाता है खाता
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वितरित किया
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कर कटौती ए / C No.
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की प्रकृति
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पैन / जीआईआर सं. के
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DEDUCTOR की
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भुगतान
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आदाता
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पैन / जीआईआर सं. के
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अवधि के लिए
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DEDUCTOR
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19 ..... 19 के लिए .....
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केन्द्र सरकार के खाते में भुगतान, कर कटौती और कर के जमा का विवरण
| मरम्मत होने की तिथि
भुगतान /
ऋण
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राशि
भुगतान /
जमा
(रु.)
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उपलब्ध संचिति की राशि अगर वसूली के लिए संदेहजनक माना गया (रु.)
आयकर
कटौती
(रु.)
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दर पर
जो
कटौती
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तिथि और
चालान नहीं.
जमा की
कर में की
केंद्र
सरकार
खाता
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का नाम
बैंक और
शाखा
जहां टैक्स
जमा
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प्रमाणित रुपये की राशि है. (शब्दों में) ........................ स्रोत पर काटा गया है और ऊपर दिए गए ब्यौरे के अनुसार केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया.
.................................................. ................
कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
जगह ...............
तिथि ................
पूरा नाम ..........................
पदनाम ........................

