आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

4/2010

परिपत्र की तिथि

18/05/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/05/2010

परिपत्र: सं 4/2010, 18-05-2010 दिनांकित

परिपत्र

आयकर अधिनियम

धारा 80-IA आयकर अधिनियम की (4) (क), 1961 - कटौती - बुनियादी सुविधा से लाभ और लाभ के संबंध में - मौजूदा सड़क को चौड़ा करने के बारे में स्पष्टीकरण - एक नया बुनियादी ढांचे की सुविधा की परिभाषा

परिपत्र सं. 4/2010 [F.NO. 178/14/2010-IT (एआई)], 18-5-2010 दिनांक

सन्दर्भ मौजूदा सड़कों को चौड़ा धारा 80-IA आयकर अधिनियम की (4) (क), 1961 के प्रयोजन के लिए नए बुनियादी ढांचे की सुविधा के सृजन का गठन किया है के रूप में बोर्ड द्वारा प्राप्त किया गया है.

धारा 80-IA (4) (क) के विकास, या परिचालन और बनाए रखने, या विकासशील, परिचालन और अनुभाग में निर्धारित शर्तों की संतुष्टि के लिए किसी भी बुनियादी सुविधाओं सुविधा विषय को बनाए रखने में लगे एक उपक्रम के लिए एक कटौती का प्रावधान है.धारा 80-IA लिए स्पष्टीकरण (4) (क) इस खंड के प्रयोजन के लिए, बुनियादी ढांचे की सुविधा अन्य बातों के साथ इसका मतलब है कि: -

"(एक) टोल रोड, एक पुल या एक रेल प्रणाली सहित एक सड़क;

(ख) के आवास या राजमार्ग परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा होने के अन्य गतिविधियों सहित एक राजमार्ग परियोजना; "

इस मुद्दे को बोर्ड द्वारा जांच की गई है. यह एक उपक्रम से एक राजमार्ग परियोजना के एक भाग के रूप में अतिरिक्त गलियों के निर्माण से एक मौजूदा सड़क को चौड़ा धारा 80-IA (4) (क) के उद्देश्य के लिए एक नया बुनियादी ढांचे की सुविधा के रूप में माना जाएगा कि निर्णय लिया गया है.हालांकि, सिर्फ एक मौजूदा सड़क की relaying इस उद्देश्य के लिए एक नया बुनियादी ढांचे की सुविधा के रूप में वर्गीकरण नहीं होगा.

एनएन