516 : Circular No. 516, dated 15-06-1988 [Merely of academic interest as amendments had been withdrawn]
परिपत्र सं.
516
परिपत्र की तिथि
15/06/1988
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
15/06/1988
920. नई योजना के बजाय 1989/01/04 के 1990/01/04 से प्रभाव में आने के लिए साझेदारी फर्म का आकलन करने के लिए संबंधित - नए प्रावधानों के प्रारंभ होने की तिथि के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली कुछ मुद्दों का स्पष्टीकरण
1साझेदारी फर्म का आकलन करने के लिए संबंधित एक नई योजना प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 1989/01/04 से प्रभावी होना [चलकर डी टी एल (ए) अधिनियम, 1987 के रूप में भेजा], यानी, से द्वारा शुरू किया गया है निर्धारण वर्ष 1989-90.
प्र.20. डी टी एल (ए) अधिनियम, 1987 लागू किया गया था के बाद, विभिन्न हलकों से अभ्यावेदन के एक नंबर कराधान की नई योजना के संबंध में प्राप्त हुए थे. 30-3-1988 को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री उपयुक्त संशोधन भागीदारी फर्मों के आकलन से संबंधित नई स्कीम लागू हो जाएगा कि उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा ले जाया जाएगा कि प्रभाव के लिए संसद में एक बयान दिया बजाय 1989/01/04 के 1990/01/04 से, यानी, आकलन वर्ष 1990-91 से.उस तारीख से पहले, इन DTL (ए) अधिनियम, 1987 द्वारा संशोधन किया गया, इससे पहले ही अस्तित्व में प्रावधान है कि काम जारी है. क्योंकि भागीदारी के आकलन के संबंध में नए प्रावधानों के प्रारंभ होने की तिथि से संबंधित परिवर्तन की, संदेह कंपनियों के मूल्यांकन के विषय में कुछ अन्य पहलुओं के बारे में उठाया गया है. इसलिए, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बाकी पर इस संबंध में कोई विवाद सेट करने के लिए जारी किया जा रहा है.
(3)इन DTL (ए) अधिनियम, 1987 के द्वारा संशोधित किया गया पहले मूल्यांकन वर्षों के लिए कंपनियों के मूल्यांकन के संबंध में आयकर अधिनियम में 1988-89 और 1989-90 पुराने प्रावधानों को लागू करने के लिए जारी रहेगा. आकलन साल 1988-89 और 1989-90 के लिए काम करना जारी रखेगा जो कंपनियों और उनके सहयोगियों के कराधान के लिए पुराने प्रावधानों, जिसमें महत्वपूर्ण वर्गों के नीचे सूचीबद्ध हैं:
- धारा 40 (ख) आदि ब्याज और वेतन की पाबंदी से संबंधित अपने साथी के लिए एक फर्म द्वारा भुगतान
- धारा 64 (1) दूसरे पति या माता - पिता की आय में पति या पत्नी और नाबालिग बच्चों के शेयरों के शामिल किए जाने के संबंध में
- धारा 67 फर्म की आय में एक साथी के शेयर की गणना से संबंधित
- धारा 75 पंजीकृत और अपंजीकृत फर्मों के नुकसान के आगे ले जाने से संबंधित 77 को
- (तीन) एक अपंजीकृत फर्म के एक भागीदार के शेयर आय पर छूट के संबंध में धारा 86 उसकी कुल आय में शामिल
- धारा 182 पंजीकृत फर्म और उसके सहयोगियों का आकलन करने के लिए संबंधित
- धारा 183 एक अपंजीकृत फर्म का आकलन करने के लिए संबंधित
- 186 को धारा 184 आयकर अधिनियम के तहत एक फर्म के पंजीकरण के पंजीकरण और रद्द करने के लिए पंजीकरण, प्रक्रिया के लिए आवेदन करने के लिए संबंधित
- धारा 187 एक फर्म के संविधान में परिवर्तन से संबंधित
(4)साझेदारी फर्म के आकलन से संबंधित नए प्रावधानों 1990/01/04 से प्रभाव से लागू करने के लिए कर रहे हैं, 1989/01/04 में से प्रभाव से लागू कर रहे हैं, जो डी टी एल (ए) अधिनियम, 1987 द्वारा किए गए अन्य संशोधन कर रहे हैं साझेदारी फर्म सहित सभी निर्धारिती के मामले. महत्वपूर्ण लोगों को नीचे चर्चा कर रहे हैं:
1डी टी एल (ए) अधिनियम, 1987 द्वारा पुराने अनुभाग के लिए आयकर अधिनियम में एवजी वर्दी पिछले साल एक नई धारा 3 के रूप में वित्तीय वर्ष की शुरूआत वर्दी पिछले के रूप में (वर्ष 31 मार्च को समाप्त) वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान करता है सभी निर्धारिती के लिए वर्ष. निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिए संक्रमणकालीन पिछले वर्ष के दौरान राहत प्रदान जो नई धारा 3 के प्रावधानों और दसवीं अनुसूची के उन लोगों, अन्य करदाता की तरह, यह भी भागीदारी फर्मों के मामले में लागू हो जाएगा. यह 31 मार्च को है कि समाप्त होने से विभिन्न पिछले एक साल कर दिया गया है जो एक साझेदारी फर्म, 31-3-1989 तक का समय निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिए अपने को पिछले वर्ष का विस्तार करना होगा कि इसका मतलब है. इस प्रकार, उदाहरण के लिए, हर साल 30 जून अपने खाते बंद कर देता है जो साझेदारी फर्म, के मामले में, निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिए पिछले वर्ष [31-3-1989 को 1987/01/07] 21 महीनों से मिलकर करेंगे .
प्र.20. 234C के लिए वर्गों 234A के तहत आयकर रिटर्न की फाइलिंग, मूल्यांकन प्रक्रिया और अनिवार्य ब्याज का चार्ज से संबंधित नए प्रावधान भी अन्य निर्धारिती की तरह, 1989/01/04 से प्रभावी भागीदारी फर्मों के मामले में लागू हो जाएगा.
प्र.5. स्रोत पर कर की कटौती - पार्टनर्स और भी अनुभाग 194A के फलस्वरूप संशोधन करने के लिए एक फर्म द्वारा भुगतान आदि ब्याज और वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में नई धारा 194E, के प्रावधानों 1-4 से प्रभावी नहीं होगा -1988, डी टी एल (ए) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार.1989/01/04 से, नहीं बदला तो ये अब, प्रभावी बनाया जाएगा.
प्र.6. नई एडवांस टैक्स प्रावधानों 1988/01/04 से प्रभावी रहे हैं और साझेदारी फर्म और उनके साथी सहित सभी निर्धारिती, को लागू कर रहे हैं. इस प्रकार (आकलन वर्ष 1989-90 के लिए) चालू वित्त वर्ष के दौरान टैक्स अग्रिम रूप में इस प्रकार का भुगतान किया जाना है:
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कम से कम 20 फीसदी की नहीं की 1 किस्त
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एडवांस टैक्स देय
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15 सितंबर तक, 1988.
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कम से कम 30 फीसदी की नहीं की 2 किस्त
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एडवांस टैक्स देय
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15 दिसंबर, 1988.
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शेष 50 फीसदी के 3 किस्त
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एडवांस टैक्स देय
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15 मार्च 1989 तक.
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परिपत्र: सं 516, 15-6-1988 दिनांकित.

