आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

511

परिपत्र की तिथि

10/05/1988

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/05/1988

परिपत्र: सं 511, 23-05-1988 दिनांकित

1373. उप खंड के खंड (xxvb) के अनुसार, संपत्ति कर से, राष्ट्रीय बचत योजना, 1987 के तहत बनाया जमा की छूट (1) रुपये की सीमा के अधीन नहीं है या नहीं. उपधारा में निर्दिष्ट 5 लाख (1 ए)

1वित्त अधिनियम, 1987 के राष्ट्रीय बचत योजना, 1987 के तहत किए गए निवेश के संबंध में कटौती के लिए उपलब्ध कराने के लिए एक नया खंड 80CCA की शुरुआत की. इसी संशोधन इस योजना के तहत बनाई गई जमाराशियों के संबंध में संपत्ति कर से छूट के लिए उपलब्ध कराने के लिए संपत्ति कर अधिनियम में बनाया गया था.

प्र.20. संदर्भ योजना के तहत किए गए निवेश सीमा के बिना या छूट रुपये तक सीमित है कि क्या संपत्ति कर से छूट दी गई है कि क्या जांच कर कुछ तिमाहियों से प्राप्त किया गया है. एक साथ धारा 5 (1 ए) में प्रदान की अन्य निर्दिष्ट संपत्ति के साथ 5 लाख.

(3)यह इस उपधारा के खंड (xxvb) में निहित संपत्ति कर से राष्ट्रीय बचत योजना, 1987, के तहत भुगतान की छूट (1) संपत्ति कर अधिनियम की धारा 5 के अधीन नहीं है कि स्पष्ट किया जाता है रुपये की सीमा. कि अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1 ए) में निर्दिष्ट 5 लाख. योजना के तहत जमा किसी भी सीमा के बिना संपत्ति कर से छूट दी गई है. तदनुसार, बोर्ड के सर्कुलर नंबर 495 के अनुच्छेद 31.1 के अंतिम वाक्य संशोधित प्रत्यक्ष करों से संबंधित, वित्त अधिनियम, 1987 के प्रावधानों पर व्याख्यात्मक नोट युक्त, 22-9-1987 खड़ा दिनांकित.

परिपत्र: सं 511 [एफ सं 134/8/88-TPL], 1988/10/05 दिनांकित.