अधिसूचना: का. आ. 543(अ) जारी करने की तारीख: 20/6/2001
अधिसूचना सं.
543E-
अधिसूचना तिथि
20/06/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/06/2001
अधिसूचना: SO543 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/6/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 543 (अ), दिनांक 20 जून 2001.
जबकि वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 549 (ई), धारा के तहत जारी किए गए 2 जुलाई, 19982, दिनांक (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, 196.1 (43 1961) के केन्द्र सरकार ने सभी सुविधाओं के साथ स्कूल के लिए इमारत के निर्माण के लिए सीरियल नंबर 1, पर निर्दिष्ट किया था, के रूप में वल्लुवर Gurukulam, 74, जीएसटी रोड, ताम्बरम, चेन्नई -45, द्वारा ताम्बरम, चेन्नई, पर उपकरणों / सामग्री की खरीद आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या सभी सुविधाओं के साथ स्कूल के लिए इमारत के निर्माण की परियोजना, रुपए की अनुमानित लागत से वल्लुवर Gurukulam, 74, जीएसटी रोड, ताम्बरम, चेन्नई -45, द्वारा किया जा रहा है जो ताम्बरम, चेन्नई, पर उपकरणों / सामग्री की खरीद निर्धारण वर्ष 2002-2003 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, तेईस लाख से अधिक रुपए ही सैंतीस लाख का कोष निधि करोड़.
[सं 157/2001/F. सं नेकां 61/2001]

