आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

55

अधिसूचना तिथि

09/03/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/03/2006

अधिसूचना: 55 जारी करने की तिथि: 9/3/2006

अधिसूचना सं. 55/2006, 2006/09/03 दिनांक


यह इस संगठन भारत के कंपनी सचिव संस्थान, नई दिल्ली (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा के खंड के प्रयोजनार्थ (तीन) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है 1961, श्रेणी निम्न स्थितियों को 'संस्था' विषय के तहत 31-3-2006 तक 2003/01/04 से अवधि के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के पढ़ें: -

(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.

(Ii) इस मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय एवं व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आयकर अधिनियम, आयकर आयकर / निदेशक के आयुक्त को 1961 की धारा 35 के (छूट) को या उससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या इस अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों के भीतर, अधिकारिता वाले जो भी बाद में समाप्त हो रहा है.

(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी पैराग्राफ में निर्दिष्ट आय एवं व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -

(क) दाताओं उप - धारा (1) धारा 35 के खंड (ग) के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में सामाजिक अनुसंधान / सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख.

(ख) व्यय सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए था कि प्रमाणित.

[एफ सं 203/9/2006-ITA-II]